जनजातीय कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना का कार्यान्वयन
प्रविष्टि तिथि:
12 MAR 2026 4:21PM by PIB Delhi
केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने लोकसभा को सूचित किया कि मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर सहित जनजातीय बहुल राज्यों और राज्य के अन्य जनजातीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका, पेयजल और अवसंरचना से संबंधित योजनाओं के लाभ निम्नानुसार हैं:
(i) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 5 सालों में मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर सहित 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 63,843 गांवों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए बुनियादी ढांचे की कमियों (अंतरों) को दूर करना, स्वास्थ्य, शिक्षा और आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्र सरकार का हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये) है।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 21.01.2026 तक जारी की गई निधियों के ब्यौरे (करोड़ रुपये में)
|
क्र.सं.
|
राज्य
|
निर्मुक्ति
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
41.15
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
11.24
|
|
3
|
असम
|
11.86
|
|
4
|
बिहार
|
6.82
|
|
5
|
गुजरात
|
87.92
|
|
6
|
हिमाचल प्रदेश
|
.47
|
|
7
|
जम्मू और कश्मीर
|
39.21
|
|
8.
|
कर्नाटक
|
28.77
|
|
9.
|
केरल
|
7.79
|
|
10.
|
मध्य प्रदेश
|
67.98
|
|
11.
|
महाराष्ट्र
|
134.33
|
|
12.
|
मणिपुर
|
9.35
|
|
13.
|
नागालैंड
|
4.84
|
|
14.
|
ओडिशा
|
12.54
|
|
15.
|
राजस्थान
|
83.74
|
|
16.
|
सिक्किम
|
5.85
|
|
17.
|
तमिलनाडु
|
2.31
|
|
18.
|
त्रिपुरा
|
2.30
|
|
19.
|
उत्तर प्रदेश
|
4.44
|
|
20.
|
पश्चिम बंगाल
|
.15
|
|
21.
|
छत्तीसगढ़
|
18.66
|
|
22
|
झारखंड
|
22.43
|
|
23.
|
उत्तराखंड
|
1.46
|
|
24.
|
तेलंगाना
|
43.19
|
|
कुल
|
648.80
|
(ii) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): 15 नवंबर 2023 को, मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर सहित 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, बिना विद्युत वाले घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। 28.02.2026 तक राज्य-वार और मंत्रालय-वार उपायों की प्रगति अनुलग्नक I में दी गई है।
|
पीएम जनमन वीडीवीके की स्थापना के लिए स्वीकृत निधियां
|
|
|
|
|
|
|
क्र.सं.
|
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
|
स्वीकृत वीडीवीके
|
स्वीकृत निधियां
(लाख में)
|
|
1
|
अंडमान ओर निकोबार
|
1
|
2.8
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
73
|
307.55
|
|
3
|
छत्तीसगढ़
|
16
|
119.75
|
|
4
|
गुजरात
|
21
|
52.5
|
|
5
|
झारखंड
|
35
|
143.8
|
|
6
|
कर्नाटक
|
33
|
91.8
|
|
7
|
केरल
|
7
|
26.85
|
|
8
|
मध्य प्रदेश
|
83
|
254.5
|
|
9
|
महाराष्ट्र
|
40
|
181.2
|
|
10
|
मणिपुर
|
2
|
30
|
|
11
|
ओडिशा
|
43
|
178.4
|
|
12
|
राजस्थान
|
51
|
442.1
|
|
13
|
तमिलनाडु
|
37
|
120.15
|
|
14
|
तेलंगाना
|
25
|
73.05
|
|
15
|
त्रिपुरा
|
30
|
127.5
|
|
16
|
उत्तराखंड
|
9
|
31.7
|
|
17
|
उत्तर प्रदेश
|
5
|
15.95
|
|
18
|
पश्चिम बंगाल
|
5
|
13.9
|
|
|
कुल
|
516
|
2213.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(iii) अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना कक्षा 9 से 10 में पढ़ रहे छात्रों के लिए लागू है। माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों के लिए 225 रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 525 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति का वितरण राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर सहित सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि का अनुपात 75:25 है, सिवाय उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर के, जहां यह अनुपात 90:10 है। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निधि साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है। अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई राज्य-वार निधि और लाभार्थियों के ब्यौरे अनुलग्नक II में संलग्न हैं।
(iv) अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या पोस्ट-सेकेंडरी स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिया जाने वाला अनिवार्य शुल्क की संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये तक प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर सहित सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि का अनुपात 75:25 है, सिवाय पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर के, जहां यह 90:10 है। विधानमंडल विहीन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए निधि साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई राज्य-वार निधि और लाभार्थियों के ब्यौरे अनुलग्नक III में संलग्न हैं।
रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर सहित मध्य प्रदेश राज्य के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति निधि निर्मुक्ति और कुल लाभार्थी निम्नानुसार हैं:
मध्य प्रदेश राज्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के लिए जारी निधियां और कुल लाभार्थी
'01/04/2024' से '10/03/2026' तक
|
क्र.सं.
