कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सरकार ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 के मसौदे पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
यह नया विधेयक कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 को प्रतिस्थापित करेगा।
विधेयक का उद्देश्य किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है, जिससे जीवन सुगमता एवं व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिले।
हितधारक 4 फरवरी, 2026 तक अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रविष्टि तिथि:
07 JAN 2026 6:03PM by PIB Delhi
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 का नया मसौदा तैयार किया है। इसका उद्देश्य वर्तमान कीटनाशक अधिनियम, 1968 तथा उसके अंतर्गत निर्मित कीटनाशक नियम, 1971 को प्रतिस्थापित करना है।
कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 एक किसान-केंद्रित विधेयक है। इस संशोधित विधेयक में किसानों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने हेतु पारदर्शिता एवं अनुरेखण (ट्रेसबिलिटी) जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे किसानों के जीवन में सुगमता को बढ़ावा मिलता है। इसमें प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल माध्यमों के उपयोग सहित सुधार-उन्मुख प्रावधान किए गए हैं तथा नकली/अवामानक कीटनाशकों पर नियंत्रण के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।
अपराधों के निपटान हेतु कंपाउंडिंग के प्रावधान भी किए गए हैं, जिनमें निवारक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए उच्च दंड का निर्धारण राज्य-स्तरीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कीटनाशकों के बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए संशोधन किए गए हैं, जिससे जीवन की सुगमता और व्यवसाय करने की सुगमता के बीच संतुलन स्थापित होता है। इस विधेयक में परीक्षण प्रयोगशालाओं के अनिवार्य प्रत्यायन का भी प्रावधान है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को केवल गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक ही उपलब्ध हों।
पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 का मसौदा तथा निर्धारित प्रारूप मंत्रालय की वेबसाइट https://agriwelfare.gov.in पर उपलब्ध है।
मसौदा विधेयक और उसके प्रावधानों पर सभी हितधारकों तथा आम जनता से टिप्पणियाँ और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। टिप्पणियाँ/सुझाव ई-मेल द्वारा pp1.pesticides[at]gov[dot]in / rajbir.yadava[at]gov[dot]in / jyoti.uttam[at]gov[dot]in पर एमएस वर्ड या पीडीएफ प्रारूप में यथाशीघ्र, परंतु दिनांक 04.02.2026 तक निम्नलिखित प्रारूप में भेजे जा सकते हैं।
कीटनाशक प्रबंधन विधेयक का प्रारूप देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
भाग-क: टिप्पणी/सुझाव देने के लिए व्यक्ति या संगठन (जैसा भी मामला हो) का विवरण
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उक्त मसौदा विधेयक के संबंध में निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी व्यक्ति से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा मसौदा विधेयक को अंतिम रूप देते समय विचार किया जाएगा।
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आरसी/पीयू
(रिलीज़ आईडी: 2212146)
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