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जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी संकेतक और विकास संबंधी कमियां
प्रविष्टि तिथि:
01 APR 2026 1:34PM by PIB Delhi
आज राज्यसभा में एक गैर-तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने कहा कि सरकार सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का आकलन करने के लिए नियमित रूप से सर्वेक्षण करती है। प्रशासनिक आंकड़े भी प्रतिदिन एकत्र किए जाते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए अनुसूचित जनजातियों में कुपोषण, मातृ मृत्यु दर, स्कूल छोड़ने की दर और गरीबी स्तर जैसे सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की जानकारी नीचे दी गई है:
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अनुसूचित जनजाति जनसंख्या बनाम कुल जनसंख्या के बाल स्वास्थ्य और पोषण स्थिति के प्रमुख संकेतकों पर राज्यवार विवरण, एनएफएचएस-5 (2019-21)
|
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क्रम संख्या
|
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम
|
(5) वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनापन (प्रतिशत) (आयु के अनुसार ऊंचाई)
|
|
कुल
|
अनुसूचित जनजाति
|
|
|
|
एनएफएचएस-5(2019-21)
|
|
|
भारत
|
35.5
|
40.9
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
31.2
|
41.0
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
28.0
|
27.9
|
|
3
|
असम
|
35.3
|
30.7
|
|
4
|
बिहार
|
42.9
|
42.4
|
|
5
|
छत्तीसगढ
|
34.6
|
38.4
|
|
6
|
दिल्ली
|
30.9
|
(25.7)
|
|
7
|
गोवा
|
25.8
|
(33.6)
|
|
8
|
गुजरात
|
39.0
|
45.4
|
|
9
|
हरियाणा
|
27.5
|
(39.5)
|
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
30.8
|
32.9
|
|
11
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
26.9
|
26.8
|
|
12
|
झारखंड
|
39.6
|
44.9
|
|
13
|
कर्नाटक
|
35.4
|
39.5
|
|
14
|
केरल
|
23.4
|
36.9
|
|
15
|
मध्य प्रदेश
|
35.7
|
40.0
|
|
16
|
महाराष्ट्र
|
35.2
|
41.4
|
|
17
|
मणिपुर
|
23.4
|
26.8
|
|
18
|
मेघालय
|
46.5
|
46.6
|
|
19
|
मिजोरम
|
28.9
|
28.5
|
|
20
|
नगालैंड
|
32.7
|
32.6
|
|
21
|
ओडिशा
|
31.0
|
42.1
|
|
22
|
पंजाब
|
24.5
|
एन.ए.
|
|
23
|
राजस्थान
|
31.8
|
35.9
|
|
24
|
सिक्किम
|
22.3
|
19.7
|
|
25
|
तमिलनाडु
|
25.0
|
31.2
|
|
26
|
तेलंगाना
|
33.1
|
33.4
|
|
27
|
त्रिपुरा
|
32.3
|
34.2
|
|
28
|
उत्तर प्रदेश
|
39.7
|
49.2
|
|
29
|
उत्तराखंड
|
27.0
|
23.7
|
|
30
|
पश्चिम बंगाल
|
33.8
|
36.7
|
स्रोत: एनएफएचएस 5 (2019-21), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
|
( ) 250-499 भार रहित मामलों पर आधारित
|
अखिल भारतीय स्तर पर बच्चों की पोषण स्थिति:
|
संकेतक
|
सभी/ अनुसूचित जनजाति
|
एनएफएचएस-5
|
एनएफएचएस 4
|
|
बच्चों की पोषण स्थिति - 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन की व्यापकता (प्रतिशत)
|
सभी
|
35.5
|
38.4
|
|
अनुसूचित जनजाति
|
40.9
|
43.8
|
|
(5) वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों की व्यापकता (प्रतिशत)
|
सभी
|
19.3
|
21
|
|
अनुसूचित जनजाति
|
23.2
|
27.4
|
|
(5) वर्ष से कम आयु के अल्प वजन वाले बच्चों की व्यापकता (प्रतिशत)
|
सभी
|
32.1
|
35.7
|
|
अनुसूचित जनजाति
|
39.5
|
45.3
|
स्रोत: एनएफएचएस 5 (2019-21), एनएफएचएस 4 (2015-16), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मातृ मृत्यु दर: किसी निश्चित समयावधि में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या को मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) कहा जाता है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय (ओआरजीआई) द्वारा जारी नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (एसआरएस) के अनुसार, 2021-23 के लिए भारत में मातृ मृत्यु दर का अनुमान 88 है। यह अच्छी बात है कि देश में मातृ मृत्यु दर में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। मातृ मृत्यु दर 2021-23 और 2020-22 की अवधि में 88 पर अपरिवर्तित रही और पिछले कुछ वर्षों में घटकर 2018-20 में 97 और 2017-2019 में 103 से 2019-21 में 93 हो गई है।
स्कूल छोड़ने की दर: किसी दिए गए शैक्षणिक वर्ष में किसी दिए गए स्तर पर नामांकित विद्यार्थियों के उस समूह का अनुपात जो अगले शैक्षणिक वर्ष में किसी भी कक्षा में नामांकित नहीं रहते हैं। अनुसूचित जनजातियों और सभी वर्गों के लिए राज्यवार स्कूल छोड़ने की नवीनतम दर (2021-22) (यूडीआईएसई प्लस, डीओएसईएल शिक्षा मंत्रालय द्वारा) अनुलग्नक-I में दी गई है।
मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई)
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) - 2023-24 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय (एमपीसीई) क्रमशः 3363 रुपये और 6030 रुपये है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) के तथ्य पत्रक के अनुसार, 2023-24 में ग्रामीण भारत में अनुमानित औसत एमपीसीई 4,122 रुपये और शहरी भारत में 6,996 रुपये है।
|
अखिल भारतीय औसत एमपीसीई (रु.)
