सहकारिता मंत्रालय
'भारत टैक्सी' का संचालन
प्रविष्टि तिथि:
17 MAR 2026 4:44PM by PIB Delhi
भारत टैक्सी भारत सरकार की 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना के अनुरूप सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी क्षेत्र के सशक्तीकरण और समावेशी, नागरिक-केंद्रित मोबिलिटी समाधानों को बढ़ावा देने के जारी प्रयासों में एक प्रमुख मील का पत्थर है । बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत, भारत टैक्सी की स्थापना दिनांक 6 जून, 2025 को सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय स्तर के 8 संस्थानों द्वारा की गई है जिसे आधिकारिक रूप से दिनांक 5 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया गया । भारत टैक्सी पारंपरिक "चालक-भागीदार " मॉडल से "सारथी-मालिक" मॉडल में परिवर्तन है जिसमें सारथी प्रचालनों के पर्यवेक्षण में पेशेवर प्रबंधन को रखते हुए सहकारी समिति के मालिक बन सकते हैं, प्रबंधन बोर्ड में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और लाभ साझाकरण में भाग ले सकते हैं । भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म शून्य-कमीशन मॉडल पर काम करता है जिसमें सारथियों को मुनाफे का सीधा वितरण होता है जो निवेश-चालित एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का एक घरेलू और स्वदेशी विकल्प प्रदान करता है । भारत टैक्सी में पारदर्शी किराया संरचना, उपयोगकर्ता अनुकूल मोबाइल राइड-बुकिंग इंटरफेस, रियल-टाइम वाहन ट्रैकिंग और बहुभाषी इंटरफेस समर्थन के साथ-साथ 24/7 ग्राहक सहायता है । भारत टैक्सी वर्तमान में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र- दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, सोमनाथ एवं द्वारका में प्रचालनरत है । भारत टैक्सी का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में देश भर के टियर-2 और टियर-3 शहरों में चरणबद्ध तरीके से तहसील स्तर तक अपनी सेवाओं का विस्तार करना है ।
भारत टैक्सी के अधीन यात्रा करने के लिए किराया का निर्धारण सहकारी समिति द्वारा प्रचालन लागतों, यात्रा की दूरी और मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है जिससे चालकों (सारथियों) और सवारियों के बीच सर्वोत्तम संभव मिलान की सुविधा प्राप्त हो सके । इसकी मूल्य निर्धारण प्रणाली को पारदर्शी और विनियमित किराया सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें समय-समय पर समीक्षा की जाती है और सभी हितधारकों को किराया संरचनाओं की सूचना दी जाती है ।
चालक सदस्यों (सारथियों) को समिति की उपविधियों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रवेश दिया जाता है । चालकों को 18 वर्ष से अधिक आयु का होना, उनके पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना और मोटर वाहन अधिनियम तथा प्रासंगिक परिवहन नियमों के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है । सदस्यता के लिए आवेदन डिजिटल रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं और सोसायटी द्वारा समीक्षा की जाती है। प्रवेश देने से पूर्व उनके लिए प्लेटफॉर्म के उपयोग, सुरक्षा प्रोटोकॉल और ग्राहक सेवा मानकों के संबंध में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं ।
इस परियोजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय शामिल किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- सहकारी संरचना के तहत प्रचालन जिसमें सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण के साथ बोर्ड में चालक (सारथी) का प्रतिनिधित्व;
- पारदर्शी किराया निर्धारण और आवधिक मूल्य समीक्षा प्रणाली;
- रियल-टाइम बुकिंग, वाहन ट्रैकिंग और ग्राहकों के फीडबैक की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म;
- सवारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान; और
- बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन आवधिक वित्तीय संपरीक्षा और विनियामक अनुपालन ।
इसके अतिरिक्त, इस प्लेटफॉर्म ने प्रचालन पारदर्शिता और चालक (सारथी) कल्याण को सशक्त करने के लिए डिजिटल भुगतान एकीकरण, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं और चालकों (सारथियों) के लिए बीमा सहायता हेतु संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं ।
यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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AK/AP
(रिलीज़ आईडी: 2241274)
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