ग्रामीण विकास मंत्रालय
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पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं

प्रविष्टि तिथि: 10 MAR 2026 5:20PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 11 सितंबर 2024 को कुल 70,125 करोड़ रुपये (केंद्र का हिस्सा: 49,087.50 रुपये करोड़; राज्य का हिस्सा: 21,037.50 करोड़ रुपये) के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया। इसका उद्देश्य आवश्यक क्रॉस ड्रेनेज और पुलिया निर्माण सहित 62,500 किमी लंबाई की बारहमासी सड़कों के निर्माण के माध्यम से पूर्व में कनेक्टिविटी रहित 25,000 बस्तियों को बारहमासी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना है। वस्तुनिष्ठ चयन सुनिश्चित करने के लिए, जनगणना 2011 को जनसंख्या डेटा के लिए मानक बेंचमार्क के रूप में निर्धारित किया गया है, हालांकि विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण छूट प्रदान की गई है:

(i) सामान्य क्षेत्र: 500 या अधिक जनसंख्या वाली बस्तियां।

(ii) विशेष श्रेणी के क्षेत्र: पर्वतीय राज्यों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, मरुस्थलीय क्षेत्रों और जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्रों के लिए 250 या अधिक जनसंख्या की न्यूनतम सीमा लागू होगी।

(iii) आकांक्षी जिले/ब्लॉक: इन क्षेत्रों को भी 250 या उससे अधिक जनसंख्या संबंधी मानदंडों में छूट का भी लाभ मिलेगा।

(iv) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले: गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित 100 या अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी।

यह योजना अनुसूचित जनजाति बहुल बस्तियों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) और अनुसूचित जाति- सघन क्षेत्रों के लिए पीएम-अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) के साथ समन्वय के माध्यम से सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता प्रदान करती है।

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एसके/एसएस


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