|
|
|
2011-12
|
2022-23
|
2023-24
|
|
औसत एमपीसीई (रुपये)
|
अनुमानित
|
अनुमानित
|
अनुमानित
|
|
ग्रामीण
|
शहरी
|
ग्रामीण
|
शहरी
|
ग्रामीण
|
शहरी
|
|
अनुसूचित जनजातियां
|
1122
|
2193
|
3016
|
5414
|
3363
|
6030
|
स्रोत: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, एचसीईएस 2011-12, 2022-23, 2023-24
अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समय के साथ वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जनजातियों के लिए औसत एमपीसीई ग्रामीण क्षेत्रों में 1122 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 2193 रुपए था। वर्ष 2022-23 तक इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह ग्रामीण क्षेत्रों में 3016 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 5414 रुपए तक पहुंच गया, जो उपभोग व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि 2023-24 में भी जारी रही, जब अनुसूचित जनजातियों के लिए औसत एमपीसीई ग्रामीण क्षेत्रों में 3363 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 6030 रुपए तक पहुंच गया।
अनुसूचित जनजातियों और सभी वर्गों के लिए 2023-24 में राज्यवार औसत अनुमानित मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के आंकड़े
(रुपये में)
|
|
ग्रामीण
|
शहरी
|
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
अनुसूचित जनजाति
|
सभी
|
अनुसूचित जनजाति
|
सभी
|
|
आंध्र प्रदेश
|
4,162
|
5,327
|
6,244
|
7,182
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
6,048
|
5,995
|
10,115
|
9,832
|
|
असम
|
3,774
|
3,793
|
6,914
|
6,794
|
|
बिहार
|
3,334
|
3,670
|
4,208
|
5,080
|
|
छत्तीसगढ
|
2,471
|
2,739
|
3,988
|
4,927
|
|
गोवा
|
6,006
|
8,048
|
9,231
|
9,726
|
|
गुजरात
|
3,690
|
4,116
|
5,837
|
7,175
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
5,406
|
5,825
|
12,124
|
9,223
|
|
झारखंड
|
2,497
|
2,946
|
4,761
|
5,393
|
|
कर्नाटक
|
4,590
|
4,903
|
5,908
|
8,076
|
|
केरल
|
4,908
|
6,611
|
7,688
|
7,783
|
|
मध्य प्रदेश
|
3,004
|
3,441
|
4,445
|
5,538
|
|
महाराष्ट्र
|
3,103
|
4,145
|
5,377
|
7,363
|
|
मणिपुर
|
3,997
|
4,531
|
6,406
|
5,945
|
|
मेघालय
|
3,820
|
3,852
|
7,656
|
7,839
|
|
मिजोरम
|
5,948
|
5,963
|
8,707
|
8,709
|
|
नगालैंड
|
5,151
|
5,155
|
8,161
|
8,022
|
|
ओडिशा
|
2,800
|
3,357
|
4,650
|
5,825
|
|
राजस्थान
|
3,384
|
4,510
|
6,065
|
6,574
|
|
सिक्किम
|
9,318
|
9,377
|
14,160
|
13,927
|
|
तमिलनाडु
|
4,831
|
5,701
|
8,050
|
8,165
|
|
तेलंगाना
|
4,981
|
5,435
|
9,065
|
8,978
|
|
त्रिपुरा
|
5,803
|
6,259
|
8,714
|
8,034
|
|
उत्तर प्रदेश
|
2,980
|
3,481
|
5,383
|
5,395
|
|
उत्तराखंड
|
4,687
|
5,003
|
8,513
|
7,486
|
|
पश्चिम बंगाल
|
3,077
|
3,620
|
4,761
|
5,775
|
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
5,688
|
7,771
|
7,218
|
10,453
|
|
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव
|
3,943
|
4,311
|
5,804
|
6,837
|
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
3,948
|
4,774
|
4,872
|
6,327
|
|
लद्दाख
|
5,010
|
5,010
|
7,034
|
7,533
|
|
लक्षद्वीप
|
6,263
|
6,350
|
6,262
|
6,377
|
|
पुदुचेरी
|
-
|
7,598
|
14,265
|
8,637
|
|
अखिल भारतीय
|
3,363
|
4,122
|
6,030
|
6,996
|
स्रोत: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, एचसीईएस 2023-24, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
(ग) एवं (घ): जनजातीय क्षेत्रों में विकास संबंधी लगातार बनी हुई कमियों को दूर करने और जनजातीय समुदायों को कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपाय निम्नलिखित हैं। साथ ही, पिछले पांच वर्षों के दौरान जनजातीय उप-योजना सहित जनजातीय कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियों का राज्यवार उपयोग नीचे दिया गया है:
i) अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना : सरकार अनुसूचित जनजातियों और देश में जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक रणनीति के रूप में अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) लागू कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और गैर-अनुसूचित जनजातियों की आबादी के बीच विकासात्मक कमी को दूर करने और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए प्रतिवर्ष अपने कुल योजना बजट का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित निधियों सहित योजनाओं का विवरण केंद्रीय बजट दस्तावेज़ के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10बी में निम्नलिखित लिंक पर दिया गया है:
वर्ष 2023-24 के लिए विवरण 10बी: https://www.indiabudget.gov.in/budget2023-24/doc/eb/stat10b.pdf
वर्ष 2024-25 के लिए विवरण 10बी: https://www.indiabudget.gov.in/budget2024-25/doc/eb/stat10b.pdf
ii) राज्य जनजातीय उप-योजना: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीएसपी की निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य टीएसपी निगरानी पोर्टल (https://statetsp.tribal.gov.in) शुरू किया गया है, जिस पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य बजटीय अनुदानों से टीएसपी आवंटन, टीएसपी व्यय और टीएसपी की अन्य आवश्यक जानकारी नियमित रूप से अपलोड करनी होगी।
