सूचना और प्रसारण मंत्रालय
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फिल्मों के प्रमाणन का समय 48 दिनों के प्रावधान की तुलना में औसतन 18 दिन किया गया

प्रविष्टि तिथि: 04 FEB 2026 4:23PM by PIB Delhi

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियमावली, 2024 के अनुसार कार्य करता है। उक्त नियमावली के नियम 37 के अंतर्गत फिल्मों के प्रमाणन के लिए निर्धारित समय सीमा 48 कार्य दिवस है। ऑनलाइन प्रमाणन प्रणाली लागू होने के बाद, प्रमाणन में लगने वाला वर्तमान औसत समय फीचर फिल्मों के लिए 18 कार्य दिवस और शॉर्ट फिल्मों के लिए 3 कार्य दिवस है।

2021 में फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (एफसीएटी) के खत्म होने के बाद से सीबीएफसी द्वारा थिएटर रिलीज के लिए प्रमाणित फिल्मों, रिवाइजिंग कमेटियों (आरसी) और विभिन्न हाई कोर्ट (एचसी) के सामने चुनौती दिए गए फैसलों का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

आज तक

कुल प्रमाणित फिल्में

2031

2777

2837

2687

2248

आरसी के सामने चुनौती दी गई

25

46

49

38

55

हाई कोर्ट के सामने चुनौती दी गई

2

4

1

4

10

 

रिवाइजिंग कमेटी में फिल्मों के निपटारे में लगने वाला समय सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियमावली, 2024 के नियम 37(7) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर है।

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और सिनेमैटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) नियमावली, 2024 के तहत मौजूदा नियम बहु-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करते हैं। इससे आवेदकों को रिवाइजिंग कमेटी में अपील करने की अनुमति मिलती है।

लोकसभा में सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) ने श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। 

 

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पीके/केसी/पीके/डीए


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