खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
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खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना


पीएलआईएसएफपीआई योजना: प्रोत्साहन वितरण, निवेश और रोजगार सृजन

पीएलआईएसएफपीआई पर प्रगति रिपोर्ट: अनुमोदन, निवेश, प्रोत्साहन और क्षमता निर्माण

प्रविष्टि तिथि: 06 FEB 2026 8:06PM by PIB Delhi

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा देशभर में कार्यान्वित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुल 169 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत आवेदकों द्वारा आज तक लगभग 9207 करोड़ रुपये का संचयी निवेश किया जा चुका है।

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अब तक कुल लगभग 2,162.55 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा, योजना के तहत प्रति वर्ष लगभग 35 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का सृजन किया गया है। इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सहित लगभग 3.39 लाख व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है।

पीएलआईएसएफपीआई के तहत, सरकार विदेशों में भारतीय खाद्य ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे वैश्विक बाजारों में भारतीय ब्रांडेड उपभोक्ता खाद्य उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों को समर्थन मिलता है। आवेदकों को विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन पर किए गए खर्च का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है, जो उनके वार्षिक खाद्य उत्पाद बिक्री के 3 प्रतिशत या 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, तक सीमित है। पीएलआईएसएफपीआई के तहत अनुमोदित कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के कुल निर्यात में 2019-20 के संदर्भ में 2024-25 तक 13.23 प्रतिशत की सीएजीआर वृद्धि हुई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को प्रस्तावों के मूल्यांकन/आकलन, स्वीकृत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रोत्साहन दावों की जांच, चालानों की जांच, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा बिक्री प्रमाणित प्रमाण पत्र, जीएसटी फाइलिंग के साथ मिलान, चार्टर्ड इंजीनियरों के प्रमाण पत्र और भौतिक निरीक्षण के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, पीएलआई प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बिक्री और निवेश सीमा के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) निर्धारित की गई हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एमके/एनके


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