योजना आयोग के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में उल्लिखित जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी और अन्य जातियों के बीच के अंतर को कम करना है, जिसके तहत अनुसूचित जनजातियों के विकास में तेजी लाकर उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी: (i) शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाकर मानव संसाधन विकास, (ii) जनजातीय क्षेत्रों/इलाकों में आवास सहित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार, (iii) गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त कमी, उत्पादक संपत्तियों का सृजन और आय सृजन के अवसर, (iv) अवसरों का लाभ उठाने, अधिकार और हक प्राप्त करने तथा अन्य क्षेत्रों के समान बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि और (v) शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षा।
(iii) छात्रवृत्ति योजनाएं : जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच बुनियादी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं लागू करता है: -
i) अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)
ii) अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11वीं और उससे ऊपर)
iii) अनुसूचित जनजाति छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।
iv) अनुसूचित जनजाति छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (सर्वोच्च श्रेणी)
v) अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति।
उपरोक्त योजनाओं में से, क्रमांक (i) से (ii) तक की छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। प्री और पोस्ट दोनों मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 9वीं से लेकर स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई करने वाले सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। आवेदन आमंत्रित करना, उनका सत्यापन करना, लाभार्थियों का चयन और छात्रवृत्ति राशि का वितरण संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर और वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की जांच के बाद केंद्रीय निधि जारी करता है। राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन सभी पात्र अनुसूचित जनजाति छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी माध्यम से छात्रवृत्ति राशि का वितरण करते हैं।
क्रमांक (iii) से (v) तक की योजनाएं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और अनुदान के तहत, धनराशि सीधे छात्रों/संस्थानों को डीबीटी (डेटाबेस) माध्यम से जारी की जाती है, जबकि क्रमांक (v) में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति विदेश मंत्रालय (एमईए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इसके तहत विदेश में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्रों को दूतावासों के माध्यम से धनराशि जारी की जाती है, और जनजातीय कार्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय को धनराशि की प्रतिपूर्ति करता है। प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत जारी धनराशि और लाभार्थियों का विवरण अनुलग्नक II और III में दिया गया है।
(iv) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): आदिवासी बच्चों को उनके अपने वातावरण में नवोदय विद्यालय के समकक्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की शुरुआत की गई थी। नई योजना के तहत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया, जिनमें से ऐसे प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा जहां 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्ति (2011 की जनगणना के अनुसार) निवास करते हों। शुरुआत में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान से 288 ईएमआरएस विद्यालयों को वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस) की 2019 में स्थापना से लेकर 28.02.2026 तक ईएमआरएस की स्थापना और संचालन के लिए वर्षवार जारी की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक IV में दिया गया है।
(v) धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 सम्बद्ध मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 पहल शामिल हैं। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों के 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये है (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये)। देशभर में धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के सभी सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों की उपलब्धियां अनुलग्नक V में संलग्न हैं।
(vi) प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाले इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में निर्धारित समयबद्ध तरीके से विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) वाले परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क तथा दूरसंचार संपर्क, गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करना है।
प्रधानमंत्री जनमान वन धन विकास केंद्र की स्थापना के लिए स्वीकृत धनराशि
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
क्रम
संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
स्वीकृत वन धन विकास केंद्र
|
स्वीकृत धनराशि
(लाखों में)
|
|
|
1
|
अंडमान निकोबार द्वीप समूह
|
1
|
2.8
|
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
73
|
307.55
