संस्‍कृति मंत्रालय
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संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और संवर्धन

प्रविष्टि तिथि: 05 FEB 2026 3:18PM by PIB Delhi

पूरे देश में प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (एएमएएसआर अधिनियम, 1958) के प्रावधानों के अंतर्गत कुल 3686 संरक्षित स्मारक एवं संरक्षित क्षेत्र (स्थल) घोषित किए गए हैं। स्मारकवार अधिसूचनाएँ और तिथियाँ आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं, जैसे कि ई-राजपत्र ((https://egazette.gov.in), अभिलेख पटल (https://www.abhilekh-patal.in), केंद्र एवं राज्य अभिलेखागार आदि। इन स्मारकों के आसपास निषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर अनधिकृत निर्माण के मामले सामने आए हैं। इन मामलों में अधिनियम और संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है, जिसमें नोटिस जारी करना, निर्माण कार्य रोकना, अवैध ढाँचों को ध्वस्त करना और आगे के उल्लंघनों को रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना शामिल है।

वर्तमान में कोई भी संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र (स्थल) अनुपलब्ध नहीं है।

सांस्कृतिक सूचना बोर्ड (सीएनबी) उन चयनित स्मारकों पर लगाए गए हैं जहाँ पर्यटकों की आवाजाही अधिक होती है। स्थापित सीएनबी (सीएनबी) कभी-कभी विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या समय के साथ उनमें मौजूद जानकारी मिट जाती है। ये सीएनबी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराए जाते हैं, जो एक सतत प्रक्रिया है। 

3686 संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों (स्थलों) में से केवल 143 पर ही प्रवेश शुल्क लागू है। संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों (स्थलों) का संरक्षण और जीर्णोद्धार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा आवश्यकतानुसार, उपलब्ध धन और संसाधनों के अधीन तथा राष्ट्रीय संरक्षण नीति के अनुसार की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में टिकट वाले और बिना टिकट वाले दोनों प्रकार के स्मारक शामिल हैं। संरक्षण या जीर्णोद्धार की आवश्यकता के आधार पर स्मारकों का कोई अलग वर्गीकरण नहीं है।

सभी संरक्षित स्मारक और संरक्षित क्षेत्र 1958 के आम स्मारक संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समान रूप से शासित होते हैं।

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एमकेएस/डीए

 


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