सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्राइवेट टीवी चैनलों को केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम के तहत धर्मों, समुदायों और लोगों के खिलाफ कंटेंट पर रोक लगाने वाले कार्यक्रम संहिता का पालन करना ज़रूरी है
सरकार ने सलाह, चेतावनी, माफ़ी, स्क्रॉल और ऑफ-एयर ऑर्डर के ज़रिए कार्यक्रम संहिता लागू करने के बारे में संसद को जानकारी दी
प्रविष्टि तिथि:
13 FEB 2026 6:16PM by PIB Delhi
प्राइवेट सैटेलाइट केबल टेलीविज़न चैनलों को केबल टेलीविज़न नेटवर्क (नियमन ) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत बनाई गई विज्ञापन संहिता एवं कार्यक्रम संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करना ज़रूरी है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए जिसमें धर्मों या समुदायों पर हमला हो या धार्मिक समूहों के लिए अपमानजनक दृश्य या शब्द हों या जो सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा देते हों या जो किसी व्यक्ति या देश के कुछ समूहों, सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के हिस्सों की आलोचना, बदनामी या निंदा करते हों।
केंद्र सरकार ने 17.06.2021 की अधिसूचना संख्या G.S.R. 416(E) के ज़रिए केबल टेलीविज़न नेटवर्क (संशोधन) नियमावली, 2021 को भी अधिसूचित किया है। इससे कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की शिकायतों/परेशानियों के समाधान के लिए कानूनी प्रणाली बनाई गई है। इन नियमों में तीन लेवल की शिकायत समाधान व्यवस्था है, लेवल I प्रसारक द्वारा, लेवल II प्रसारक के स्व-नियामक निकाय द्वारा, और लेवल III केंद्र सरकार की निगरानी व्यवस्था द्वारा। सरकार प्राइवेट टीवी चैनलों के ख़िलाफ़ एडवाइज़री, चेतावनी, माफ़ी मांगने के आदेश और ऑफ़-एयर ऑर्डर इत्यादि जारी करके कार्रवाई करती है। मंत्रालय समय-समय पर प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को कार्यक्रम संहिता का पालन करने के लिए परामर्श भी जारी करता है।
तीन लेवल की शिकायत समाधान व्यवस्था के अनुसार, लेवल-I और लेवल-II पर किसी चैनल के कार्यक्रम के कंटेंट से जुड़ी कोई भी शिकायत सीधे प्रसारक और प्रसारक के स्व-नियामक निकाय द्वारा ली जाती है और उसका निपटारा किया जाता है। इसलिए यह मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लेवल-III निगरानी व्यवस्था पर सीधे अधिकार क्षेत्र या निगरानी नहीं करता है। पिछले 5 वर्ष में इस मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है:
2021-2025 तक प्रत्येक वर्ष की गई कार्रवाई का सारांश
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क्र.सं.
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विवरण
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2021
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2022
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2023
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2024
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2025
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कुल
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1
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विशेष चैनलों के लिए सलाह
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5
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7
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14
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3
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6
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35
|
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2
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चेतावनी
|
25
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6
|
17
|
1
|
1
|
50
|
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3
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माफ़ी के लिए ऑर्डर स्क्रॉल
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11
|
39
|
3
|
-
|
1
|
54
|
|
4
|
ऑफ-एयर ऑर्डर
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
3
|
|
5
|
अनुमति रद्द करना
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
6
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डिस्क्लेमर के लिए ऑर्डर
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
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कुल
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43
|
52
|
37
|
4
|
8
|
144
|
यह जानकारी आज राज्य सभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने श्री राघव चड्ढा के प्रश्नों के उत्तर में दी।
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पीके/केसी/पीके
(रिलीज़ आईडी: 2227916)
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