|
|
|
3
|
छत्तीसगढ
|
16
|
119.75
|
|
|
4
|
गुजरात
|
21
|
52.5
|
|
|
5
|
झारखंड
|
35
|
143.8
|
|
|
6
|
कर्नाटक
|
33
|
91.8
|
|
|
7
|
केरल
|
7
|
26.85
|
|
|
8
|
मध्य प्रदेश
|
83
|
254.5
|
|
|
9
|
महाराष्ट्र
|
40
|
181.2
|
|
|
10
|
मणिपुर
|
2
|
30
|
|
|
11
|
ओडिशा
|
43
|
178.4
|
|
|
12
|
राजस्थान
|
51
|
442.1
|
|
|
13
|
तमिलनाडु
|
37
|
120.15
|
|
|
14
|
तेलंगाना
|
25
|
73.05
|
|
|
15
|
त्रिपुरा
|
30
|
127.5
|
|
|
16
|
उत्तराखंड
|
9
|
31.7
|
|
|
17
|
उत्तर प्रदेश
|
5
|
15.95
|
|
|
18
|
पश्चिम बंगाल
|
5
|
13.9
|
|
|
|
कुल
|
516
|
2213.5
|
|
अनुलग्नक-1
छात्र-छात्राएं, स्कूली शिक्षा के स्तर और सामाजिक वर्ग के आधार पर स्कूल छोड़ने की दर
|
राज्य
|
वर्ष
|
सभी/अनुसूचित जनजाति
|
प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई छोड़ने की दर
|
उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई छोड़ने की दर
|
माध्यमिक शिक्षा छोड़ने की दर
|
|
लड़कियां
|
लड़के
|
कुल मिलाकर
|
लड़कियां
|
लड़के
|
कुल मिलाकर
|
लड़कियां
|
लड़के
|
कुल मिलाकर
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
2021-22
|
सभी
|
0.65
|
0.2
|
0.42
|
1.02
|
0.89
|
0.95
|
3.91
|
6
|
5
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0
|
0
|
0
|
2.99
|
2.94
|
2.96
|
8.73
|
11.91
|
10.34
|
|
आंध्र प्रदेश
|
2021-22
|
सभी
|
0
|
0
|
0
|
1.5
|
1.72
|
1.62
|
14.97
|
17.52
|
16.29
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0.55
|
1.86
|
1.23
|
5.79
|
6.64
|
6.23
|
11.09
|
12.19
|
11.64
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
2021-22
|
सभी
|
9.24
|
9.26
|
9.25
|
8.44
|
4.82
|
6.69
|
12.25
|
11.2
|
11.74
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
11
|
10.8
|
10.9
|
9.05
|
5.58
|
7.39
|
9.34
|
8.72
|
9.04
|
|
असम
|
2021-22
|
सभी
|
5.17
|
6.84
|
6.02
|
7.61
|
10.1
|
8.82
|
20.66
|
19.78
|
20.25
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
6.22
|
6.35
|
6.29
|
4.85
|
4.67
|
4.76
|
12.07
|
13.29
|
12.67
|
|
बिहार
|
2021-22
|
सभी
|
0
|
0
|
0
|
5.21
|
4.03
|
4.62
|
21.42
|
19.48
|
20.46
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17.01
|
16.73
|
16.87
|
|
छत्तीसगढ
|
2021-22
|
सभी
|
0.58
|
0.96
|
0.77
|
3.33
|
4.84
|
4.1
|
8.05
|
11.5
|
9.73
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
1.92
|
2.05
|
1.99
|
4.89
|
6.92
|
5.92
|
10.51
|
15.3
|
12.79
|
|
दादरा एवं नगर हवेली
|
2021-22
|
सभी
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8.35
|
10.46
|
9.47
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12.03
|
12.36
|
12.21
|
|
दमन एवं दीव
|
2021-22
|
सभी
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8.35
|
10.46
|
9.47
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12.03
|
12.36
|
12.21
|
|
गोवा
|
2021-22
|
सभी
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.45
|
12.05
|
8.98
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6.08
|
2.34
|
|
गुजरात
|
2021-22
|
सभी
|
0
|
0
|
0
|
5.76
|
4.23
|
4.95
|
15.89
|
19.39
|
17.85
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0.68
|
0.41
|
0.54
|
6.77
|
6.19
|
6.47
|
18.14
|
22.33
|
20.35
|
|
हरियाणा
|
2021-22
|
सभी
|
0
|
0
|
0
|
0.19
|
0.25
|
0.22
|
4.94
|
6.68
|
5.91
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.11
|
0
|
0
|
15
|
0
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
2021-22
|
सभी
|
0
|
0
|
0
|
0.53
|
0.62
|
0.58
|
0.9
|
1.96
|
1.46
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.16
|
0
|
0
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
2021-22
|
सभी
|
4.13
|
3.94
|
4.03
|
3.17
|
2.83
|
2.99
|
6.34
|
5.63
|
5.96
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
4.12
|
2.57
|
3.31
|
6.87
|
3.35
|
5.02
|
19.05
|
10.55
|
14.17
|
|
झारखंड
|
2021-22
|
सभी
|
1.14
|
2.36
|
1.77
|
4
|
3.7
|
3.85
|
8.94
|
9.68
|
9.31
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
2.04
|
3.71
|
2.9
|
5.25
|
5.5
|
5.37
|
10.84
|
14.74
|
12.71
|
|
कर्नाटक
|
2021-22
|
सभी
|
0
|
0
|
0
|
1.06
|
1.1
|
1.08
|
13.02
|
16.16
|
14.65
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0.59
|
0.74
|
0.67
|
1.82
|
1.72
|
1.77
|
15.49
|
17.37
|
16.47
|
|
केरल
|
2021-22
|
सभी
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.06
|
6.85
|
5.49
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0.6
|
0
|
0.04
|
0
|
0.92
|
0
|
6.47
|
9.1
|
7.83
|
|
लद्दाख
|
2021-22
|
सभी
|
5.46
|
7.51
|
6.51
|
0
|
2.21
|
1.08
|
5.68
|
4.03
|
4.9
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
5.34
|
7.31
|
6.35
|
0
|
1.51
|
0.58
|
4.52
|
2.31
|
3.47
|
|
लक्षद्वीप
|
2021-22
|
सभी
|
0.43
|
0.48
|
0.45
|
1.9
|
3.23
|
2.6
|
0
|
0.43
|
0
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0
|
0.08
|
0
|
1.42
|
2.96
|
2.24
|
0
|
0.35
|
0
|
|
मध्य प्रदेश
|
2021-22
|
सभी
|
2.91
|
3.24
|
3.08
|
9.01
|
8.63
|
8.82
|
9.67
|
10.55
|
10.14
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