|
योजना का नाम
|
जिले का नाम
|
कुल लाभार्थी (छात्र)
|
कुल निधियां
(रुपये में)
|
|
1
|
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
|
झाबुआ
|
29,935
|
9,23,48,950.00
|
|
2
|
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
|
अलीराजपुर
|
16,791
|
5,69,24,700.00
|
|
3
|
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
|
रतलाम
|
9,705
|
3,21,55,700.00
|
स्रोत: https://dbttribal.gov.in/PrePostRPT.aspx, मध्य प्रदेश ने अपने राज्य के बजट का उपयोग करके इस योजना को लागू किया।
मध्य प्रदेश राज्य के लिए ‘01/04/2024’ से ‘10/03/2026’ तक की अवधि के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए जारी निधि और कुल लाभार्थी
|
क्र.सं.
|
योजना का नाम
|
जिले का नाम
|
कुल लाभार्थी (छात्र)
|
कुल निधियां
(रुपये में)
|
|
1
|
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
|
झाबुआ
|
67,726
|
1,08,04,09,569.26
|
|
2
|
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
|
रतलाम
|
18,625
|
28,28,28,015.49
|
|
3
|
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
|
अलीराजपुर
|
53,682
|
88,01,84,934.95
|
स्रोत: https://dbttribal.gov.in/PrePostRPT.aspx, मध्य प्रदेश ने अपने राज्य के बजट का उपयोग करके इस योजना को लागू किया।
प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना के कार्यान्वयन में अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, निगरानी तंत्र को मजबूत करने और लक्षित लाभार्थियों तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदम निम्नानुसार हैं:
(i) अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी): जनजातीय कार्य मंत्रालय मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर सहित देश भर में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए 41 मंत्रालयों/विभागों (जनजातीय कार्य मंत्रालय को छोड़कर) की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) निधियों की निगरानी करने वाला नोडल मंत्रालय है। इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीएपीएसटी निधियों के आवंटन और उपयोग की निगरानी के लिए पीएफएमएस के साथ एकीकृत एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (https://stcmis.gov.in) विकसित की गई है। मंत्रालय समय-समय पर बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें आयोजित करता है ताकि डीएपीएसटी के तहत आवंटन और उपयोग की समीक्षा करने और उन्हें डीएपीएसटी निधियों के बेहतर उपयोग के लिए मार्गदर्शन देता है। प्रत्येक मंत्रालय को टीएसपी के लिए निर्धारित निधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें किसी अन्य योजना में गैर-विपथन के लिए, मुख्य शीर्ष/उप-मुख्य शीर्ष के नीचे लघु शीर्ष '796' के अंतर्गत रखना होता है।
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित योजनाओं और निधियों का विवरण केंद्रीय बजट दस्तावेज़ के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10ख में दिया गया है, जिसका लिंक है:
https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat10b.pdf
(ii) राज्य जनजातीय उप योजना (टीएसपी): राज्य सरकारों को कुल योजना आवंटन के संबंध में राज्य की अनुसूचित जनजाति आबादी (जनगणना 2011) के अनुपात में टीएसपी निधि निर्धारित करनी होती है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं के कोष से टीएसपी के लिए किए गए आवंटन और व्यय का विवरण https://statetsp.tribal.gov.in पर उपलब्ध है।
(iii) पीएम गतिशक्ति पोर्टल में पीएम-जनमन पहलें
पीएम जनमन के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों के साथ नियमित रूप से कार्यान्वयन की समीक्षा कर रहा है। इसके अलावा, पीएम जनमन के अंतर्गत कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए, प्रधानमंत्री गतिशक्ति पोर्टल पर एक डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया गया है। मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ निगरानी और समन्वय के लिए मंत्रालय में एक परियोजना निगरानी इकाई भी स्थापित की गई है।
