सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अनुसूचित जाति/जनजाति के बीच उद्यमिता बढ़ाने और उनके द्वारा संचालित उद्यमों से अनिवार्य 4 प्रतिशत खरीद के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब योजना कार्यान्वित कर रहा है;
एकल स्थल पंजीकरण योजना से एमएसई को वित्तीय सहायता मिल रही है
विपणन सहायक योजना अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को घरेलू और
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहायता प्रदान करती है; इस योजना से 3,929 अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी लाभान्वित हुए हैं
प्रविष्टि तिथि:
19 DEC 2025 2:53PM by PIB Delhi
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय-एमएसएमई अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों में उद्यमिता बढ़ाने और अनुसूचित जाति/जनजाति संचालित सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 4 प्रतिशत सार्वजनिक खरीद के अनिवार्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब योजना-एनएसएसएच कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने की कई पहल की गई हैं, जिनमें क्षमतावर्धन कार्यक्रम; बाजार से संबद्ध करने, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम, कार्यशाला/जागरूकता अभियान, संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों की खरीद पर सहायता, एकल स्थल पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता तथा सरकार द्वारा संचालित ई-कॉमर्स पोर्टल पर नामांकन आदि शामिल हैं।
एनएसएसएच योजना के विशेष विपणन सहायक घटक-एसएमएएस के तहत, अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद में भाग लेने की क्षमता सुदृढ़ करने और बढ़ाने के लिए उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुगमता प्रदान की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए 3,929 अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यिमयों को 36.41 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
एनएसएसएच योजना के तहत विभिन्न लाभों की जानकारी देने के लिए; देश में विभिन्न स्थानों पर सम्मेलन, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम और जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। व्यापक प्रचार-प्रसार और विशेष रूप से लक्षित दर्शकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस योजना में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी सक्रियता से इस्तेमाल किया जाता है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एकेवी/जीआरएस
(रिलीज़ आईडी: 2206568)
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