4.15
|
4.81
|
4.49
|
13.75
|
14.29
|
14.02
|
15.07
|
19.9
|
17.6
|
|
महाराष्ट्र
|
2021-22
|
सभी
|
0
|
0.04
|
0
|
1.6
|
1.47
|
1.53
|
10.61
|
10.81
|
10.72
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0.74
|
0.81
|
0.77
|
3.24
|
2.49
|
2.85
|
22.03
|
20.16
|
21.04
|
|
मणिपुर
|
2021-22
|
सभी
|
12.96
|
13.54
|
13.26
|
5.21
|
5.95
|
5.59
|
1.21
|
1.35
|
1.27
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
15.4
|
15.56
|
15.48
|
6.04
|
5.38
|
5.71
|
2.39
|
4.07
|
3.23
|
|
मेघालय
|
2021-22
|
सभी
|
8.58
|
11.08
|
9.84
|
9.4
|
12.04
|
10.64
|
20.37
|
23.28
|
21.68
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
8.73
|
11.16
|
9.96
|
9.2
|
12.66
|
10.83
|
20.69
|
23.62
|
21.99
|
|
मिजोरम
|
2021-22
|
सभी
|
5.58
|
7.08
|
6.35
|
1.64
|
3.78
|
2.73
|
10.83
|
13.06
|
11.9
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
5.46
|
6.8
|
6.16
|
1.36
|
3.62
|
2.51
|
10.37
|
12.68
|
11.48
|
|
नगालैंड
|
2021-22
|
सभी
|
4.49
|
5.57
|
5.04
|
3.36
|
4.64
|
4
|
16.19
|
18.92
|
17.52
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
3.23
|
4.5
|
3.88
|
2.45
|
3.98
|
3.2
|
15.4
|
18.29
|
16.79
|
|
ओडिशा
|
2021-22
|
सभी
|
0
|
0
|
0
|
6.53
|
8.04
|
7.31
|
25.24
|
29.22
|
27.29
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0.23
|
0.62
|
0.42
|
7.71
|
9.79
|
8.77
|
30.93
|
35.27
|
33.12
|
|
पुदुचेरी
|
2021-22
|
सभी
|
3.61
|
3.72
|
3.67
|
2.09
|
2.75
|
2.43
|
4.09
|
8.42
|
6.31
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0
|
0
|
0
|
18.42
|
0
|
0
|
55.06
|
0
|
21.17
|
|
राजस्थान
|
2021-22
|
सभी
|
3.3
|
3.8
|
3.57
|
4.2
|
4.43
|
4.32
|
7.49
|
7.78
|
7.65
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
3.56
|
3.75
|
3.66
|
5.08
|
6
|
5.57
|
8.58
|
10
|
9.34
|
|
सिक्किम
|
2021-22
|
सभी
|
0.48
|
2.9
|
1.76
|
0
|
0
|
0
|
9.48
|
14.55
|
11.93
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0
|
3.75
|
1.58
|
0
|
0
|
0
|
8.23
|
15.21
|
11.5
|
|
तमिलनाडु
|
2021-22
|
सभी
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.52
|
6.31
|
4.47
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0.1
|
0
|
0
|
0.63
|
0.42
|
0.52
|
8.7
|
10.13
|
9.44
|
|
तेलंगाना
|
2021-22
|
सभी
|
0
|
0
|
0
|
2.87
|
3.4
|
3.14
|
12.94
|
14.49
|
13.74
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0.97
|
0.1
|
0.51
|
4.36
|
4.76
|
4.57
|
12.4
|
13.57
|
13.01
|
|
त्रिपुरा
|
2021-22
|
सभी
|
0.95
|
1.16
|
1.06
|
4.26
|
4.75
|
4.51
|
8.15
|
8.53
|
8.34
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
2.22
|
1.76
|
1.99
|
7.34
|
7.65
|
7.49
|
7.79
|
10.71
|
9.21
|
|
उत्तराखंड
|
2021-22
|
सभी
|
0.51
|
0.97
|
0.75
|
2.36
|
2.99
|
2.7
|
4.63
|
5.37
|
5.02
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0
|
0
|
0
|
3.12
|
0
|
1.46
|
8.05
|
4.76
|
6.36
|
|
उत्तर प्रदेश
|
2021-22
|
सभी
|
2.98
|
2.4
|
2.68
|
4.65
|
1.25
|
2.9
|
10.01
|
9.45
|
9.7
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9.26
|
15.03
|
12.33
|
|
पश्चिम बंगाल
|
2021-22
|
सभी
|
8.15
|
9.07
|
8.62
|
0
|
0
|
0
|
17.66
|
18.37
|
17.98
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
9.59
|
10.43
|
10.01
|
0
|
0
|
0
|
10.17
|
14.38
|
12.14
|
|
अखिल भारत स्तर पर
|
2021-22
|
सभी
|
1.35
|
1.55
|
1.45
|
3.31
|
2.74
|
3.02
|
12.25
|
12.96
|
12.61
|
|
|
2021-22
|
अनुसूचित जनजाति
|
2.6
|
3.04
|
2.83
|
5.7
|
6.35
|
6.03
|
15.33
|
17.87
|
16.62
|
स्रोत: यूडीआईएसई प्लस, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय
अनुलग्नक II
|
अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को जारी की गई धनराशि और लाभार्थियों का विवरण।
|
|
(लाख रुपये में)
|
|
क्र.सं.
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
वित्तीय वर्ष 2020-21
|
वित्तीय वर्ष 2021-22
|
वित्तीय वर्ष 2022-23
|
वित्तीय वर्ष 2023-24
|
वित्तीय वर्ष 2024-25
|
|
|
निधि जारी की गई
|
लाभार्थियों की संख्या
|
निधि जारी की गई
|
लाभार्थियों की संख्या
|
निधि जारी की गई
|
लाभार्थियों की संख्या
|
निधि जारी की गई
|
लाभार्थियों की संख्या
|
निधि जारी की गई
|
लाभार्थियों की संख्या
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार
|
12.00
|
296
|
8.00
|
284
|
0#
|
260
|
0#
|
173
|
10.00
|
281
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
1434.00
|
26676
|
3935.00
|
35364
|
0#
|
40465
|
5700.00
|
*
|
3077.00
|
*
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0#
|
5676
|
207.00
|
4548
|
267.00
|
5178
|
0#
|
2852
|
0#
|
2831
|
|
4
|
असम
|
17.00
|
2504
|
102.00
|
4767
|
107.00
|
5688
|
188.00
|
4353
|
100.00
|
8075
|
|
5
|
बिहार
|
0#
|
51076
|
0#
|
42425
|
0#
|
26450
|
0#
|
8451
|
0#
|
15139
|
|
6
|
छत्तीसगढ
|
3542.00
|
132421
|
0#
|
129615
|
0#
|
28642
|
5250.00
|
44837
|
0#
|
27171
|
|
7
|
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव
|
234.00
|
2760
|
207.00
|
2167
|
0#
|
2017
|
0#
|
1273
|
0#
|
1162
|
|
8
|
गोवा