पीएम जनमन पहल के तहत, जीआईएस-आधारित डेटा के एकीकरण से विभिन्न मंत्रालयों में योजनाओं की बेहतर योजना और सुदृढ़ निगरानी संभव हो पाई है। प्रमुख प्रगति में पीवीटीजी स्थानों का सहज एकीकरण शामिल है। सर्वेक्षण के लिए बीआईएसएजी-एन द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप के माध्यम से पीवीटीजी बस्तियों के जिलों/उप-जिलों/गांवों से संबंधित पीवीटीजी बस्तियों के जनसांख्यिकीय डेटा को एकत्र किया गया, जिससे परियोजना की योजना बनाने और स्वीकृति में सुगमता सुनिश्चित हुई। सात लाइन मंत्रालयों के वेब पोर्टलों के साथ एपीआई एकीकरण के माध्यम से वास्तविक समय में प्रगति की निगरानी संभव हो पाई है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ एकीकरण की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, संतृप्ति डैशबोर्ड ग्राम स्तर तक विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, और ऑनलाइन मॉड्यूल वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके), बहुउद्देशीय केंद्रों और आंगनवाड़ी निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए डेटा जमा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये प्रयास जनजातीय सशक्तिकरण के लिए डेटा-आधारित शासन को सुदृढ़ करते हैं।
राज्य सरकारों के साथ समन्वय से, राज्यों भर में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान आयोजित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य जनजातियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, पहुंच को मजबूत करना और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, जन धन बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेजों को तैयार करने में सहायता करना है।
(iv) जनजातीय कल्याण योजनाओं के प्रदर्शन और प्रभाव का आकलन करने के लिए कई मूल्यांकन और निगरानी के कार्य किए गए हैं। नीति आयोग (डीएमईओ) ने मेसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए पैकेज 9 के अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का एक व्यापक मूल्यांकन अध्ययन किया, जिसमें वनबंधु कल्याण योजना के तहत सात योजनाएं शामिल हैं।
1. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
2. अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
3. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता
4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास
5. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)
6. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना – पीएमएएजीवाई (जिसे पहले जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता – टीएसएस को एससीए के नाम से जाना जाता था)। पीएमएएजीवाई को अब नवस्वरूपित किया गया है और इसे डीएजेजीयूए के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।
7. राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए प्रशासनिक लागत
इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एनएबीईटी, आईआईटी दिल्ली और आईआईपीए के सहयोग से आठ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का मूल्यांकन किया है, नामत:
1. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
2. अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति
3. अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति
4. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
5. प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)
6. जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)
7. निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण और सामाजिक लेखा-परीक्षा (एमईएसएसए)
8. अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि
इस अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट पर वर्तमान में काम चल रहा है। इसके अलावा, नीति आयोग ने 2021 में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का एक पूर्व मूल्यांकन भी किया था, जिसे केपीएमजी द्वारा ही किया गया था।
****************
पीके/केसी/डीवी/डीए
अनुलग्नक I
|
क्र.सं.
