स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
चिकित्सा शिक्षा पर नवीनतम जानकारी
वर्ष-2025-26 में 43 नए चिकित्सा महाविद्याल स्थापित किए गए; सरकार ने 11,682 एमबीबीएस और 8,967 स्नातकोत्तर सीटों को मंजूरी दी: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 41,332.41 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 157 चिकित्सा महाविद्याल को स्वीकृति दी गई
प्रविष्टि तिथि:
10 MAR 2026 1:21PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए देश भर में कुल 43 नए चिकित्सा महाविद्याल स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए देश भर में (एम्स और आईएनआई सहित) 11,682 एमबीबीएस सीटें और 8,967 स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों को मंजूरी दी है।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) हर वर्ष नए चिकित्सा महाविद्याल स्थापित करने और यूजी एवं पीजी सीटों में बढ़ोतरी के लिए देशभर के चिकित्सा महाविद्यों/संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। इसके अलावा, चिकित्सा संस्थान की स्थापना, मूल्यांकन एवं रेटिंग विनियम, 2023, स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता (यूजीएमएसआर), 2023, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता (पीजीएमएसआर), 2023 और समय-समय एनएमसी द्वारा जारी प्रासंगिक मानदंडों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, जांच और मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया का पालन के बाद ‘अनुमति पत्र’ (एलओपी) या ‘अस्वीकृति पत्र’ (एलओडी) जारी किया जाता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है। इस योजना के तहत उन क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है। पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण का अनुपात 90:10 है, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह अनुपात 60:40 है। इस योजना के अंतर्गत तीन चरणों में 157 चिकित्सा महाविद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल स्वीकृत लागत 41,332.41 करोड़ रुपये है। केंद्र सरकार के 26,715.84 करोड़ रुपये के हिस्से में से अब तक 23,246.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने यह जानकारी आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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पीके/केसी/आईएम/एम
(रिलीज़ आईडी: 2237463)
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