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I. गैर-सरकारी क्षेत्र (सर्व नागरिक मॉडल और कॉर्पोरेट क्षेत्र)
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परिवर्तन सामान्य योजनाओं (सीएस) और बहु-योजना ढाँचों (एमएसएफ) पर समान रूप से लागू होंगे
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परिबंधन अवधि या लॉक-इन पीरियड
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1
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सर्व नागरिक मॉडल:
समय पूर्व निकास का पात्र होने की न्यूनतम परिबंधन अवधि → 5 वर्ष
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सर्व नागरिक मॉडल (सीएस और एमएसएफ):
न्यूनतम परिबंधन या लॉक-इन अवधि हटा दी गई
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सामान्य निकास
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2
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सर्व नागरिक मॉडल:
वेस्टिंग पीरियड → सामान्य निकास के लिए पात्र होने तक की आयु 60 वर्ष तक
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सर्व नागरिक मॉडल (सीएस और एमएसएफ):
वेस्टिंग पीरियड → 15 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)
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3
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कॉर्पोरेट क्षेत्र:
वेस्टिंग पीरियड → सेवानिवृत्ति/ सुपरएन्यूएशन की आयु तक
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कॉर्पोरेट क्षेत्र (सीएस और एमएसएफ):
वेस्टिंग पीरियड → सेवानिवृत्ति/ सुपरएन्यूएशन की आयु तक
(कोई बदलाव नहीं)
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4
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सर्व नागरिक मॉडल एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र:
60% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 40% वार्षिकी
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सर्व नागरिक मॉडल एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र (सीएस और एमएसएफ):
80% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 20% वार्षिकी
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5
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सर्व नागरिक मॉडल एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र:
कुल निधि 5 लाख रुपये या उससे कम है → 100% एकमुश्त भुगतान
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सर्व नागरिक मॉडल एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र (सीएस और एमएसएफ):
क) कुल निधि 8 लाख रुपये या उससे कम है :
100% एकमुश्त भुगतान या एसएलडब्ल्यू या एसयूआर
(या)
80% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 20% वार्षिकी
ख ) कुल निधि 8 लाख रुपये से अधिक और 12 लाख रुपये तक है :
6 लाख रुपये तक का एकमुश्त भुगतान और बकाया राशि कम से कम 6 वर्षों तक एसयूआर के रूप में या वार्षिकी
(या)
80% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 20% वार्षिकी
ग) कुल निधि 12 लाख रुपये से अधिक है :
80% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 20% वार्षिकी
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समय पूर्व निकास
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6
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सर्व नागरिक मॉडल एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र:
20% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 80% वार्षिकी
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सर्व नागरिक मॉडल एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र (सीएस और एमएसएफ):
20% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 80% वार्षिकी
(कोई बदलाव नहीं)
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7
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सर्व नागरिक मॉडल एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र:
कुल निधि 2.5 लाख रुपये या उससे कम है → 100% एकमुश्त भुगतान
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सर्व नागरिक मॉडल एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र (सीएस और एमएसएफ):
क) कुल निधि 5 लाख रुपये या उससे कम है :
100% एकमुश्त भुगतान या एसएलडब्ल्यू या एसयूआर
(या)
20% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 80% वार्षिकी
ख) कुल निधि 5 लाख रुपये से अधिक है
20% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 80% वार्षिकी
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मृत्यु के कारण निकास
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8
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सर्व नागरिक मॉडल एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र:
100% एकमुश्त भुगतान; अगर चाहें तो वार्षिकी का विकल्प भी है
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सर्व नागरिक मॉडल एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र (सीएस और एमएसएफ):
100% एकमुश्त भुगतान; अगर चाहें तो वार्षिकी का विकल्प भी है
(कोई बदलाव नहीं)
इसके अलावा, एसएलडब्ल्यू या एसयूआर लेने का विकल्प भी है
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II. 60 वर्ष की आयु के बाद एनपीएस में शामिल होने वाले व्यक्ति (सर्व नागरिक मॉडल)
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सामान्य निकास
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9
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वेस्टिंग पीरियड → सामान्य निकास के पात्र होने के लिए 3 वर्ष
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वेस्टिंग पीरियड हटा दिया गया
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10
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60% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 40% वार्षिकी
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80% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 20% वार्षिकी
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11
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कुल निधि 5 लाख रुपये या उससे कम है → 100% एकमुश्त भुगतान
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क) कुल निधि 12 लाख रुपये या उससे कम है
100% एकमुश्त भुगतान या एसएलडब्ल्यू या एसयूआर.