|
राज्य का नाम
|
ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)
|
ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)
|
जल शक्ति मंत्रालय (जेजेएम)
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)
|
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)
|
शिक्षा मंत्रालय (एसएसए)
|
विद्युत मंत्रालय (आरडीएसएस)
|
एमएनआरई
|
दूर संचार मंत्रालय (डीओटी-यूएसओएफ)
|
जनजातीय कार्य मंत्रालय
|
जनजातीय कार्य मंत्रालय
|
|
स्वीकृत मकान (एचएच)
|
पूर्ण (एचएच)
|
सड़क निर्माण की मंजूरी (किलोमीटर में)
|
पूर्ण की गई (किलोमीटर में)
|
स्वीकृत गाँव (पेयजल आपूर्ति)
|
संतृप्त गाँव (पेयजल आपूर्ति)
|
एमएमयू स्वीकृत एवं चालू
|
स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र
|
परिचालित एडब्ल्यूसी
|
स्वीकृत छात्रावासों की संख्या
|
पूर्ण किए गए कार्य (संख्या)
|
स्वीकृत आवास
|
विद्युतीकृत आवास
|
स्वीकृत आवास
|
विद्युतीकृत आवास
|
बस्तियों को कवर करने की योजना है
|
बस्ती को कवर किया गया
|
एमपीसी स्वीकृत
|
पूर्ण हुए एमपीसी
|
स्वीकृत वीडीवीके
|
कार्य शुरू
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
43593
|
6783
|
868.95
|
98
|
1964
|
405
|
140
|
192
|
146
|
87
|
3
|
24925
|
24925
|
1675
|
967
|
1658
|
1346
|
125
|
89
|
73
|
73
|
|
2
|
बिहार
|
985
|
0
|
0
|
0
|
34
|
34
|
0
|
59
|
58
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
छत्तीसगढ़़
|
33246
|
19262
|
2895.846
|
1318
|
1422
|
435
|
44
|
191
|
191
|
40
|
0
|
7160
|
7160
|
1490
|
729
|
247
|
116
|
75
|
31
|
16
|
16
|
|
4
|
गुजरात
|
12725
|
8150
|
1.55
|
2
|
572
|
572
|
29
|
67
|
67
|
13
|
2
|
6626
|
6626
|
0
|
0
|
51
|
41
|
39
|
7
|
21
|
21
|
|
5
|
झारखंड
|
36450
|
10180
|
914.143
|
33
|
2394
|
482
|
54
|
495
|
438
|
39
|
0
|
11504
|
11504
|
2182
|
2182
|
688
|
561
|
113
|
27
|
35
|
35
|
|
6
|
कर्नाटक
|
1056
|
76
|
63.756
|
6
|
447
|
218
|
5
|
23
|
23
|
7
|
1
|
1546
|
1546
|
179
|
179
|
36
|
27
|
74
|
16
|
33
|
21
|
|
7
|
केरल
|
1169
|
16
|
0
|
0
|
96
|
1
|
30
|
7
|
7
|
4
|
0
|
345
|
314
|
98
|
0
|
49
|
31
|
15
|
4
|
8
|
7
|
|
8
|
मध्य प्रदेश
|
188150
|
136860
|
1835.001
|
425
|
4827
|
2203
|
67
|
704
|
704
|
106
|
0
|
28709
|
27227
|
1370
|
1121
|
217
|
98
|
125
|
72
|
83
|
83
|
|
9
|
महाराष्ट्र
|
54140
|
18248
|
53.745
|
0
|
2767
|
1566
|
91
|
178
|
178
|
25
|
0
|
9216
|
9216
|
0
|
0
|
430
|
334
|
121
|
101
|
40
|
40
|
|
10
|
मणिपुर
|
2145
|
0
|
35.22
|
0
|
27
|
2
|
0
|
75
|
75
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11
|
9
|
2
|
2
|
|
11
|
ओडिशा
|
41137
|
29017
|
211.141
|
35
|
1196
|
605
|
59
|
89
|
89
|
76
|
0
|
5693
|
5242
|
0
|
0
|
512
|
297
|
74
|
44
|
66
|
49
|
|
12
|
राजस्थान
|
22593
|
12434
|
98.687
|
28
|
337
|
41
|
6
|
51
|
51
|
21
|
0
|
16023
|
16023
|
0
|
0
|
4
|
3
|
18
|
12
|
51
|
51
|
|
13
|
तमिलनाडु
|
13051
|
7056
|
10.96
|
0
|
1537
|
1387
|
127
|
55
|
52
|
8
|
2
|
7814
|
7099
|
0
|
0
|
167
|
109
|
60
|
27
|
37
|
29
|
|
14
|
तेलंगाना
|
8002
|
0
|
66.975
|
1
|
306
|
306
|
37
|
85
|
83
|
16
|
1
|
3884
|
3884
|
126
|
126
|
103
|
46
|
73
|
37
|
25
|
25
|
|
15
|
त्रिपुरा
|
17212
|
16792
|
268.492
|
3
|
258
|
28
|
6
|
221
|
221
|
32
|
1
|
11692
|
11692
|
1703
|
1703
|
65
|
57
|
50
|
22
|
30
|
30
|
|
16
|
उत्तर प्रदेश
|
145
|
132
|
0
|
0
|
7
|
6
|
2
|
1
|
1
|
2
|
0
|
195
|
195
|
0
|
0
|
5
|
2
|
5
|
4
|
5
|
3
|
|
17
|
उत्तराखंड
|
2139
|
1717
|
0
|
0
|
117
|
94
|
38
|
7
|
6
|
3
|
0
|
669
|
669
|
0
|
0
|
2
|
1
|
15
|
9
|
9
|
5
|
|
18
|
पश्चिम बंगाल
|
0
|
0
|
0
|
0
|
418
|
86
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3372
|
3372
|
0
|
0
|
12
|
3
|
0
|
0
|
5
|
0
|
|
19
|
अंडमान और निकोबार
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
कुल योग
|
477938
|
266723
|
7324.466
|
1949
|
18728
|
8473
|
750
|
2500
|
2390
|
500
|
10
|
139373
|
136694
|
8823
|
7007
|
4247
|
3073
|
1000
|
511
|
540
|
491
|
अनुलग्नक II
|
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों को जारी की गई निधियां और लाभार्थियों के ब्यौरे
|
|
(लाख रूपये में)
|
|
क्र.सं.
