मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
कल्याण योजना के अंतर्गत पंजीकृत मछुआरे
प्रविष्टि तिथि:
10 MAR 2026 1:43PM by PIB Delhi
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) में उठाए गए कल्याणकारी कदमों सहित मत्स्य क्षेत्र के विकास प्रस्तावों के लिए 13,924.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 6,415.87 करोड़ रुपये है और इसमें से 3,535.03 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) देश भर में मछुआरों के कल्याण और उनकी आजीविका में सुधार पर विशेष बल देते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं और जारी की गई केंद्रीय निधियों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-1 में है, जबकि कल्याणकारी कदमों का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) के अंतर्गत पंजीकृत मछुआरों का विवरण अनुलग्नक-2 में है ।
(ग): भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार तटीय क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों के अनूठे पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के साथ-साथ तटीय क्षेत्रों में मछुआरा समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीआरजेड अधिसूचनाएं जारी की गई थीं। सीआरजेड अधिसूचना मछुआरा समुदाय की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करती है। निर्माण, औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और आवासीय भवनों के लिए कड़े नियम होने के बावजूद सीआरजेड अधिसूचना तटीय विनियमन क्षेत्रों के संरक्षित भागों नो डेवलपमेंट ज़ोन (एनडीजेड) में भी उपयुक्त सक्षम प्रावधानों के माध्यम से मछुआरा समुदायों के हितों की रक्षा करती है। एनडीजेड में मछली सुखाने के यार्ड, जाल मरम्मत यार्ड, पारंपरिक नावों के निर्माण के यार्ड, बर्फ संयंत्र, बर्फ क्रशिंग इकाइयां, आवश्यक अवसंरचना और मछलियों के संरक्षण के संबंधित सुविधाओं आदि जैसी मछुआरा समुदाय की आजीविका से जुड़ी सुविधाओं को अनुमति दी गई है। मछुआरा समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों को भी एनडीजेड में अपने पारंपरिक अधिकारों के अनुसार अपने आवास इकाइयों की मरम्मत या पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी गई है।
अनुलग्नक-1
पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत और जारी की गई केंद्रीय निधि का राज्यवार विवरण।
(लाख रुपये में)
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
कुल परियोजना लागत
|
केंद्रीय हिस्सा
|
राज्य का हिस्सा
|
लाभार्थी हिस्सा
|
जारी की गई धनराशि
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
2886.75
|
1684.25
|
0.00
|
1202.50
|
500.00
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
162788.20
|
31720.00
|
110588.40
|
20480.40
|
20604.68
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
15411.39
|
10739.09
|
1192.96
|
3479.34
|
10069.97
|
|
4
|
असम
|
33948.88
|
20184.79
|
2820.86
|
10905.21
|
11043.02
|
|
5
|
बिहार
|
27501.48
|
8817.39
|
5828.27
|
12792.82
|
2641.74
|
|
6
|
छत्तीसगढ़
|
71304.45
|
24333.23
|
16057.49
|
30512.73
|
17123.00
|
|
7
|
दमन और दीव और दादरा नगर हवेली
|
12885.69
|
12885.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
दिल्ली
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
9
|
गोवा
|
3127.00
|
1187.49
|
786.33
|
1146.18
|
2527.15
|
|
10
|
गुजरात
|
47334.50
|
19133.76
|
12755.84
|
15444.90
|
3742.14
|
|
11
|
हरयाणा
|
60087.75
|
21342.86
|
16005.24
|
22739.65
|
9562.64
|
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
8499.98
|
4616.16
|
545.76
|
3335.98
|
3232.64
|
|
13
|
जम्मू और कश्मीर
|
9621.87
|
5043.28
|
0.00
|
4578.59
|
5479.56
|
|
14
|
झारखंड
|
22065.66
|
7916.91
|
5028.59
|
8802.16
|
3341.44
|
|
15
|
कर्नाटक
|
66378.62
|
24444.39
|
16599.28
|
25334.96
|
13382.42
|
|
16
|
केरल
|
99446.51
|
44925.47
|
34947.29
|
19573.77
|
25804.29
|
|
17
|
लद्दाख
|
