जनजातीय कार्य मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

पीवीटीजी से संबंधित छात्रों की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर दर

प्रविष्टि तिथि: 17 DEC 2025 4:40PM by PIB Delhi

राज्यसभा में आज एक अतारांकित प्रश्न का उत् तर देते हुए केन्द्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बताया कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) को अनुमोदित, परिचालन और नामांकित छात्रों की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस), ईएमआरएस योजना के लिए केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित छात्रों के नामांकन और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक -II में दिया गया है।

केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत निर्मित सभी नए ईएमआरएस में 15 एकड़ में फैले आधुनिक डिजाइन वाले अच्छी तरह से सुसज्जित परिसर हैं। इनकी क्षमता छठी से बारहवीं कक्षा तक के 480 छात्रों की है। इसमें लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास, एकीकृत भोजन और रसोई सुविधाएं, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए क्वार्टर, अच्छी तरह हवादार कक्षाएं, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और अकादमिक शिक्षा के लिए पुस्तकालय शामिल हैं। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत स्वीकृत पुराने ईएमआरएस के लिए बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने के लिए मंत्रालय ने ऐसे ईएमआरएस के उन्नयन के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

कर्मचारी के लिए एनईएसटीएस ने ईएमआरएस कर्मचारी चयन परीक्षा (ईएसएसई)-2023 के माध्यम से 10391 पदों की सीधी भर्ती के लिए अपना पहला चरण पहले ही पूरा कर लिया है। 7267 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों की भर्ती के दूसरे चरण की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे प्रतिनियुक्ति और आउटसोसग आधार पर भी कर्मचारियों को नियुक्त करें। इन ईएमआरएस को सीबीएसई पैटर्न पर चलना अनिवार्य है। अब तक, एनईएसटीएस के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए किसी प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया है।

अनुलग्नक I

अनुमोदित, परिचालन और नामांकित छात्रों की संख्या का राज्य-वार/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

क्रम संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

स्वीकृत

कार्यात्मक ईएमआरएस

नामांकित छात्रों की संख्या (2025-26)

1

आंध्र प्रदेश

28

28

10617

2

अरुणाचल प्रदेश

10

5

932

3

असम

17

6

300

4

बिहार

3

2

के पास

5

छत्तीसगढ़

75

75

27446

6

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

1

1

410

7

गुजरात

47

44

11522

8

हिमाचल प्रदेश

4

4

1022

9

जम्मू और कश्मीर

6

6

1180

10

झारखंड

90

51

6872

11

कर्नाटक

12

12

4447

12

केरल

4

4

1066

13

लद्दाख

3

-

-

14

मध्य प्रदेश

71

63

25589

15

महाराष्ट्र

39

37

11185

16

मणिपुर

21

5

1723

17

मेघालय

37

2

एन.आर.

18

मिजोरम

17

11

2399

19

नागालैंड

22

3

747

20

ओडिशा

111

47

13302

21

राजस्थान

31

31

10493

22

सिक्किम

4

4

1257

23

तमिलनाडु

8

8

2911

24

तेलंगाना

23

23

10163

25

त्रिपुरा

21

12

2469

26

उत्तर प्रदेश

4

3

1056

27

उत्तराखंड

4

4

1145

28

पश्चिम बंगाल

9

8

3110

 

महायोग

722

499

153363

 

अनुलग्नक-II

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान पीवीटीजी छात्रों सहित छात्रों के नामांकन और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर का राज्य-वार/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

क्रम संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

नामांकन 2024-2025

पीवीटीजी नामांकन 2024-25

कुल मिलाकर पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर

(%)

पीवीटीजी पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर (%)

1

आंध्र प्रदेश

9891

1283

0.67%

0.09%

2

अरुणाचल प्रदेश

734

-

-

-

3

छत्तीसगढ़

24767

633

0.36%

0.04%

4

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

346

-

1.45%

-

5

गुजरात

11525

21

0.06%

-

6

हिमाचल प्रदेश

902

-

0.22%

-

7

जम्मू और कश्मीर

900

-

0.33%

-

8

झारखंड

3257

198

0.18%

-

9

कर्नाटक

4523

51

0.20%

0.02%

10

केरल

969

56

-

-

11

मध्य प्रदेश

25056

929

0.28%

0.01%

12

महाराष्ट्र

10092

129

0.67%

0.05%

13

मणिपुर

1440

-

0.42%

-

14

मिजोरम

1892

-

0.69%

-

15

नागालैंड

744

1

0.13%

-

16

ओडिशा

11530

391

0.75%

-

17

राजस्थान

9603

116

0.47%

0.01%

18

सिक्किम

1248

-

0.16%

-

19

तमिलनाडु

2490

197

0.04%

0.04%

20

तेलंगाना

9282

61

0.40%

-

21

त्रिपुरा

2094

238

0.57%

-

22

उत्तर प्रदेश

890

1

2.02%

-

23

उत्तराखंड

1105

160

-

-

24

पश्चिम बंगाल

3056

87

0.16%

-

महायोग

138336

4552

0.40%

0.02%

***

पीके/ केसी/ एसके


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