|
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम
|
वित्तीय वर्ष 2020-21
|
वित्तीय वर्ष 2021-22
|
वित्तीय वर्ष 2022-23
|
वित्तीय वर्ष 2023-24
|
वित्तीय वर्ष 2024-25
|
|
|
जारी की गई निधियां
|
लाभार्थी
|
जारी की गई निधियां
|
लाभार्थी
|
जारी की गई निधियां
|
लाभार्थी
|
जारी की गई निधियां
|
लाभार्थी
|
जारी की गई निधियां
|
लाभार्थी
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार
|
12.00
|
296
|
8.00
|
284
|
0#
|
260
|
0#
|
173
|
10.00
|
281
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
1434.00
|
26676
|
3935.00
|
35364
|
0#
|
40465
|
5700.00
|
*
|
3077.00
|
*
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0#
|
5676
|
207.00
|
4548
|
267.00
|
5178
|
0#
|
2852
|
0#
|
2831
|
|
4
|
असम
|
17.00
|
2504
|
102.00
|
4767
|
107.00
|
5688
|
188.00
|
4353
|
100.00
|
8075
|
|
5
|
बिहार
|
0#
|
51076
|
0#
|
42425
|
0#
|
26450
|
0#
|
8451
|
0#
|
15139
|
|
6
|
छत्तीसगढ़
|
3542.00
|
132421
|
0#
|
129615
|
0#
|
28642
|
5250.00
|
44837
|
0#
|
27171
|
|
7
|
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
|
234.00
|
2760
|
207.00
|
2167
|
0#
|
2017
|
0#
|
1273
|
0#
|
1162
|
|
8
|
गोवा
|
41.00
|
2504
|
0#
|
1978
|
108.00
|
2108
|
53.00
|
1670
|
36.00
|
1698
|
|
9
|
गुजरात
|
2199.00
|
166649
|
3689.00
|
157714
|
5452.00
|
157553
|
6200.00
|
121083
|
923.00
|
124886
|
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
92.00
|
1846
|
0#
|
2160
|
79.00
|
2479
|
110.00
|
2616
|
0#
|
3260
|
|
11
|
जम्मू और कश्मीर
|
0#
|
2621
|
0#
|
5883
|
0#
|
4689
|
0#
|
2548
|
0#
|
8371
|
|
12
|
झारखंड
|
0#
|
87131
|
3899.00
|
136830
|
0#
|
129269
|
5700.00
|
114519
|
0#
|
129142
|
|
13
|
कर्नाटक
|
0#
|
92254
|
1753.00
|
85554
|
2370.00
|
98705
|
3400.00
|
97191
|
700.00
|
104211
|
|
14
|
केरल
|
117.00
|
9880
|
347.00
|
7071
|
0#
|
9457
|
436.00
|
8331
|
100.00
|
10980
|
|
15
|
लद्दाख
|
42.00
|
421
|
74.00
|
1439
|
0#
|
760
|
0#
|
2228
|
40.00
|
2029
|
|
16
|
मध्य प्रदेश
|
5429.00
|
378127
|
11458.00
|
328961
|
12744.00
|
255944
|
0#
|
259997
|
5305.00
|
212347
|
|
17
|
मणिपुर
|
0#
|
2479
|
0#
|
2365
|
0#
|
1836
|
0#
|
3470
|
0#
|
3916
|
|
18
|
मेघालय
|
0#
|
616
|
0#
|
2406
|
115.00
|
1588
|
0#
|
5590
|
70.00
|
6149
|
|
19
|
मिजोरम
|
168.00
|
11046
|
657.00
|
10031
|
0#
|
10312
|
307.00
|
8911
|
0#
|
8807
|
|
20
|
नागालैंड
|
61.00
|
451
|
0#
|
307
|
0#
|
*
|
0#
|
*
|
0#
|
*
|
|
21
|
ओडिशा
|
6945.00
|
190066
|
5237.00
|
135053
|
9397.00
|
79252
|
0#
|
106691
|
2950.00
|
122029
|
|
22
|
पुडुचेरी
|
2.00
|
19
|
0#
|
23
|
0#
|
21
|
0#
|