2654.60
|
1604.76
|
0.00
|
1049.84
|
1014.02
|
|
18
|
लक्षद्वीप
|
2239.00
|
1343.40
|
99.20
|
796.40
|
0.00
|
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
59588.06
|
20579.82
|
13175.98
|
24897.27
|
14316.19
|
|
20
|
महाराष्ट्र
|
98160.96
|
37488.28
|
27547.59
|
32678.09
|
22751.66
|
|
21
|
मणिपुर
|
16352.20
|
7605.42
|
845.05
|
7901.75
|
1000.00
|
|
22
|
मेघालय
|
9826.40
|
5570.31
|
618.93
|
3637.17
|
3039.84
|
|
23
|
मिजोरम
|
8380.80
|
4523.74
|
523.65
|
3333.41
|
4393.58
|
|
24
|
नगालैंड
|
11718.58
|
7913.83
|
862.31
|
2925.44
|
5185.25
|
|
25
|
ओडिशा
|
67796.00
|
29341.10
|
23020.24
|
15434.70
|
18381.21
|
|
26
|
पुदुचेरी
|
30367.18
|
26290.88
|
0.00
|
4074.30
|
4231.00
|
|
27
|
पंजाब
|
7877.25
|
2475.70
|
1650.46
|
3751.09
|
2128.08
|
|
28
|
राजस्थान
|
4175.00
|
1447.52
|
964.90
|
1762.50
|
148.81
|
|
29
|
सिक्किम
|
5039.28
|
3176.10
|
354.55
|
1508.63
|
2763.42
|
|
30
|
तमिलनाडु
|
79530.25
|
32292.84
|
34592.83
|
12644.58
|
10419.87
|
|
31
|
तेलंगाना
|
19451.49
|
6836.46
|
4394.92
|
8220.12
|
1336.47
|
|
32
|
त्रिपुरा
|
18798.51
|
11345.22
|
1291.25
|
6141.05
|
4137.43
|
|
33
|
उत्तर प्रदेश
|
70165.40
|
22325.57
|
14888.71
|
32951.11
|
14232.77
|
|
34
|
उत्तराखंड
|
20874.47
|
10756.35
|
1195.15
|
8922.97
|
12444.50
|
|
35
|
पश्चिम बंगाल
|
54439.44
|
22554.68
|
12848.30
|
19036.45
|
5507.70
|
|
36
|
अन्य संस्थान
|
36400.00
|
21840.00
|
0.00
|
0.00
|
49780.40
|
|
37
|
बीमा संबंधी कार्य
|
6410.00
|
6410.00
|
0.00
|
3960.00
|
6410.00
|
|
38
|
पीएमएमकेएसएसवाई
|
1193.07
|
1193.07
|
0.00
|
0.00
|
1193.07
|
|
|
कुल (ए)
|
1274726.67
|
523889.81
|
362030.31
|
371996.05
|
313869.96
|
|
|
केंद्रीय क्षेत्र के प्रस्ताव (बी)
|
117697.33
|
117697.33
|
0.00
|
115.55
|
39632.60
|
|
|
कुल योग (ए+बी)
|
1392424.00
|
641587.14
|
362030.31
|
331693.14
|
353502.56
|
****
अनुलग्नक-2
राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) के अंतर्गत पंजीकृत मछुआरों का राज्यवार विवरण
|
क्रम संख्या
|
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम
|
कुल पंजीकरण
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
4,535
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
2,79,578
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
4,227
|
|
4
|
असम
|
2,44,469
|
|
5
|
बिहार
|
1,72,724
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
219
|
|
7
|
छत्तीसगढ
|
58,951
|
|
8
|
दादरा नगर हवेली और दमन और दीव
|
4,789
|
|
9
|
दिल्ली
|
940
|
|
10
|
गोवा
|
2,834
|
|
11
|
गुजरात
|
1,15,682
|
|
12
|
हरयाणा
|
8,291
|
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
12,040
|
|
14
|
जम्मू और कश्मीर
|
30,853
|
|
15
|
झारखंड
|
41,591
|
|
16
|
कर्नाटक
|
2,00,203
|
|
17
|
केरल
|
2,51,378
|
|
18
|
लद्दाख
|
101
|
|
19
|
लक्षद्वीप
|
3,292
|
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
89,445
|
|
21
|
महाराष्ट्र
|
2,76,431
|
|
22
|
मणिपुर
|
25,412
|
|
23
|
मेघालय
|
23,951
|
|
24
|
मिजोरम
|
4,601
|
|
25
|
नगालैंड
|
9,436
|
|
26
|
ओडिशा
|
2,39,363
|
|
27
|
पुदुचेरी
|
14,544
|
|
28
|
पंजाब
|
4,704
|
|
29
|
राजस्थान
|
6,032
|
|
30
|
सिक्किम
|
2,031
|
|
31
|
तमिलनाडु
|
3,56,673
|
|
32
|
तेलंगाना
|
2,63,054
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
1,01,424
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
1,22,312
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
10,730
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
74,005
|
|
|
कुल योग
|
30,60,845
|
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
***
पीके/केसी/केके/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2237492)
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