पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सीएक्यूएम ने गंभीर उल्लंघनों के कारण एनसीआर में 16 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के निर्देश जारी किए
प्रविष्टि तिथि:
09 JAN 2026 7:50PM by PIB Delhi
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत निरीक्षणों के बाद गंभीर और लगातार उल्लंघन पाए जाने पर एनसीआर में स्थित 16 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के निर्देश जारी किए।
ये निरीक्षण वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने और वैधानिक निर्देशों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा चलाए जा रहे निरंतर और गहन प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत किए गए थे। इन 16 औद्योगिक इकाइयों में से एक उत्तर प्रदेश (एनसीआर) में, एक राजस्थान (एनसीआर) में तथा शेष 14 इकाइयां हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित हैं।
निरीक्षणों में पर्यावरण संबंधी कई गंभीर उल्लंघनों का पता चला, जिनमें मौजूदा कानूनों के तहत अनिवार्य स्थापना सहमति (सीटीई) और संचालन सहमति (सीटीओ) प्राप्त किए बिना स्थापना और संचालन करना; वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (एपीसीडी) की स्थापना नहीं होना या उनका काम नहीं करना; अस्वीकृत ईंधनों का उपयोग; ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत प्रतिबंधित अवधियों के दौरान इकाइयों का संचालन; डीजल जनरेटर (डीजी) सेट का निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होना और औद्योगिक प्रक्रियाओं से स्पष्ट रूप से धुआं और उत्सर्जन होते दिखना शामिल हैं।
कई मामलों में यह पाया गया कि इकाइयां मौजूदा कानूनों, वैधानिक निर्देशों और पर्यावरणीय मानदंडों की गंभीर अवहेलना करते हुए काम कर रही थीं। सीएक्यूएम ने इन चूकों को गंभीरता से लिया है और दोषी इकाइयों को प्रचलित कानूनों तथा वैधानिक निर्देशों के अनुरूप आवश्यक अनुपालन पूरा होने तक तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग ने दोहराया है कि नियमों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कानून के अनुसार उन्हें बंद करने तथा अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों सहित सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। एनसीआर में संचालित सभी उद्योगों से एक बार फिर आग्रह किया गया है कि वे निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों का सख्ती से पालन करें, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (एपीसीडी) की उचित स्थापना और संचालन सुनिश्चित करें तथा हर समय अनुपालन बनाए रखें।
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पीके/केसी/एसएस/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2213088)
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