|
41.00
|
2504
|
0#
|
1978
|
108.00
|
2108
|
53.00
|
1670
|
36.00
|
1698
|
|
9
|
गुजरात
|
2199.00
|
166649
|
3689.00
|
157714
|
5452.00
|
157553
|
6200.00
|
121083
|
923.00
|
124886
|
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
92.00
|
1846
|
0#
|
2160
|
79.00
|
2479
|
110.00
|
2616
|
0#
|
3260
|
|
11
|
जम्मू और कश्मीर
|
0#
|
2621
|
0#
|
5883
|
0#
|
4689
|
0#
|
2548
|
0#
|
8371
|
|
12
|
झारखंड
|
0#
|
87131
|
3899.00
|
136830
|
0#
|
129269
|
5700.00
|
114519
|
0#
|
129142
|
|
13
|
कर्नाटक
|
0#
|
92254
|
1753.00
|
85554
|
2370.00
|
98705
|
3400.00
|
97191
|
700.00
|
104211
|
|
14
|
केरल
|
117.00
|
9880
|
347.00
|
7071
|
0#
|
9457
|
436.00
|
8331
|
100.00
|
10980
|
|
15
|
लद्दाख
|
42.00
|
421
|
74.00
|
1439
|
0#
|
760
|
0#
|
2228
|
40.00
|
2029
|
|
16
|
मध्य प्रदेश
|
5429.00
|
378127
|
11458.00
|
328961
|
12744.00
|
255944
|
0#
|
259997
|
5305.00
|
212347
|
|
17
|
मणिपुर
|
0#
|
2479
|
0#
|
2365
|
0#
|
1836
|
0#
|
3470
|
0#
|
3916
|
|
18
|
मेघालय
|
0#
|
616
|
0#
|
2406
|
115.00
|
1588
|
0#
|
5590
|
70.00
|
6149
|
|
19
|
मिजोरम
|
168.00
|
11046
|
657.00
|
10031
|
0#
|
10312
|
307.00
|
8911
|
0#
|
8807
|
|
20
|
नगालैंड
|
61.00
|
451
|
0#
|
307
|
0#
|
*
|
0#
|
*
|
0#
|
*
|
|
21
|
ओडिशा
|
6945.00
|
190066
|
5237.00
|
135053
|
9397.00
|
79252
|
0#
|
106691
|
2950.00
|
122029
|
|
22
|
पुदुचेरी
|
2.00
|
19
|
0#
|
23
|
0#
|
21
|
0#
|
11
|
0#
|
14
|
|
23
|
राजस्थान
|
3127.00
|
208751
|
6234.00
|
213064
|
3531.00
|
73816
|
0#
|
76272
|
2236.00
|
57037
|
|
24
|
सिक्किम
|
9.00
|
88
|
0#
|
296
|
18.00
|
49
|
0#
|
62
|
0#
|
377
|
|
25
|
तमिलनाडु
|
241.00
|
14822
|
547.00
|
16854
|
404.00
|
15325
|
362.00
|
17557
|
60.00
|
19178
|
|
26
|
तेलंगाना
|
0#
|
7623
|
0#
|
3066
|
0#
|
9255
|
150.00
|
2460
|
0#
|
*
|
|
27
|
त्रिपुरा
|
252.00
|
9404
|
59.00
|
17307
|
1137.00
|
15017
|
0#
|
11601
|
692.00
|
12597
|
|
28
|
उत्तर प्रदेश
|
0#
|
2007
|
88.00
|
815
|
0#
|
1579
|
0#
|
2329
|
0#
|
3211
|
|
29
|
उत्तराखंड
|
138.00
|
1212
|
0#
|
1313
|
0#
|
1464
|
15.00
|
902
|
70.00
|
812
|
|
30
|
पश्चिम बंगाल
|
788.00
|
28504
|
913.00
|
28053
|
0#
|
23979
|
2989.00
|
21789
|
0#
|
24333
|
|
|
कुल
|
24890.00
|
1439930
|
39414.00
|
1377713
|
35729.00
|
1003157
|
30860.00
|
929767
|
16369.00
|
910043
|
*राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा डेटा की रिपोर्ट नहीं की गई
# पिछले वर्ष मंत्रालयों द्वारा राज्यों को और चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों द्वारा लाभार्थियों को धनराशि जारी की गई है।
अनुलग्नक III
|
अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को जारी की गई धनराशि और लाभार्थियों का विवरण।
|
|
(लाख रुपये में)
|
|
क्र.सं.
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
वित्तीय वर्ष 2020-21
|
वित्तीय वर्ष 2021-22
|
वित्तीय वर्ष 2022-23
|
वित्तीय वर्ष 2023-24
|
वित्तीय वर्ष 2024-25
|
|
|
निधि जारी की गई
|
लाभार्थियों की संख्या
|
निधि जारी की गई
|
लाभार्थियों की संख्या
|
निधि जारी की गई
|
लाभार्थियों की संख्या
|
निधि जारी की गई
|
लाभार्थियों की संख्या
|
निधि जारी की गई
|
लाभार्थियों की संख्या
|
|
1
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
13.29
|
327
|
10
|
491
|
0#
|
386
|
0#
|
193
|
10
|
311
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
6039.35
|
112645
|
8991
|
117089
|
13357
|
129032
|
11471
|
79780
|
12000
|
67888
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
5712.96
|
31527
|
12361
|
43744
|
9616
|
46330
|
8000
|
42417
|
10000
|
45125
|
|
4
|
असम
|
5413.54
|
53205
|
1093
|
71115
|
6845
|
62140
|
3500
|
58774
|
7971
|
77350
|
|
5
|
बिहार
|
708.22
|
9068
|
0#
|
16302
|
0#
|
3768
|
0#
|
1444
|
443
|
3428
|
|
6
|
छत्तीसगढ
|
8790.24
|
73550
|
0#
|
86910
|
9330
|
34184
|
7125
|
40552
|
7000
|
34022
|
|
7
|
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव
|
3481.73
|
3549
|
0#
|
3352
|
0#
|
2208
|
404
|
1053
|
490
|
1627
|
|
8
|
गोवा
|
458.18
|
4822
|
0#
|
4047
|
1187
|
4439
|
527
|
3274
|
500
|
3163
|
|
9
|
गुजरात
|
22977.64
|
237041
|
46170
|
260770
|
24426
|
262538
|
35000
|
226456
|
23122
|
233161
|
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
एल
|
2410
|
0#
|
3332
|
0#
|
4303
|
0#
|
4390
|
500
|
4937
|
|
11
|
जम्मू और कश्मीर
|
805.44
|
4316
|
0#
|
8335
|
684
|
10430
|
746
|
7319
|
995
|
15309
|
|
12
|
झारखंड
|
0#
|
92117
|
12655
|
127258
|
0#
|
147633
|
5311
|
148676
|
20000
|
65104
|
|
13
|
कर्नाटक
|
0#
|
112381
|
17081
|
133422
|
0#
|
131968
|
22556
|
123707
|
12500
|
125823
|
|
14
|
केरल
|
3285.25
|
15820
|
2516
|
14558
|
0#
|
14863
|
4689
|
13731
|
2900
|
13034
|
|
15
|
लद्दाख
|
738
|
3055
|
2214
|
8631
|
1891
|
8619
|
596
|
9413
|
3500
|
8969
|
|
16
|
मध्य प्रदेश
|
12344
|
346060
|
24529
|
457808
|
27049
|
391317
|
35000
|
353486
|
25000
|
326410
|
|
17
|
महाराष्ट्र
|
18149.52
|
157503
|
19215