(या)
80% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 20% वार्षिकी
ख) कुल निधि 12 लाख से अधिक है:
80% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 20% वार्षिकी
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समय से पूर्व निकास
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12
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20% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 80% वार्षिकी
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वेस्टिंग पीरियड हटा लिए जाने के कारण लागू नहीं
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मृत्यु के कारण निकास
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13
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100% एकमुश्त भुगतान की इजाज़त है; यदि चाहें तो वार्षिकी का विकल्प भी है
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100% एकमुश्त भुगतान की इजाज़त है; यदि चाहें तो वार्षिकी का विकल्प भी है (कोई बदलाव नहीं)
इसके अलावा एसएलडब्ल्यू या एसयूआर लेने का विकल्प भी है
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III. सरकारी क्षेत्र
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सामान्य निकास
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60% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 40% वार्षिकी
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60% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 40% वार्षिकी;
(कोई बदलाव नहीं)
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15
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कुल निधि 5 लाख रुपये या उससे कम है → 100% एकमुश्त भुगतान
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क) कुल निधि 8 लाख रुपये या उससे कम है :
100% एकमुश्त भुगतान या एसएलडब्ल्यू या एसयूआर
(या)
60% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 40% वार्षिकी
ख) कुल निधि 8 लाख रुपये से अधिक और 12 लाख रुपये तक है :
6 लाख रुपये तक एकमुश्त भुगतान और शेष राशि कम से कम 6 वर्षों तक एसयूआर के रूप में
(या)
60% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 40% वार्षिकी
ग) कुल निधि 12 लाख रूपये से अधिक है :
60% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 40% वार्षिकी
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समय से पूर्व निकास
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20% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 80% वार्षिकी
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20% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 80% वार्षिकी; (कोई बदलाव नहीं)
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17
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कुल निधि 2.5 लाख रुपये या उससे कम है → 100% एकमुश्त भुगतान
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क) कुल निधि 5 लाख रुपये या उससे कम है :
100% एकमुश्त भुगतान या एसएलडब्ल्यू या एसयूआर
(या)
20% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 80% वार्षिकी
ख) कुल निधि 5 लाख रुपये से अधिक:
20% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 80% वार्षिकी
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मृत्यु के कारण निकास
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18
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20% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 80% वार्षिकी
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20% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 80% वार्षिकी (कोई बदलाव नहीं)
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19
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कुल निधि 5 लाख रुपये या उससे कम है → 100% एकमुश्त भुगतान
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क) कुल निधि 8 लाख रुपये या उससे कम:
100% एकमुश्त भुगतान या एसएलडब्ल्यू या एसयूआर
(या)
20% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 80% वार्षिकी
ख) कुल निधि 8 लाख रुपये से अधिक और 12 लाख रुपये तक है:
6 लाख रुपये तक एकमुश्त भुगतान और शेष राशि कम से कम 6 वर्षों तक एसयूआर के रूप में या वार्षिकी
(या)
20% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 80% वार्षिकी
ग) कुल निधि 12 लाख रुपये से अधिक है :
20% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 80% वार्षिकी
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IV. अन्य बदलाव
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प्रवेश और निकास की आयु
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अधिकतम प्रवेश आयु 70 वर्ष तक; निकास 75 वर्ष की आयु तक
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प्रवेश और निकास की आयु 85 वर्ष तक बढ़ा दी गई है
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स्वचालित निरंतरता
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अभिदाता निरंतरता के लिए 60 वर्ष / या सुपरएन्यूएशन से 15 दिन पहले (सरकारी) या वार्षिकी को स्थगित करने और/या एकमुश्त भुगतान (सरकारी और गैर सरकारी )के लिए सूचित करेगा
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सभी क्षेत्रों में 15 दिन पहले जानकारी देने की ज़रूरत हटा दी गई है, इसलिए अभिदाता स्वत: रूप से एनपीएस जारी रख सकते हैं।
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विशिष्ट प्रयोजन योजना
