जनजातीय कार्य मंत्रालय
लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं
प्रविष्टि तिथि:
12 MAR 2026 4:28PM by PIB Delhi
केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने लोकसभा को सूचित किया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) देश भर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के बीच मूलभूत और उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा हैः
1. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)
2. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)
3. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएसटी)
4. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी)
5. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)
इनमें से राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएसटी) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी) और राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। इन योजनाओं के तहत, देश में कोई भी पात्र अनुसूचति जनजाति छात्र योजना की पात्रता के आधार पर आवेदन कर सकता है और लाभ प्राप्त कर सकता है; कोई विशिष्ट राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्लॉट आवंटन नहीं है। वर्तमान में लक्षद्वीप के छात्र इन लाभों को प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और शीर्ष श्रेणी की योजनाओं के तहत संवितरित निधियां और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।
इसके अलावा अनूसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं जो संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से लागू की जाती हैं और जिनमें केंद्र और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र दोनों से निधि का योगदान होता है। इस योजना के तहत वित्त पोषण का पैटर्न नीचे दिया गया हैः -
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क्र.सं.
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योजना
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केंद्रीय हिस्सा
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राज्य हिस्सा
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1.
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अनूसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना और अनूसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
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- बिना विधान मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत।
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- पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों और जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए 90 प्रतिशत
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- अन्य सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 75 प्रतिशत
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राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर केंद्रीय हिस्से की निधियां जारी की जाती हैं। लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा है।
हालांकि, यह पता चला है कि लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त अनुदान का उपयोग करके मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रहा है।
अनुलग्नक-I
“लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं” के संबंध में श्री हमदुल्ला सईद द्वारा दिनांक 12.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3246 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक ।
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी)
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क्र.सं.
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राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र
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वित्तीय वर्ष 2020-21
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वित्तीय वर्ष 2021-22
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वित्तीय वर्ष 2022-23
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वित्तीय वर्ष 2023-24
|
वित्तीय वर्ष 2024-25
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वित्तीय वर्ष
2025-26 (दिनांक 10.03.2026 तक)
|
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लाभार्थी
|
राशि
(लाख रूपये में)
|
लाभार्थी
|
राशि
(लाख रूपये में)
|
लाभार्थी
|
राशि
(लाख रूपये में)
|
लाभार्थी
|
राशि
(लाख रूपये में)
|
लाभार्थी
|
राशि
(लाख रूपये में)
|
लाभार्थी
|
राशि
(लाख रूपये में)
|
|
1
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
2
|
3.31
|
2
|
3.06
|
2
|
4.04
|
2
|
0.82
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- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएसटी)
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क्र.सं.
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राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र
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वित्तीय वर्ष
2020-21
|
वित्तीय वर्ष
2021-22
|
वित्तीय वर्ष
2022-23
|
वित्तीय वर्ष
2023-24
|
वित्तीय वर्ष
2024-25
|
वित्तीय वर्ष
2025-26 (दिनांक 10.03.2026 तक)
|
|
लाभार्थी
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संवितरित राशि (लाख में)
|
लाभार्थी
|
संवितरित राशि (लाख में)
|
लाभार्थी
|
संवितरित राशि (लाख में)
|
लाभार्थी
|
संवितरित राशि (लाख में)
|
लाभार्थी
|
संवितरित
राशि (लाख में)
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लाभार्थी
|
संवितरित राशि (लाख में)
|
|
1
|
लक्षद्वीप
|
1
|
1.68
|
2
|
8.39
|
1
|
2.63
|
1
|
9.45
|
1
|
2.16
|
2
|
15.41
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- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)
पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के तहत लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से किसी भी लाभार्थी का चयन नहीं किया गया है।
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पीके/केसी/डीवी/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2239349)
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