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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
प्रविष्टि तिथि:
03 FEB 2026 6:09PM by PIB Delhi
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय देश भर में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के बीच आर्थिक विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
दिनांक 31.03.2020 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एनएसएफडीसी को कुल 1,500 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी और वर्ष 2023-24 के दौरान इक्विटी के रूप में 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई थी।
एनएसएफडीसी द्वारा राज्य चैनलिंग एजेंसियों को वितरित किए गए फंड और उनके द्वारा उपयोग किए गए फंड का वर्ष-वार विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है।
पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएसएफडीसी की विभिन्न योजनाओं के तहत कवर किए गए अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या परिशिष्ट-II में दी गई है।
दिनांक 23.01.2026 तक, कुल जारी 7,856.65 करोड़ रुपये की राशि में से 7,673.59 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है और 183.06 करोड़ रुपये अप्रयुक्त रहे। कम उपयोग के कारणों में राज्य चैनलिंग एजेंसियों द्वारा लाभार्थी चयन में देरी, लाभार्थियों द्वारा ऋण संबंधी दस्तावेजीकरण पूरा करने में लगने वाला समय और जिला शाखाओं से उपयोग विवरण प्राप्त न होना शामिल है, जिससे उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं।
फंड के बेहतर उपयोग हेतु, एनएसएफडीसी ने कई कदम उठाए हैं। इनमें दिनांक 01.04.2025 से अपनी ऋण नीति में बदलाव करना, 90 दिनों के अंदर फंड का उपयोग अनिवार्य करना, स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें करना, अधिकारियों द्वारा दौरे, तीसरे-पक्ष द्वारा मूल्यांकन संबंधी अध्ययन और बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।
इसके अलावा, अनुसूचित जातियों तक अधिक पहुंच और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने हेतु, एनएसएफडीसी ऋण सहायता का लाभ उठाने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की पात्रता सीमा 07.01.2026 से 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
[यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रामदास अठावले ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।]
(करोड़ रुपये में)
|
वर्ष
(1)
|
एनएसएफडीसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए/सीए) को वितरित फंड
(2)
|
राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए/सीए) द्वारा
उपयोग किए गए फंड*
(3)
|
|
2020-21
|
548.23
|
383.87
|
|
2021-22
|
572.01
|
522.61
|
|
2022-23
|
635.94
|
482.75
|
|
2023-24
|
714.45
|
739.40
|
|
2024-25
|
611.78
|
1092.17
|
|
2025-26
(23.01.2026 तक)
|
382.35
|
423.39
|
|
कुल
|
3464.76
|
3644.19
|
परिशिष्ट-I.
* उपयोग किए गए फंड में पिछले वर्षों में मिले फंड शामिल हैं, लेकिन जिनका उपयोग बाद के वर्षों में किया गया।
परिशिष्ट-II
|
क्र. सं.
|
राज्य/ केन्द्र -शासित प्रदेश
|
2020-2021
|
2021-2022
|
2022-2023
|
2023-2024
|
2024-2025
|
2025-2026
(दिनांक 23.01.2026 तक)
|
|
|
|
लाभार्थियों की संख्या
|
लाभार्थियों की संख्या
|
लाभार्थियों की संख्या
|
लाभार्थियों की संख्या
|
लाभार्थियों की संख्या
|
लाभार्थियों की संख्या
|
|
|
1
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
0
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
102
|
4,007
|
2,997
|
11,571
|
8,229
|
9,357
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0
|
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
|
4
|
असम
|
28
|
4
|
20
|
952
|
164
|
2
|
|
5
|
बिहार
|
96
|
44
|
5,018
|
2,652
|
211
|
4,220
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
74
|
4
|
75
|
11
|
7
|
105
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
224
|
196
|
325
|
265
|
305
|
1,263
|
|
8
|
दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
दिल्ली
|
49
|
185
|
334
|
14
|
77
|
1
|
|
10
|
गोवा
|
3
|
2
|
2
|
1
|
3
|
1
|
|
11
|
गुजरात
|
728
|
202
|
347
|
81
|
394
|
92
|
|
12
|
हरियाणा
|
937
|
1,216
|
1,441
|
1,486
|
478
|
609
|
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
282
|
15
|
726
|
453
|
1136
|
430
|
|
14
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
100
|
794
|
11
|
321
|
42
|
0
|
|
15
|
झारखंड
|
45
|
1
|
1,945
|
111
|
88
|
298
|
|
16
|
कर्नाटक
|
5,540
|
4,353
|
2,932
|
2,280
|
2,828
|
49
|
|
17
|
केरल
|
3,166
|
3,079
|
6,119
|
5,486
|
7,632
|
4,653
|
|
18
|
लद्दाख
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
लक्षद्वीप
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
1,661
|
1,883
|
61
|
838
|
374
|
272
|
|
21
|
महाराष्ट्र
|
1,428
|
3,277
|
6,215
|
752
|
1,123
|
139
|
|
22
|
मणिपुर
|
9
|
1
|
42
|
2
|
37
|
0
|
|
23
|
मेघालय
|
0
|
0
|
1
|
1
|
3
|
0
|
|
24
|
मिजोरम
|
1
|
0
|
0
|
0
|
55
|
0
|
|
25
|
नागालैंड
|
2
|
1
|
4
|
0
|
69
|
0
|
|
26
|
ओडिशा
|
279
|
384
|
1,209
|
654
|
245
|
69
|
|
27
|
पुडुचेरी
|
434
|
80
|
2,397
|
2,993
|
1,877
|
893
|
|
28
|
पंजाब
|
1,488
|
2,907
|
3,972
|
5,741
|
6,095
|
1,553
|
|
29
|
राजस्थान
|
7,931
|
84
|
4,494
|
1,905
|
785
|
9
|
|
30
|
सिक्किम
|
40
|
43
|
5
|
4
|
24
|
0
|
|
31
|
तमिलनाडु
|
3,595
|
13,824
|
3,378
|
14,548
|
5,588
|
2,728
|
|
32
|
तेलंगाना
|
2,485
|
415
|
6,535
|
2,606
|
390
|
3,422
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
730
|
2798
|
676
|
1578
|
127
|
1
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
8,922
|
3,967
|
2,390
|
7,700
|
2,647
|
628
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
2
|
111
|
23
|
246
|
267
|
41
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
53,621
|
32,336
|
30,293
|
20,120
|
445
|
841
|
|
|
कुल :
|
94,002
|
76,219
|
83,988
|
85,372
|
41,750
|
31,676
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*****
पीके/केसी/आर
(रिलीज़ आईडी: 2222913)
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