औषधि विभाग
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नकली दवाओं की बिक्री

प्रविष्टि तिथि: 13 MAR 2026 3:52PM by PIB Delhi

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार, नकली/मिलावटी/मानक गुणवत्ता विहीन दवाओं का निर्माण/बिक्री/वितरण औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं नियम, 1945 के तहत दंडनीय अपराध है। संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सकते हैं।

नमूना परीक्षण एवं अलर्ट

CDSCO एवं राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकारियां औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपूर्ति श्रृंखला से दवा नमूने परीक्षण हेतु लेते हैं। केंद्रीय सरकारी प्रयोगशाला द्वारा मानक गुणवत्ता विहीन/नकली/मिलावटी पाए गए सभी नमूनों की रिपोर्ट CDSCO की वेबसाइट पर मासिक औषधि अलर्ट के रूप में सार्वजनिक की जाती है।

ऐसे मामलों में लेबल दावा अनुसार निर्माताओं को दवाओं को वापस मंगाने का निर्देश दिया जाता है। जांच परिणामों के आधार पर लाइसेंसिंग प्राधिकारियां अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करती हैं।

केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित दवाओं की संख्या (वर्षवार)

वर्ष

प्रतिबंधित दवाओं की संख्या

 

 

2021

शून्य

 

 

2022

शून्य

 

 

2023

मानव उपयोग के लिए 14 और पशुओं के उपयोग के लिए 02 दवाएँ

 

2024

मानव उपयोग के लिए 157 और पशु उपयोग के लिए 01 दवा

 

2025

01 मानव उपयोग के लिए और 36 पशुओं के उपयोग के लिए दवाएँ

 

नकली दवाओं पर कठोर प्रावधान

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 17B के तहत दूसरी दवा के नाम से निर्मित, धोखा देने वाली नकल, गलत निर्माता नाम/गैर-मौजूद निर्माता दावा या पूर्ण/आंशिक प्रतिस्थापित दवा नकली मानी जाती है। धारा 18 अनधिकृत निर्माण/बिक्री/स्टॉकिंग/वितरण निषिद्ध करती है। नियम 1945 लाइसेंसिंग, लेबलिंग, निरीक्षण एवं विनिर्माण मानकों से नकली दवाओं को रोकते हैं।दंड: धारा 27 के तहत मृत्यु/गंभीर चोट पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास (न्यूनतम 10 लाख या जब्त दवा मूल्य का 3 गुना जुर्माना)। अन्य मामलों में 7 वर्ष से आजीवन कारावास (न्यूनतम 3 लाख या 3 गुना जुर्माना)। धारा 31/34 से जब्ती एवं कंपनी अधिकारियों पर दायित्व। नकली दवा अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती।

यह जानकारी आज लोकसभा में रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री स्मति अनुप्रिया पटेल द्वारा लिखित उत्तर में दी गई।

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पीके/केसी/एमएम


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