सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
अनुसूचित जाति समुदाय के लिए छात्रवृत्ति
प्रविष्टि तिथि:
10 MAR 2026 4:52PM by PIB Delhi
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्रमशः अनुसूचित जाति के शोधार्थियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना (एनएफएससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के शोधार्थियों के लिए ‘राष्ट्रीय फेलोशिप योजना’ (एनएफएसटी) कार्यान्वित की जा रही है।
इन योजनाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
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योजना
|
पात्रता मानदंड
|
|
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना (एनएफएससी)
|
(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करना और यूजीसी-नेट जेआरएफ या संयुक्त यूजीसी-सीएसआईआर नेट परीक्षा उत्तीर्ण करना।
|
|
(ii) कोई आयु सीमा नहीं।
|
|
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना (एनएफएसटी)
|
(i) स्नातकोत्तर में कम से कम 55% अंक प्राप्त करना और यूजीसी-नेट या संयुक्त यूजीसी-सीएसआईआर नेट परीक्षा उत्तीर्ण करना तथा योजना के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करना।
|
|
(ii) अधिकतम आयु 36 वर्ष।
|
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना (एनएफएससी) और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना (एनएफएसटी) के अंतर्गत छात्रवृत्ति/फेलोशिप की कोई अलग श्रेणियां नहीं हैं। हालांकि, एनएफएससी योजना के तहत वार्षिक 2000 स्लॉट में से, 1500 स्लॉट यूजीसी-नेट (ह्यूमैनिटीज के लिए) और 500 स्लॉट संयुक्त यूजीसी-सीएसआईआर नेट (विज्ञान संकाय के लिए) निर्धारित किए गए हैं।
पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पीएचडी शोधार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की पहुंच, जागरूकता और समय पर वितरण को बढ़ाने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए हैं। इनमें एक समर्पित ऑनलाइन छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्रबंधन पोर्टल (एसएफएमपी) के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन, पात्र आवेदकों के आधार-सीडेड खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से फेलोशिप का वितरण, सत्यापन प्रक्रियाओं का सरलीकरण और व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए विभाग, एनएसएफडीसी और यूजीसी की वेबसाइटों तथा आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से सूचना का प्रसार शामिल है।
अनुलग्नक-I
2022-23 से 2024-25 के दौरान एनएफएससी और एनएफएसटी स्कीम के तहत कवर किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्कॉलर्स की साल-वार और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार संख्या की जानकारी
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
शोधार्थियों की संख्या
|
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
|
एससी
|
एसटी
|
एससी
|
एसटी
|
एससी
|
एसटी
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
12
|
0
|
20
|
1
|
6
|
1
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
77
|
106
|
147
|
90
|
105
|
59
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1
|
129
|
0
|
133
|
0
|
142
|
|
4
|
असम
|
51
|
180
|
70
|
189
|
86
|
195
|
|
5
|
बिहार
|
49
|
15
|
93
|
13
|
85
|
10
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
12
|
0
|
16
|
0
|
19
|
0
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
31
|
101
|
43
|
109
|
54
|
113
|
|
8
|
दिल्ली
|
196
|
0
|
250
|
0
|
260
|
0
|
|
9
|
गोवा
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
|
10
|
गुजरात
|
37
|
145
|
53
|
146
|
47
|
113
|
|
11
|
हरियाणा
|
194
|
0
|
258
|
0
|
263
|
0
|
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
125
|
45
|
157
|
54
|
160
|
35
|
|
13
|
जम्मू और कश्मीर
|
57
|
119
|
73
|
119
|
69
|
103
|
|
14
|
झारखंड
|
24
|
74
|
31
|
73
|
34
|
67
|
|
15
|
कर्नाटक
|
150
|
296
|
213
|
289
|
200
|
203
|
|
16
|
केरल
|
90
|
14
|
125
|
12
|
140
|
11
|
|
17
|
लद्दाख
|
0
|
51
|
0
|
55
|
0
|
53
|
|
18
|
लक्षद्वीप
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
59
|
67
|
118
|
53
|
107
|
36
|
|
20
|
महाराष्ट्र
|
102
|
79
|
147
|
81
|
149
|
69
|
|
21
|
मणिपुर
|
18
|
138
|
32
|
147
|
43
|
139
|
|
22
|
मेघालय
|
1
|
122
|
1
|
142
|
1
|
138
|
|
23
|
मिजोरम
|
0
|
292
|
0
|
288
|
0
|
340
|
|
24
|
नागालैंड
|
0
|
186
|
0
|
216
|
0
|
222
|
|
25
|
ओडिशा
|
68
|
141
|
106
|
142
|
84
|
191
|
|
26
|
पुडुचेरी
|
3
|
0
|
4
|
2
|
5
|
1
|
|
27
|
पंजाब
|
212
|
0
|
243
|
0
|
221
|
0
|
|
28
|
राजस्थान
|
128
|
102
|
176
|
104
|
174
|
88
|
|
29
|
सिक्किम
|
3
|
20
|
4
|
21
|
4
|
20
|
|
30
|
तमिलनाडु
|
75
|
27
|
107
|
24
|
102
|
22
|
|
31
|
तेलंगाना
|
111
|
353
|
166
|
313
|
122
|
173
|
|
32
|
दादरा नगर हवेली और दमन और दीव
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
6
|
35
|
6
|
46
|
4
|
51
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
462
|
10
|
735
|
15
|
776
|
17
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
58
|
6
|
88
|
8
|
95
|
8
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
483
|
83
|
687
|
87
|
727
|
76
|
|
|
कुल
|
*2895
|
2938
|
*4169
|
2975
|
*4143
|
2698
|
*चूंकि एनएफएससी योजना के तहत फेलोशिप की अवधि 5 वर्ष तक है और एक शोधार्थी को कई वर्षों तक इसका लाभ मिलता है, इसलिए एक शोधार्थी को वर्ष के दौरान केवल एक बार गिना गया है, भले ही उसे कई बार भुगतान किया गया हो।
सोर्स: स्कॉलरशिप और फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल (SFMP)
यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री रामदास अठावले द्वारा आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।
*****************
पीके/केसी/डीवी
(रिलीज़ आईडी: 2237917)
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