सूचना और प्रसारण मंत्रालय
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प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से अब सभी प्रेस पंजीकरण सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं; 1.5 लाख से अधिक पत्रिकाओं के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया;


प्रेस सेवा पोर्टल में 780 जिले शामिल हुए; 5 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया और 88,315 प्रकाशन रद्द किए गए

प्रविष्टि तिथि: 11 MAR 2026 5:59PM by PIB Delhi

प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 के अनुसार, पत्रिकाओं के पंजीकरण के सभी आवेदन प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से संसाधित किए जाते हैं। इसके अनुसार, प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 (अब निरस्त) के अंतर्गत पंजीकृत समाचार पत्रों के सभी भौतिक अभिलेखों (1.5 लाख से अधिक) को डिजिटाइज़ करके प्रेस सेवा पोर्टल का हिस्सा बना दिया गया है। वर्तमान में, नई पत्रिकाओं का पंजीकरण, मौजूदा पत्रिकाओं के पंजीकरण का संशोधन, पत्रिकाओं का स्वामित्व हस्तांतरण, वार्षिक विवरण दाखिल करना, ऑनलाइन जुर्माना भुगतान, पत्रिकाओं का प्रसार सत्यापन आदि जैसी सेवाएं प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से संसाधित की जा रही हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन के अंतर्गत, 780 जिलों के निर्दिष्ट प्राधिकरणों को प्रेस सेवा पोर्टल से जोड़ा गया है। 1 मार्च 2024 से अब तक 11,081 आवेदनों पर कार्रवाई की जा चुकी है और संबंधित श्रेणियों के लिए प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से लगाए गए और भुगतान किए गए जुर्माने की विस्तृत सूची अनुलग्नक-I में संलग्न है और रद्द किए गए ऐसे समाचार पत्रों की राज्यवार विस्तृत सूची अनुलग्नक-II में संलग्न है। सरकार अपनी विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के प्रभाव का निरंतर मूल्यांकन करती है। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआई) पोर्टल के माध्यम से बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं।

पंजीकृत समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की सूची पीआरजीआई की वेबसाइट https://prgi.gov.in/ पर "हमारी सेवाएं" शीर्षक के अंतर्गत "पंजीकृत शीर्षक" टैब में उपलब्ध है।

सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने यह जानकारी आज लोकसभा में श्री दामोदर अग्रवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

अनुलग्नक-I जैसा कि लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 3028 के उत्तर में 'प्रेस सेवा पोर्टल' के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसका उत्तर दिनांक 11.03.2026 को दिया गया है।

दिनांक 27.02.2026 तक प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से लगाए गए और भुगतान किए गए जुर्माने का विवरण

क्र.सं.

प्रकाशन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

प्राप्त कुल जुर्माने की राशि (रुपये में)

1

कर्नाटक

52,74,000

  2

ओडिशा

9,20,000

3

तमिलनाडु

44,17,000

4

हरियाणा

4,72,000

5

महाराष्ट्र

99,60,000

6

पश्चिम बंगाल

13,87,000

7

दिल्ली

37,92,000

8

गुजरात

37,59,000

9

उत्तर प्रदेश

44,08,000

10

आंध्र प्रदेश

30,72,000

11

छत्तीसगढ

8,44,000

12

मध्य प्रदेश

82,84,000

13

केरल

17,39,000

14

तेलंगाना

12,61,000

15

पंजाब

8,33,000

16

जम्मू-कश्मीर

6,63,000

17

राजस्थान

26,77,000

18

उत्तराखंड

8,68,000

19

झारखंड

2,02,000

20

बिहार

5,09,000

21

हिमाचल प्रदेश

1,12,000

22

त्रिपुरा

1,42,000

23

चंडीगढ़

1,50,000

24

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह

18,000

25

असम

2,55,000

26

नगालैंड

9,000

27

सिक्किम

1,59,000

28

गोआ

33,000

29

मिजोरम

50,000

30

पुद्दुचेरी

45,000

31

मणिपुर

51,000

32

दादरा और नगर हवेली

9,000

33

मेघालय

9,000

34

अरुणाचल प्रदेश

0

 

कुल राशि

5,63,83,000

 

अनुलग्नक-II जैसा कि लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 3028 के उत्तर में 'प्रेस सेवा पोर्टल' के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसका उत्तर दिनांक 11.03.2026 को दिया गया है।

राज्यवार रद्द प्रकाशनों की संख्या का विवरण

क्र.सं.

प्रकाशन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

रद्दीकरण संख्या

1

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह

69

2

आंध्र प्रदेश

2485

3

अरुणाचल प्रदेश

12

4

असम

612

5

बिहार

1703

6

चंडीगढ़

534

7

छत्तीसगढ

817

8

दादरा और नगर हवेली

5

9

दिल्ली

11920

10

गोआ

131

11

गुजरात

3539

12

हरियाणा

1854

13

हिमाचल प्रदेश

289

14

जम्मू-कश्मीर

582

15

झारखंड

325

16

कर्नाटक

5059

17

केरल

3541

18

लक्षद्वीप

7

19

मध्य प्रदेश

4806

20

महाराष्ट्र

12403

21

मणिपुर

226

22

मेघालय

87

23

मिजोरम

163

24

नगालैंड

17

25

ओडिशा

1723

26

पुद्दुचेरी

125

27

पंजाब

2481

28

राजस्थान

4851

29

सिक्किम

51

30

तमिलनाडु

6443

31

तेलंगाना

1962

32

त्रिपुरा

88

33

उत्तर प्रदेश

11987

34

उत्तराखंड

1096

35

पश्चिम बंगाल

6322

 

कुल

88,315

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पीके/केसी/एमकेएस/


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