निर्वाचन आयोग
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पश्चिम बंगाल विधानसभा का आम चुनाव, 2026: ईसीआई ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया

प्रविष्टि तिथि: 25 MAR 2026 7:14PM by PIB Delhi
  1. भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज जलपाईगुड़ी, मालदा, प्रेसीडेंसी, बर्दवान और मेदिनीपुर मंडलों के संभागीय मुख्यालयों में पश्चिम बंगाल विधानसभा, 2026 के लिए सभी 294 रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
  2. यह याद किया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल आयोग की 9 मार्च, 2026 को हुई समीक्षा यात्रा के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने इस विषय पर जोर दिया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त तरीके से आयोजित किए जाएंगे, जिससे प्रत्येक मतदाता बिना किसी डर या पक्षपात के मतदान कर सके।
  3. इस संबंध में, राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर चुनाव संचालन के सभी चरणों को संबोधित किया, जिनमें नामांकन प्रक्रिया, नामांकनों की जांच, योग्यता व अयोग्यता, आदर्श आचार संहिता (एमसीसी), उम्मीदवारी की वापसी, चिह्न आवंटन, मतदान दिवस की व्यवस्था और मतगणना शामिल हैं।
  4. प्रशिक्षण के दौरान इस विषय पर भी जोर दिया गया कि मतदान अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पीठासीन अधिकारी (पीओ) फॉर्म 17सी की हस्ताक्षर की हुई प्रतियां साझा करें, जिसमें मतदान समाप्त होने पर मौजूद सभी मतदान एजेंटों की ओर से दर्ज किए गए वोटों का विवरण होता है।
  5. प्रशिक्षण कार्यक्रम में, पीठासीन अधिकारियों को ईसीआईएनईटी के पीठासीन अधिकारी मॉड्यूल के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मॉड्यूल के जरिए, पीठासीन अधिकारी हर दो घंटे में और मतदान समाप्त होने पर ईसीआईएनईटी ऐप पर मतदाता की ओर से किए गए मतदान के आंकड़े अपलोड करेंगे। यह डेटा स्वचालित आधार पर पीठासीन अधिकारी स्तर पर संकलित किया जाएगा, जिससे लगभग त्वरित समय में अनुमानित मतदान रुझान उपलब्ध हो सकें।
  6. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण सत्रों से अलग है।
  7. चुनाव आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 और धारा 24 के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधियों (आरओ) को नियुक्त या मनोनीत करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव कानून और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार संपन्न हों। निर्धारित अवधि के दौरान क्षेत्रीय प्रतिनिधि आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अधीन रहते हैं।

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पीके/केसी/एमएम/एसएस


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