11
|
0#
|
14
|
|
23
|
राजस्थान
|
3127.00
|
208751
|
6234.00
|
213064
|
3531.00
|
73816
|
0#
|
76272
|
2236.00
|
57037
|
|
24
|
सिक्किम
|
9.00
|
88
|
0#
|
296
|
18.00
|
49
|
0#
|
62
|
0#
|
377
|
|
25
|
तमिलनाडु
|
241.00
|
14822
|
547.00
|
16854
|
404.00
|
15325
|
362.00
|
17557
|
60.00
|
19178
|
|
26
|
तेलंगाना
|
0#
|
7623
|
0#
|
3066
|
0#
|
9255
|
150.00
|
2460
|
0#
|
*
|
|
27
|
त्रिपुरा
|
252.00
|
9404
|
59.00
|
17307
|
1137.00
|
15017
|
0#
|
11601
|
692.00
|
12597
|
|
28
|
उत्तर प्रदेश
|
0#
|
2007
|
88.00
|
815
|
0#
|
1579
|
0#
|
2329
|
0#
|
3211
|
|
29
|
उत्तराखंड
|
138.00
|
1212
|
0#
|
1313
|
0#
|
1464
|
15.00
|
902
|
70.00
|
812
|
|
30
|
पश्चिम बंगाल
|
788.00
|
28504
|
913.00
|
28053
|
0#
|
23979
|
2989.00
|
21789
|
0#
|
24333
|
|
|
कुल
|
24890.00
|
1439930
|
39414.00
|
1377713
|
35729.00
|
1003157
|
30860.00
|
929767
|
16369.00
|
910043
|
* राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा डेटा की रिपोर्ट नहीं की गई
# पिछले वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों को निधि जारी कर दी गई है।
अनुलग्नक III
|
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों को जारी की गई निधियां और लाभार्थियों के ब्यौरे
|
|
(लाख रूपये में)
|
|
क्र.सं.
|
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम
|
वित्तीय वर्ष 2020-21
|
वित्तीय वर्ष 2021-22
|
वित्तीय वर्ष 2022-23
|
वित्तीय वर्ष 2023-24
|
वित्तीय वर्ष 2024-25
|
|
|
जारी की गई निधियां
|
लाभार्थी
|
जारी की गई निधियां
|
लाभार्थी
|
जारी की गई निधियां
|
लाभार्थी
|
जारी की गई निधियां
|
लाभार्थी
|
जारी की गई निधियां
|
लाभार्थी
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
13.29
|
327
|
10
|
491
|
0#
|
386
|
0#
|
193
|
10
|
311
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
6039.35
|
112645
|
8991
|
117089
|
13357
|
129032
|
11471
|
79780
|
12000
|
67888
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
5712.96
|
31527
|
12361
|
43744
|
9616
|
46330
|
8000
|
42417
|
10000
|
45125
|
|
4
|
असम
|
5413.54
|
53205
|
1093
|
71115
|
6845
|
62140
|
3500
|
58774
|
7971
|
77350
|
|
5
|
बिहार
|
708.22
|
9068
|
0#
|
16302
|
0#
|
3768
|
0#
|
1444
|
443
|
3428
|
|
6
|
छत्तीसगढ़
|
8790.24
|
73550
|
0#
|
86910
|
9330
|
34184
|
7125
|
40552
|
7000
|
34022
|
|
7
|
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
|
3481.73
|
3549
|
0#
|
3352
|
0#
|
2208
|
404
|
1053
|
490
|
1627
|
|
8
|
गोवा
|
458.18
|
4822
|
0#
|
4047
|
1187
|
4439
|
527
|
3274
|
500
|
3163
|
|
9
|
गुजरात
|
22977.64
|
237041
|
46170
|
260770
|
24426
|
262538
|
35000
|
226456
|
23122