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क. एनपीएस के तहत ‘विशिष्ट प्रयोजन योजनाओं’ के लिए निकास/प्रत्याहरण प्रावधानों को सक्षम करने वाला नया विनियमन।
ख.ऐसी प्रत्येक योजना को प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक नियंत्रित किया जाएगा।
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पेंशन निधि की एवज में वित्तीय सहायता
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एनपीएस लाभों का समर्पण या गिरवी रखा जाना अमान्य होगा, सिवाय उन मामलों के जहां एनपीएस ट्रस्ट द्वारा अनुमति दी गई हो।
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क. अभिदाता नियंत्रित वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता मांग सकता है और ऋणदाता अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते पर उसके स्वयं के योगदान के 25% तक का लीएन या चार्ज लगा सकता है (यानी आंशिक प्रत्याहरण सीमा के भीतर)।
a. ख.प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक नियंत्रित किया जाएगा।
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आंशिक प्रत्याहरण की आवृत्ति
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अभिदान की अवधि के दौरान (यानी निकास से पहले) →
क. आवृत्ति : 3 बार
ख. दो प्रत्याहरणों के बीच अंतराल निर्धारित नहीं है
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i) 60 वर्ष की आयु / सुपरएन्यूएशन से पहले
(जो भी बाद में हो):
क.आवृत्ति : 4 बार
ख.अंतराल: दो प्रत्याहरणों के बीच 4 साल
ii) 60 वर्ष की आयु / सुपरएन्यूएशन के बाद
(जो भी बाद में हो):
क.आवृत्ति : लागू नहीं
ख.अंतराल: दो प्रत्याहरणों के बीच 3 साल
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आंशिक प्रत्याहरण का प्रयोजन
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अगर अभिदाता के पास पहले से कोई घर नहीं है (पैतृक संपत्ति के अलावा) तो रहने की जगह खरीदने या बनाने की इजाज़त है।
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कोई बदलाव नहीं, लेकिन साथ ही यह भी साफ़ किया कि यह प्रत्याहरण सिर्फ एक बार हो
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विनिर्दिष्ट बीमारी का इलाज विनिर्दिष्ट गंभीर बीमारियों की पूरी सूची तक सीमित है (अभिदाता/ पति/पत्नी/बच्चे/ माता-पिता के लिए)
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बिना किसी विनिर्दिष्ट सूची के मेडिकल इलाज/हॉस्पिटल में भर्ती होने को भी शामिल किया गया (अभिदाता/ पति/पत्नी/बच्चे/ माता-पिता के लिए)
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कौशल विकास, पुनःकौशल विकास और आत्म-विकास संबंधी गतिविधियाँ (अभिदाता के लिए)
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हटा दिया गया है
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स्टार्टअप या अपना उद्यम लगाने के लिए (अभिदाता के लिए)
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हटा दिया गया है
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नया प्रयोजन
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नया प्रयोजन जोड़ा गया: एनपीएस खाते पर नियंत्रित वित्तीय संस्था से लिए गए लियन/चार्ज के बदले अभिदाता के वित्तीय दायित्व का निपटान
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V. एनपीएस-लाइट
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सामान्य निकास
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60% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 40% वार्षिकी
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60% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 40% वार्षिकी; (कोई बदलाव नहीं)
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कुल निधि 1 लाख रुपये या उससे कम है → 100% एकमुश्त भुगतान
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क) कुल निधि 2 लाख रुपये या उससे कम है :
100% एकमुश्त भुगतान (या)
60% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 40% वार्षिकी
ख) कुल निधि 2 लाख रुपये से अधिक है:
60% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 40% वार्षिकी
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समय से पूर्व निकास
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20% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 80% वार्षिकी
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20% तक एकमुश्त भुगतान;
कम से कम 80% वार्षिकी; (कोई बदलाव नहीं)
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29
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कुल निधि 1 लाख रुपये या उससे कम है → 100% एकमुश्त भुगतान
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क) कुल निधि 2 लाख रुपये या उससे कम :
100% एकमुश्त भुगतान (या)
20% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 80% वार्षिकी
ख) कुल निधि 2 लाख रुपये से अधिक:
20% तक एकमुश्त भुगतान और कम से कम 80% वार्षिकी
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मृत्यु के कारण निकास
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30
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100% एकमुश्त भुगतान की इजाज़त है; अगर चाहें तो वार्षिकी का विकल्प भी है।
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100% एकमुश्त भुगतान की इजाज़त है; अगर चाहें तो वार्षिकी का विकल्प भी है। (कोई बदलाव नहीं)
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