|
130732
|
9027
|
135915
|
57036
|
139165
|
11781
|
144785
|
|
18
|
मणिपुर
|
2184.19
|
37258
|
4292
|
47793
|
4138
|
42572
|
3000
|
33542
|
2500
|
32275
|
|
19
|
मेघालय
|
0#
|
16399
|
2636
|
52598
|
14620
|
61360
|
8500
|
76755
|
14508
|
73902
|
|
20
|
मिजोरम
|
3446.82
|
33073
|
3875
|
37448
|
2590
|
38784
|
2500
|
31685
|
2400
|
28471
|
|
21
|
नगालैंड
|
3226.37
|
36940
|
4436
|
40588
|
3608
|
40638
|
3500
|
42485
|
6200
|
41793
|
|
22
|
ओडिशा
|
19095.97
|
175252
|
21843
|
207678
|
17133
|
204172
|
13564
|
213957
|
29400
|
230366
|
|
23
|
पुदुचेरी
|
19.56
|
24
|
0#
|
23
|
0#
|
18
|
0#
|
11
|
0#
|
10
|
|
24
|
राजस्थान
|
25557.03
|
206011
|
13745
|
188614
|
18810
|
236628
|
22000
|
168516
|
35000
|
*
|
|
25
|
सिक्किम
|
553.83
|
3488
|
1036
|
4233
|
925
|
2650
|
0#
|
1849
|
600
|
2411
|
|
26
|
तमिलनाडु
|
3328.99
|
21383
|
4849
|
24441
|
2854
|
23529
|
2000
|
25216
|
2500
|
28273
|
|
27
|
तेलंगाना
|
27297.83
|
118347
|
7504
|
126708
|
23851
|
114911
|
11250
|
131505
|
15250
|
131032
|
|
28
|
त्रिपुरा
|
4804.98
|
26108
|
7189
|
35520
|
4522
|
37380
|
4000
|
33678
|
7494
|
33506
|
|
29
|
उत्तर प्रदेश
|
2218.67
|
8132
|
0#
|
8930
|
0#
|
9655
|
1000
|
9676
|
1500
|
10427
|
|
30
|
उत्तराखंड
|
0#
|
3039
|
3568
|
3837
|
0#
|
3534
|
188
|
3972
|
270
|
3853
|
|
31
|
पश्चिम बंगाल
|
2256.42
|
60846
|
3872
|
78100
|
0#
|
63208
|
3406
|
37760
|
3500
|
29528
|
|
|
कुल
|
182908
|
2005696
|
225680
|
2344407
|
196463
|
2269112
|
266869
|
2064437
|
259834
|
1816293
|
#पिछले वर्ष मंत्रालयों द्वारा राज्यों को और चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों द्वारा लाभार्थियों को धनराशि जारी की गई है।
अनुलग्नक-IV
नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस) की स्थापना से लेकर 28.02.2026 तक ईएमआरएस की स्थापना और संचालन के लिए वर्षवार जारी की गई धनराशि।
लाखों रुपये में
|
क्रं.सं.
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
2025-26
(28.02.2026 तक)
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
6,199.12
|
14,591.28
|
12,600.57
|
10,795.05
|
23,669.35
|
22,990.25
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर)
|
200.24
|
119.54
|
1,010.87
|
693.91
|
2,021.21
|
4,504.37
|
|
3
|
असम (पूर्वोत्तर)
|
750.00
|
1,800.00
|
1,433.65
|
2,732.67
|
10,654.29
|
11,458.52
|
|
4
|
बिहार
|
10.00
|
-
|
-
|
8.95
|
34.12
|
1,948.30
|
|
5
|
छत्तीसगढ
|
6,968.12
|
13,259.66
|
19,435.93
|
15,888.89
|
86,649.55
|
44,234.16
|
|
6
|
दादरा एवं नगर हवेली
|
95.70
|
252.55
|
568.22
|
163.45
|
353.32
|
458.57
|
|
7
|
नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स मुख्यालय
|
1,406.04
|
2,523.79
|
4,438.96
|
14,129.47
|
9,376.35
|
427.90
|
|
8
|
गुजरात
|
4,755.86
|
1,060.00
|
10,088.95
|
15,667.55
|
27,444.15
|
23,065.08
|
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
255.06
|
599.11
|
483.18
|
829.76
|
1,616.71
|
1,505.72
|
|
10
|
जम्मू और कश्मीर
|
-
|
392.40
|
1,200.00
|
891.40
|
824.19
|
1,564.64
|
|
11
|
झारखंड
|
2,205.73
|
11,309.20
|
23,562.27
|
23,915.13
|
64,305.31
|
58,776.47
|
|
12
|
कर्नाटक
|
2,495.83
|
3,672.86
|
1,768.84
|
2,677.67
|
7,933.24
|
4,416.73
|
|
13
|
केरल
|
-
|
229.56
|
1,515.66
|
249.00
|
1,252.21
|
1,493.90
|
|
14
|
लद्दाख
|
-
|
10.00
|
450.00
|
800.00
|
17.41
|
400.00
|
|
15
|
मध्य प्रदेश
|
14,459.36
|
3,560.00
|
31,817.79
|
13,157.19
|
37,339.69
|
42,298.44
|
|
16
|
महाराष्ट्र
|
2,787.16
|
4,393.74
|
12,919.16
|
8,525.91
|
30,489.87
|
20,122.96
|
|
17
|
मणिपुर
|
1,268.00
|
398.08
|
2,369.98
|
3,044.92
|
2,397.58
|
15,755.94
|
|
18
|
मेघालय (पूर्वोत्तर)
|
1,123.45
|
1,100.00
|
800.00
|
21,014.66
|
31,942.72
|
11,403.80
|
|
19
|
मिजोरम
|
3,283.73
|
6,085.41
|
2,094.54
|
1,242.52
|
14,619.30
|
3,501.15
|
|
20
|
नगालैंड
|
5,885.51
|
9,481.60
|
557.71
|
18,377.12
|
698.27
|
855.10
|
|
21
|
ओडिशा
|
6,174.27
|
10,648.82
|
28,164.31
|
48,934.80
|
64,965.47
|
60,895.45
|
|
22
|
राजस्थान
|
12,944.17
|
18,214.71
|
19,463.30
|
13,687.79
|
14,322.63
|
12,905.70
|
|
23
|
सिक्किम
|
800.33
|
1,037.88
|
1,047.35
|
1,118.83
|
1,058.36
|
1,296.03
|
|
24
|
तमिलनाडु
|
1,225.14
|
1,190.62
|
1,098.78
|
1,099.80
|
1,738.95
|
2,797.39
|
|
25
|
तेलंगाना
|
9,517.30
|
19,695.52
|
12,794.53
|
14,276.17
|
16,813.70
|
16,063.43
|
|
26
|
त्रिपुरा
|
6,064.89
|
5,715.44
|
6,435.19
|
6,670.35
|
11,728.87
|
17,687.35
|
|
27
|
उत्तर प्रदेश
|
386.68
|
337.49
|
596.23
|
624.14
|
1,384.63
|
1,434.71
|
|
28
|
उत्तराखंड
|
321.28
|
598.39
|
474.95
|
1,537.53
|
3,880.32
|
2,777.18
|
|
29
|
पश्चिम बंगाल
|
2,062.45
|
-
|
2,303.67
|
1,869.70
|
1,789.50
|
900.00
|
|
कुल
|
93,645.42
|
1,32,277.67
|
2,01,494.59
|
2,44,624.33
|
4,71,321.28
|
3,87,939.25
|
अनुलग्नक-V
देशभर में धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों की उपलब्धियां निम्न हैं (दिनांक 21.01.2026 तक):
|
क्रं.सं.