|
233161
|
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
L
|
2410
|
0#
|
3332
|
0#
|
4303
|
0#
|
4390
|
500
|
4937
|
|
11
|
जम्मू और कश्मीर
|
805.44
|
4316
|
0#
|
8335
|
684
|
10430
|
746
|
7319
|
995
|
15309
|
|
12
|
झारखंड
|
0#
|
92117
|
12655
|
127258
|
0#
|
147633
|
5311
|
148676
|
20000
|
65104
|
|
13
|
कर्नाटक
|
0#
|
112381
|
17081
|
133422
|
0#
|
131968
|
22556
|
123707
|
12500
|
125823
|
|
14
|
केरल
|
3285.25
|
15820
|
2516
|
14558
|
0#
|
14863
|
4689
|
13731
|
2900
|
13034
|
|
15
|
लद्दाख
|
738
|
3055
|
2214
|
8631
|
1891
|
8619
|
596
|
9413
|
3500
|
8969
|
|
16
|
मध्य प्रदेश
|
12344
|
346060
|
24529
|
457808
|
27049
|
391317
|
35000
|
353486
|
25000
|
326410
|
|
17
|
महाराष्ट्र
|
18149.52
|
157503
|
19215
|
130732
|
9027
|
135915
|
57036
|
139165
|
11781
|
144785
|
|
18
|
मणिपुर
|
2184.19
|
37258
|
4292
|
47793
|
4138
|
42572
|
3000
|
33542
|
2500
|
32275
|
|
19
|
मेघालय
|
0#
|
16399
|
2636
|
52598
|
14620
|
61360
|
8500
|
76755
|
14508
|
73902
|
|
20
|
मिजोरम
|
3446.82
|
33073
|
3875
|
37448
|
2590
|
38784
|
2500
|
31685
|
2400
|
28471
|
|
21
|
नागालैंड
|
3226.37
|
36940
|
4436
|
40588
|
3608
|
40638
|
3500
|
42485
|
6200
|
41793
|
|
22
|
ओडिशा
|
19095.97
|
175252
|
21843
|
207678
|
17133
|
204172
|
13564
|
213957
|
29400
|
230366
|
|
23
|
पुडुचेरी
|
19.56
|
24
|
0#
|
23
|
0#
|
18
|
0#
|
11
|
0#
|
10
|
|
24
|
राजस्थान
|
25557.03
|
206011
|
13745
|
188614
|
18810
|
236628
|
22000
|
168516
|
35000
|
*
|
|
25
|
सिक्किम
|
553.83
|
3488
|
1036
|
4233
|
925
|
2650
|
0#
|
1849
|
600
|
2411
|
|
26
|
तमिलनाडु
|
3328.99
|
21383
|
4849
|
24441
|
2854
|
23529
|
2000
|
25216
|
2500
|
28273
|
|
27
|
तेलंगाना
|
27297.83
|
118347
|
7504
|
126708
|
23851
|
114911
|
11250
|
131505
|
15250
|
131032
|
|
28
|
त्रिपुरा
|
4804.98
|
26108
|
7189
|
35520
|
4522
|
37380
|
4000
|
33678
|
7494
|
33506
|
|
29
|
उत्तर प्रदेश
|
2218.67
|
8132
|
0#
|
8930
|
0#
|
9655
|
1000
|
9676
|
1500
|
10427
|
|
30
|
उत्तराखंड
|
0#
|
3039
|
3568
|
3837
|
0#
|
3534
|
188
|
3972
|
270
|
3853
|
|
31
|
पश्चिम बंगाल
|
2256.42
|
60846
|
3872
|
78100
|
0#
|
63208
|
3406
|
37760
|
3500
|
29528
|
|
|
कुल
|
182908
|
2005696
|
225680
|
2344407
|
196463
|
2269112
|
266869
|
2064437
|
259834
|
1816293
|
* राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा डेटा की रिपोर्ट नहीं की गई
# पिछले वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों को निधि जारी कर दी गई हैं।
*****
(रिलीज़ आईडी: 2239351)
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