वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्ययोजना को सुदृढ़ करने के लिए स्टार्टअप मान्यता रूपरेखा में संशोधन किया
नवाचार, उन्नत तकनीक और सहकारी नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए सहयोग देने पर जोर दिया गया है
संशोधित स्टार्टअप फ्रेमवर्क के तहत कारोबार की पात्रता सीमा बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दी गई है
डीप टेक (गहन तकनीकी) स्टार्टअप्स के लिए समय सीमा बढ़ाकर 20 वर्ष और कारोबार की सीमा बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दी गई है
प्रविष्टि तिथि:
05 FEB 2026 8:20PM by PIB Delhi
सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्ययोजना को और मजबूत करने और भारत को वैश्विक नवाचार पावरहाउस, विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था और उभरती तकनीक के केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप मान्यता रूपरेखा में संशोधन किया है। जैसे-जैसे स्टार्टअप इंडिया अपने दूसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, संशोधित ढांचा उच्च-प्रौद्योगिकी और अनुसंधान-गहन क्षेत्रों में दीर्घकालिक सीमित पूंजी के प्रवाह को सुविधाजनक बनाते हुए संस्थापकों के लिए अधिक अनुमानित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार नीतिगत वातावरण प्रदान करना चाहता है।
स्टार्टअप मान्यता मानदंडों में किए गए प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं:
स्टार्टअप मान्यता के लिए बढ़ी हुई टर्नओवर सीमा:
विकसित स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और उद्यमों को उनके व्यावसायिक जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में सहयोग देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए टर्नओवर की सीमा 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दी गई है।
डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए एक समर्पित श्रेणी की शुरुआत :
अत्याधुनिक और अभूतपूर्व तकनीक पर काम करने वाली संस्थाओं के लिए 'डीप टेक स्टार्टअप' नामक एक नई उप-श्रेणी शुरू की गई है। स्पष्टता, एकरूपता और उद्देश्य की पहचान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, विभागों और पारिस्थितिकी तंत्र के भागीदारों के साथ परामर्श के माध्यम से डीप टेक स्टार्टअप्स की मुख्य विशेषताओं को अंतिम रूप दिया गया है। गहन तकनीक उद्यमों की लंबी विकास अवधि, उच्च अनुसंधान एवं विकास तीव्रता और बड़ी मात्रा में धन के निवेश की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस श्रेणी के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार किया गया है, जिसमें निगमन या पंजीकरण की तिथि से समय सीमा 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है और कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
सहकारी समितियों को पात्र संस्थाओं के रूप में शामिल करना:
कृषि, संबद्ध क्षेत्रों, ग्रामीण उद्योगों और समुदाय-आधारित उद्यमों में जमीनी स्तर पर नवाचार-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप मान्यता पात्रता को सहकारी संस्थाओं तक बढ़ा दिया गया है। इसके अनुसार बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियों के साथ-साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सहकारी अधिनियमों के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां अब अन्य लागू मानदंडों की पूर्ति के अधीन स्टार्टअप मान्यता के लिए पात्र हैं।
स्टार्टअप इकोसिस्टम में हितधारकों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श के बाद संशोधित रूपरेखा तैयार की गई है। अद्यतन मानदंडों से अनुसंधान और नवाचार संचालित उद्यमों के लिए स्टार्टअप लाभों तक पहुंच का विस्तार होने, विस्तारित विकास समयसीमा की आवश्यकता वाले गहन प्रौद्योगिकी उद्यमों को लक्षित समर्थन प्रदान करने, सहकारी समितियों को कृषि और ग्रामीण विकास में नवाचार को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने और उच्च प्रौद्योगिकी और ज्ञान-प्रधान उद्यमिता के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करने की उम्मीद है।
****
पीके/केसी/आरकेजे
(रिलीज़ आईडी: 2224199)
आगंतुक पटल : 85