गृह मंत्रालय
नए आपराधिक कानून
प्रविष्टि तिथि:
10 MAR 2026 3:29PM by PIB Delhi
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धाराओं 254, 265 और 266 में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और गवाहों से पूछताछ के लिए ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के इस्तेमाल का प्रावधान है। धारा 254 और 265 अभियोजन तथा धारा 266 बचाव के लिए साक्ष्य से संबंधित है। इसके अलावा, बीएनएसएस की धारा 530 में व्यवस्था है कि इस संहिता के अंतर्गत सभी मुकदमे, तहकीकात और कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक संचार या ऑडियो-वीडियो माध्यमों के उपयोग से इलेक्ट्रॉनिक ढंग से की जा सकती हैं। सरकार ने आरोपितों, गवाहों, पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, कैदियों, इत्यादि की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आभासी उपस्थिति के लिए न्याय-श्रुति ऐप विकसित किया है।
यह जानकारी गृह राज्यमंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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पीके/केसी/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2237662)
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