विधि एवं न्‍याय मंत्रालय
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विधिक सेवा प्राधिकरणों का प्रदर्शन

प्रविष्टि तिथि: 18 DEC 2025 1:44PM by PIB Delhi

पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (अक्टूबर 2025 तक) के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की गई निशुल्क कानूनी सेवाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार जानकारी अनुलग्नक-ए में दी गई है।

विधायी सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए, एनएएलएसए सभी एसएलएसए से मासिक गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है, जिसमें किसी विशेष माह में की गई सभी गतिविधियों की जानकारी होती है। इसके बाद, एनएएलएसए द्वारा सरकार को मासिक आधार पर एक अंतिम गतिविधि रिपोर्ट भेजी जाती है, जिसकी समीक्षा और संकलन किया जाता है। मासिक गतिविधि रिपोर्टों के अलावा, एनएएलएसए को सभी एसएलएसए से वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त होती हैं और इसके आधार पर एनएएलएसए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है।

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत दी जाने वाली कानूनी सहायता के आकलन हेतु विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विधि सेवा प्राधिकरणों के कार्य-प्रणाली की निगरानी के लिए एनएएलएसए द्वारा अखिल भारतीय और क्षेत्रीय बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। साथ ही, विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में एनएएलएसए और न्याय विभाग के प्रतिनिधियों के बीच नियमित बैठकें भी होती हैं।

लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, विधि सेवा प्राधिकरणों द्वारा देश भर में बच्चों, श्रमिकों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिवंयांगजनों आदि से संबंधित विभिन्न कानूनों और योजनाओं पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, विधि सेवा प्राधिकरणों ने विभिन्न कानूनों पर सरल भाषा में पुस्तिकाएं और पर्चे भी तैयार किए हैं, जिन्हें लोगों तक पहुंचाया जाता है। साथ ही, एनएएलएसए ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करके ग्रामीण भारत में कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एनएएलएसए (जागृति - जमीनी स्तर पर सूचना और पारदर्शिता के लिए न्याय जागरूकता पहल) योजना, 2025 भी शुरू की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विधि सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों और उनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष

आयोजित शिविरों/कार्यक्रमों की संख्या

उपस्थित व्यक्तियों की संख्या

2023-24

4,30,306

4,49,22,092

2024-25

4,62,988

3,72,32,850

2025-26

(अक्टूबर 2025 तक)

3,00,112

2,16,13,002

 

अनुलग्नक-ए

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान (अक्टूबर 2025 तक) प्रदान की गई कानूनी सेवाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या की जानकारी,

क्रम संख्या

विधिक सेवा प्राधिकरण (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश)

 

2023-24

2024-25

2025-26 (अक्टूबर 2025 तक)

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

220

341

174

2

आँध्र प्रदेश

8,265

11,266

7,934

3

अरुणाचल प्रदेश

5,696

9,236

5,866

4

असम

63,749

82,694

57,350

5

बिहार

1,51,413

84,505

45,156

6

चंडीगढ़

2,822

2,951

1,875

7

छत्तीसगढ़

62,164

80,874

46,968

8

दादरा और नगर हवेली

55

45

57

दमन और दीयु

34

119

74

9

दिल्ली

1,21,882

76,526

42,756

10

गोवा

1,558

1,889

2,135

11

गुजरात

40,569

50,467

49,470

12

हरियाणा

76,863

82,194

75,191

13

हिमाचल प्रदेश

7,346

6,222

3,896

14

जम्मू और कश्मीर

11,396

18,602

14,484

15

झारखंड

2,69,303

3,28,365

2,52,931

16

कर्नाटक

53,406

51,245

34,854

17

केरल

36,498

26,571

20,182

18

लद्दाख

505

324

152

19

लक्षद्वीप

0

1

14

20

मध्य प्रदेश

2,25,510

2,33,009

1,44,783

21

महाराष्ट्र

53,756

59,454

35,181

22

मणिपुर

62,635

99,062

50,281

23

मेघालय

2,371

2,754

3,083

24

मिज़ोरम

4,801

3,713

2,160

25

नागालैंड

4,603

5,012

6,429

26

ओडिशा

19,289

22,134

10,634

27

पुडुचेरी

621

616

309

28

पंजाब

60,361

65,513

47,995

29

राजस्थान

20,290

22,216

16,584

30

सिक्किम

1,074

901

716

31

तमिलनाडु

45,180

52,528

33,194

32

तेलंगाना

13,193

16,021

12,018

33

त्रिपुरा

9,964

10,303

5,259

34

उत्तर प्रदेश

29,079

22,732

19,097

35

उत्तराखंड

21,339

34,208

31,284

36

पश्चिम बंगाल

62,354

92,914

64,671

 

कुल

15,50,164

16,57,527

11,45,197

 

यह जानकारी विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में दी।

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पीके/केसी/एनएस


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