महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रोत्साहन देने और प्रेरित करने के लिए पहलें
प्रविष्टि तिथि:
11 MAR 2026 4:33PM by PIB Delhi
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्लयूएच) स्थानीय समुदाय की मानदेय आधारित कार्यकर्ताएं हैं जो स्वेच्छा से बाल देखभाल और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करके स्थानीय समुदाय की सहायता करती हैं। उन्हें मासिक मानदेय दिया जाता है, जिसमें समय-समय पर वृद्धि की जाती है। सरकार ने पहली अक्टूबर, 2018 से आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकताओं का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह कर दिया है, जो केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार है। इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये और सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ ही, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने संसाधनों से इन स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन और टॉप-अप भी प्रदान करते हैं, जो राज्यवार भिन्न-भिन्न होते हैं।
महिला देखभाल कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं:
- अवकाश: 20 दिन का वार्षिक अवकाश और 180 दिन का सवैतनिक मातृत्व अवकाश, गर्भपात/गर्भस्राव की स्थिति में एक बार 45 दिन का सवैतनिक अवकाश।
- राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत अपना नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करें, यह देश में असंगठित क्षेत्र के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
- पदोन्नति : मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी महिला सहायिकाओं के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 50 प्रतिशत पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाएंगे और पर्यवेक्षकों के 50 प्रतिशत पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, बशर्ते अन्य मानदंड पूरे हों।
- सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये तक का जीवन बीमा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु सहित) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये (दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी पूर्ण दिव्यांगता) / 1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी दिव्यांगता) तक का दुर्घटना बीमा लाभ प्रदान किया गया है।
- सेवानिवृत्ति तिथि: उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि यानी प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान किया जाएगा।
मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। नीति निर्माण और योजना बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जबकि राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन योजना के कार्यान्वयन सहित दैनिक कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/जेके/वाईबी
(रिलीज़ आईडी: 2238409)
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