कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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डॉ. जितेंद्र सिंह 24 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित टी.एन. चतुर्वेदी हॉल, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) में होने वाली 15वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे


लंबे समय से लंबित 1087 पेंशन संबंधी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा

पारिवारिक पेंशनधारकों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है

प्रविष्टि तिथि: 23 DEC 2025 6:57PM by PIB Delhi

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 24 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के टी.एन. चतुर्वेदी हॉल में माननीय राज्य मंत्री (पेंशन) डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 15वीं पेंशन अदालत का आयोजन करेगा।

इस पेंशन अदालत में 24 विभागों/मंत्रालयों से संबंधित 1,087 लंबित पेंशन शिकायतों को निवारण हेतु उठाया जाएगा। विभागवार शिकायतों की सूची नीचे दी गई है।

 

क्र.सं.

मंत्रालय/विभाग

मामलों की संख्या

  1.  

रक्षा मंत्रालय

716

  1.  

गृह मंत्रालय

242

3.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (मुख्यालय)

38

4.

वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग)

24

  1.  

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर)

20

  1.  

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

10

  1.  

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

07

  1.  

विदेश मंत्रालय

04

  1.  

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय

03

  1.  

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

03

  1.  

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

02

  1.  

वाणिज्य कर विभाग

02

  1.  

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

02

  1.  

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

02

  1.  

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

02

  1.  

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय

02

  1.  

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, नई दिल्ली

01

  1.  

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

01

  1.  

उच्च शिक्षा विभाग

01

  1.  

डाक विभाग

01

  1.  

ग्रामीण विकास विभाग

01

  1.  

अंतरिक्ष विभाग

01

  1.  

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

01

  1.  

पंचायती राज मंत्रालय

01

कुल

 

1087

 

इस पहल का उद्देश्य लंबे समय से लंबित शिकायतों का समाधान करना है, ताकि पेंशनभोगियों को उनके हक का बकाया समय पर मिल सके। इसमें वे मामले शामिल हैं, जहां परिवार पेंशन शुरू होने में देरी के कारण या प्रक्रियात्मक विलंब की वजह से पेंशन का प्रकरण सही ढंग से न तो निपटाया गया और न ही भुगतान किया गया।

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पीके/ केसी/ केजे/ डीए


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