ग्रामीण विकास मंत्रालय
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी अधिनियम में परिवर्तन के लिए रोडमैप

प्रविष्टि तिथि: 13 MAR 2026 5:40PM by PIB Delhi

विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा 37 में परिवर्ती प्रावधानों का उल्लेख है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी एनआरईजीए) के तहत उत्पन्न होने वाले कार्यों, देनदारियों, संपत्तियों, अभिलेखों, निधियों, दायित्वों आदि को कवर करते हैं।

मंत्रालय महात्मा गांधी एनआरईजीए से वीबी-जी आरएएमजी ढांचे में सुचारू और व्यवस्थित परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए परिवर्ती प्रावधानों से संबंधित विस्तृत नियम बनाने की प्रक्रिया में है।

परिवर्तन प्रावधानों में यह सुनिश्चित करने के प्रावधान भी शामिल हैं कि महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत वर्तमान में मजदूरी पर रोजगार प्राप्त कर रहे श्रमिकों को वीबी-जी आरएएम जी अधिनियम के तहत भी बिना किसी व्यवधान के गारंटीकृत मजदूरी पर रोजगार मिलता रहे।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एसकेजे/एनजे


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