|
मंत्रालय
|
गतिविधि
|
मिशन लक्ष्य (2024-2028)
|
मार्च 2026 तक का लक्ष्य
|
प्रगति
|
|
|
|
1
|
ग्रामीण विकास मंत्रालय
|
पीएमएवाई-जी - आवास
|
20 लाख
|
6 लाख
|
घर निर्माण पूरा हुआ: 7,00,800
|
|
|
|
पीएमजीएसवाई - सड़क
|
25,000 किलोमीटर सड़क
|
7,500 गांव
|
कुल स्वीकृत सड़कें 710 (2,411.25 किमी):
- जम्मू-कश्मीर - 62 सड़कें (296.301 किमी)
- छत्तीसगढ़ – 532 सड़कें (1,824.08 किमी)
- राजस्थान – 116 सड़कें (290.875 किमी)
|
|
|
|
2
|
जल शक्ति मंत्रालय
|
जल जीवन मिशन (जेजेएम)
|
सभी गांव में जलापूर्ति
|
1,500 गांव
|
जलापूर्ति से पूर्ण गांव: 27,362
|
|
|
|
|
|
|
3
|
विद्युत मंत्रालय
|
पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना – आरडीएसएस
|
2.35 लाख परिवार
|
70,000 घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी
|
विद्युतीकृत क्षेत्र: 65,249 (घरेलू और सार्वजनिक संस्थान)
|
|
|
|
|
|
|
4
|
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
|
नई सौर ऊर्जा योजना - पीएम सूर्य घर योजना
|
2000 संस्थानों में सोलर रूफटॉप लगाने की व्यवस्था
|
|
स्वीकृत: 4,099 परिवार
(मणिपुर में 100 और अरुणाचल प्रदेश में 3,999)
|
|
|
|
5
|
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
|
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मोबाइल चिकित्सा इकाइयां
|
1,000 एमएमयू
|
100 एमएमयू
|
154 एमएमयू चालू हो गए हैं
|
|
|
|
6
|
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
|
आंगनवाड़ी केंद्र- पोषण 2.0 (आईसीडीएस)
|
2,000 नए आंगनवाड़ी
|
400 नए
|
445 आंगनवाड़ी केन्द्र चालू किए गए
|
|
|
|
7
|
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
|
समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)
|
1,000 छात्रावास
|
300 छात्रावास
|
311 छात्रावासों की आधारशिला रखी गई
|
|
|
|
8
|
दूरसंचार विभाग
|
यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यू.एस.ओ.एफ.)
|
5,252 गांव
|
1500 गांव
|
शामिल गांव: 3,513
|
|
|
|
9
|
पर्यटन मंत्रालय
|
जिम्मेदार पर्यटन (स्वदेश दर्शन)
|
1000 होमस्टे
|
100 होमस्टे
|
आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश और मिजोरम में 17.7 करोड़ रुपये की होमस्टे परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं।
|
|
|
|
10
|
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
|
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई)
|
एफआरए पट्टा धारकों को कृषि सहायता (~ 2 लाख)
|
60000 लाभार्थी
|
1.73 लाख पट्टा धारकों को संभावित लाभार्थी के रूप में पहचाना गया है।
|
|
|
|
11
|
मत्स्य विभाग
|
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
|
आदिवासी मछुआरों को सहायता: 10,000 आईएफआर और 1000 सीएफआर
|
3000 लाभार्थी
|
2025-26 में प्रगति की रिपोर्ट नहीं दी गई
2024-25 को रिपोर्ट किए गए लाभार्थियों की संख्या 882 थी।
|
|
|
|
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
|
राष्ट्रीय पशुधन मिशन
|
8500 आईएफआर धारकों को पशुधन प्रबंधन सहायता
|
2550 लाभार्थी
|
विभाग ने 2025-26 में 6 राज्यों को 8 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
|
|
|
|
12
|
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
|
जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना
|
(i) जनजातीय जिलों में 30 कौशल विकास केंद्र
|
9 कौशल विकास केंद्र और 300 वीडीवीके के लिए प्रशिक्षण
|
देशभर में 30 कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया गया है, जिनमें 2944 लाभार्थी नामांकित हैं।
|
|
|
|
(ii) 1000 वीडीवीके और जनजातीय समूहों का प्रशिक्षण
|
|
प्रशिक्षण अभी शुरू होना बाकी है
|
|
|
|
13
|
आयुष मंत्रालय
|
पोषणवाटिका - राष्ट्रीय आयुष मिशन
|
|
700 पोषणवाटिका
|
ईएमआरएस में पोषणवाटिका कार्यान्वयन के अधीन है।
|
|
|
|
14
|
पंचायती राज मंत्रालय
|
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)
|
सभी ग्राम सभाओं, उपमंडलों और जिलों में एफआरए के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
|
|
कुल प्रशिक्षित एसटी प्रतिभागी – 46,19,662
|
|
|
|
15
|
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
|
एलपीजी - उज्ज्वला योजना
|
25 लाख एलपीजी कनेक्शन
|
7.5 लाख परिवार
|
मुख्य योजना की मंजूरी लंबित है
|
|
|
****
पीके/केसी/एके/वाईबी
(रिलीज़ आईडी: 2247900)
|