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सरकार ने दूरसंचार केबल बिछाने के दौरान भूमिगत सेवाओं को होने वाले नुकसान को रोकने हेतु उपाय किए हैं


केन्द्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल ऐप और मार्ग के अधिकार संबंधी नियमों सहित सुरक्षा के विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला

प्रविष्टि तिथि: 11 MAR 2026 4:17PM by PIB Delhi

केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सूचित किया कि सरकार ने दूरसंचार से जुड़ी अवसंरचना को बिछाने के दौरान पेयजल की पाइपलाइनों और अन्य भूमिगत सेवाओं को होने वाले नुकसान से बचाने हेतु कई उपाय किए हैं।

कॉल बिफोर यू डिग (सीबीयूडी) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा बिना सूचना दिए खुदाई के संबंध में कुछ शिकायतें दर्ज की गई हैं। हालांकि, (पंजाब के फिरोजपुर, गुरु हर सहाय, फाजिल्का, मलोट, अबोहर और श्री मुक्तसर साहिब क्षेत्रों में दूरसंचार केबल बिछाने के दौरान) पेयजल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार एजेंसी द्वारा पेयजल की पाइपलाइनों को हुए किसी भी नुकसान के संबंध में इस प्लेटफॉर्म पर कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

केन्द्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने पेयजल की पाइपलाइनों और अन्य भूमिगत सेवाओं को नुकसान से बचाने हेतु पहले ही कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम, 2024 (आरओडब्ल्यू नियम) बनाए गए हैं ताकि सार्वजनिक संस्थाएं मार्ग के अधिकार की अनुमति देते समय अपनी शर्तें एवं नियमों को निर्दिष्ट कर सकें और दूरसंचार अवसंरचना की तैनाती के कार्यों को करने के लिए सुरक्षा संबंधी उपाय कर सकें।
  1. खुदाई एजेंसियों और भूमिगत सेवाओं से जुड़ी परिसंपत्तियों के मालिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल, पेयजल की पाइपलाइन, बिजली के केबल एवं गैस की पाइपलाइन आदि जैसी भूमिगत सेवाओं से जुड़ी अवसंरचनाओं को आकस्मिक क्षति से बचाने हेतु कॉल बिफोर यू डिग (सीबीयूडी) मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया गया है। सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों से लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकायों और जल, गैस एवं बिजली की सेवा जैसे विभिन्न विभागों व एजेंसियों द्वारा सीबीयूडी मोबाइल ऐप के उपयोग को अनिवार्य करने का अनुरोध किया है, जिसके  फलस्वरूप पंजाब सरकार ने 7.2.2025 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य के सभी विभागों के लिए इसका उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने सभी राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश सरकारों और केंद्र सरकार के अवसंरचना संबंधी मंत्रालयों से सीबीयूडी मोबाइल ऐप की प्रभावशीलता और उपयोगिता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएम गतिशक्ति) प्लेटफॉर्म पर अपनी भूमिगत सेवाओं से जुड़ी परिसंपत्तियों का मानचित्रण करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया है।
  1. उपर्युक्त अधिनियम में अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित दूरसंचार नेटवर्क को क्षति होने की स्थिति में मुआवजे का प्रावधान भी है और आरओडब्ल्यू नियम मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया प्रदान करते हैं। दूरसंचार विभाग ने सभी राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों की सरकारों को सलाह दी है कि वे आरओडब्ल्यू नियमों के समान ही एक सरकारी आदेश जारी करें, जिसमें किसी एजेंसी या ठेकेदार द्वारा खुदाई के कारण राज्य के विभागों और एजेंसियों की भूमिगत सेवाओं से जुड़ी परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में उस नुकसान के लिए मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया का प्रावधान हो।

 (लोकसभा-तारांकित प्रश्न संख्या 263; 11-03-2026)

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पीके/केसी/आर / डीए


(रिलीज़ आईडी: 2238454) आगंतुक पटल : 55
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