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उच्च गुणवत्ता और उच्च मूल्य वाले पुराने चिकित्सा उपकरणों का आयात

प्रविष्टि तिथि: 03 FEB 2026 2:50PM by PIB Delhi

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चिकित्सा उपकरणों को औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के तहत विनियमित किया जाता है। पुनर्निर्मित चिकित्सा उपकरणों पर नियंत्रण रखने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'पुनर्निर्मित चिकित्सा उपकरणों के विनियमन पर नीति' नामक एक समिति का गठन किया है। इसका उद्देश्य पुनर्निर्मित चिकित्सा उपकरणों के दायरे की जांच करना, उनकी सुरक्षा, प्रदर्शन और शेष उपयोगी जीवन का मूल्यांकन करने की पद्धति का पता लगाना और ऐसे पुनर्निर्मित उपकरणों से निकलने वाले कचरे के निपटान के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करना है।

यह जानकारी केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज राज्यसभा में लिखित जवाब में दी।

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पीके/केसी/आरकेजे


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