अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय
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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वक्फ संपत्ति अभिलेखीकरण की तथ्यात्मक स्थिति तथा यूएमईईडी  के अंतर्गत प्राप्त प्रगति को रेखांकित किया गया

प्रविष्टि तिथि: 02 MAR 2026 10:07PM by PIB Delhi

हाल की रिपोर्टों के संदर्भ में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वक्फ संपत्तियों के अभिलेखीकरण की तथ्यात्मक स्थिति तथा एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता एवं विकास (यूएमईईडी) ढाँचे के अंतर्गत प्राप्त प्रगति को रेखांकित करना चाहता है। मंत्रालय देशभर के राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा प्रदान किए गए सशक्त सहयोग की सराहना भी करता है, जिन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में अत्यंत उत्साह एवं प्रतिबद्धता के साथ सहयोग किया है।

यूएमईईडी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत, 06.06.2025 को यूएमईईडी केंद्रीय पोर्टल के शुभारंभ की तिथि से वक्फ संपत्तियों तथा वक्फ के लिए समर्पित संपत्तियों का विवरण अपलोड करने हेतु छह माह की अवधि प्रदान की गई थी। यह अवधि 06.12.2025 को समाप्त हो गई।

अधिनियम स्वयं एक उपाय का प्रावधान करता है — वक्फ अधिकरण, संतुष्ट होने पर, अधिकतम छह माह तक की अतिरिक्‍त अवधि प्रदान कर सकते हैं। तदनुसार, विधि के अनुरूप, 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को फरवरी 2026 से दो से छह माह तक की अतिरिक्‍त अवधि प्रदान की गई है।

02.03.2026  तक (यूएमईईडी पोर्टल के आँकड़ों के अनुसार), 6,29,527 संपत्तियों की प्रविष्टि प्रारंभ की जा चुकी है। इनमें से 2,87,695 संपत्तियाँ सत्यापन उपरांत मान्य एवं अनुमोदित की गई हैं, जबकि 38,083 संपत्तियाँ सत्यापन के पश्चात अस्वीकार की गई हैं।

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पीके/केसी/पीके


(रिलीज़ आईडी: 2234823) आगंतुक पटल : 83
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