सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्रेष्ठता योजना
प्रविष्टि तिथि:
01 APR 2026 4:22PM by PIB Delhi
लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठता) के मोड-I और मोड-II के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या और भाग लेने वाले विद्यालयों/संस्थानों की संख्या क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दी गई है।
अनुसूचित जाति के वे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तक है और जिन्होंने प्रवेश वर्ष से ठीक पहले वाले शैक्षणिक वर्ष में कक्षा VIII और X उत्तीर्ण की है, वे क्रमशः कक्षा IX और XI में प्रवेश के लिए श्रेष्ठता (एनईटीएस) के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
निजी आवासीय विद्यालयों में सीटों का आवंटन वेब-आधारित परामर्श के माध्यम से किया जाता है, जो एनईटीएस में प्राप्त योग्यता और परामर्श के दौरान उम्मीदवारों द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर होता है।
श्रेष्ठता के मोड-I के अंतर्गत, कक्षा IX और XI में प्रवेश पाने वाले छात्रों को कक्षा XII तक की शिक्षा पूरी होने तक ट्यूशन, छात्रावास सुविधाओं और अन्य सहायक सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कक्षावार प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि निम्नानुसार है:
|
क्रम सं.
|
कक्षा
|
राशि (रुपये में)
|
|
1.
|
IX
|
1,00,000
|
|
2.
|
X
|
1,10,000
|
|
3.
|
XI
|
1,25,000
|
|
4.
|
XII
|
1,35,000
|
इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो, तो ब्रिज पाठ्यक्रम करने के लिए वार्षिक शुल्क का 10 प्रतिशत तक की राशि अलग से प्रदान की जाती है।
अनुलग्नक-I
श्रेष्ठता योजना के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या का विवरण:-
|
क्रम स.
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
छात्रों की संख्या
|
|
2023-24
|
2024-25
|
2025-26
|
|
मोड-I
|
मोड- II
|
मोड-I
|
मोड- II
|
मोड-I
|
मोड- II
|
|
1.
|
आंध्र प्रदेश
|
438
|
509
|
682
|
472
|
807
|
500
|
|
2.
|
बिहार
|
115
|
-
|
112
|
-
|
86
|
-
|
|
3.
|
छत्तीसगढ
|
231
|
-
|
324
|
-
|
361
|
-
|
|
4.
|
गुजरात
|
29
|
-
|
31
|
98
|
36
|
100
|
|
5.
|
हरियाणा
|
293
|
-
|
668
|
92
|
1039
|
100
|
|
6.
|
हिमाचल प्रदेश
|
56
|
-
|
72
|
-
|
82
|
-
|
|
7.
|
झारखंड
|
60
|
-
|
72
|
-
|
36
|
-
|
|
8.
|
कर्नाटक
|
45
|
1115
|
69
|
1054
|
90
|
1358
|
|
9.
|
केरल
|
278
|
-
|
272
|
-
|
261
|
-
|
|
10.
|
मध्य प्रदेश
|
267
|
280
|
295
|
175
|
331
|
400
|
|
11.
|
महाराष्ट्र
|
120
|
2862
|
127
|
1624
|
88
|
3395
|
|
12.
|
ओडिशा
|
128
|
1094
|
90
|
578
|
84
|
1187
|
|
13.
|
पंजाब
|
39
|
-
|
44
|
-
|
25
|
-
|
|
14.
|
राजस्थान
|
783
|
1616
|
1263
|
1448
|
1540
|
1400
|
|
15.
|
तमिलनाडु
|
292
|
-
|
312
|
-
|
267
|
-
|
|
16.
|
तेलंगाना
|
53
|
108
|
32
|
100
|
8
|
125
|
|
17.
|
उत्तर प्रदेश
|
830
|
2881
|
1373
|
1920
|
1516
|
3149
|
|
18.
|
उत्तराखंड
|
53
|
131
|
60
|
100
|
48
|
100
|
|
19.
|
पश्चिम बंगाल
|
10
|
308
|
4
|
168
|
4
|
560
|
|
20.
|
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
|
-
|
752
|
-
|
542
|
-
|
489
|
|
21.
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
2
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
|
22.
|
पुडुचेरी
|
8
|
-
|
4
|
-
|
3
|
-
|
|
23.
|
असम
|
5
|
-
|
3
|
-
|
3
|
-
|
|
24.
|
मणिपुर
|
-
|
25
|
-
|
-
|
-
|
175
|
|
|
कुल
|
4135
|
11681
|
5910
|
8371
|
6716
|
13038
|
अनुलग्नक-II
श्रेष्ठता योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले विद्यालयों/संस्थानों का विवरण, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार, 2023-24 से 2025-26 तक:-
|
क्रम स.
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
2023-24
|
2024-25
|
2025-26
|
|
स्कूलों की संख्या
(मोड-I)
|
संस्थानों की संख्या
(मोड- II)
|
स्कूलों की संख्या
(मोड-I)
|
संस्थानों की संख्या
(मोड- II)
|
स्कूलों की संख्या
(मोड-I)
|
संस्थानों की संख्या
(मोड- II)
|
|
1.
|
आंध्र प्रदेश
|
8
|
6
|
11
|
5
|
11
|
5
|
|
2.
|
बिहार
|
5
|
-
|
4
|
-
|
3
|
-
|
|
3.
|
छत्तीसगढ़
|
7
|
-
|
8
|
-
|
9
|
-
|
|
4.
|
गुजरात
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
5.
|
हरियाणा
|
15
|
1
|
11
|
1
|
21
|
1
|
|
6.
|
हिमाचल प्रदेश
|
4
|
-
|
4
|
-
|
3
|
-
|
|
7.
|
झारखंड
|
4
|
-
|
3
|
-
|
2
|
-
|
|
8.
|
कर्नाटक
|
1
|
13
|
2
|
14
|
2
|
14
|
|
9.
|
केरल
|
11
|
-
|
9
|
-
|
8
|
-
|
|
10.
|
मध्य प्रदेश
|
12
|
5
|
11
|
3
|
13
|
3
|
|
11.
|
महाराष्ट्र
|
5
|
38
|
4
|
37
|
2
|
34
|
|
12.
|
ओडिशा
|
6
|
12
|
4
|
11
|
3
|
11
|
|
13.
|
पंजाब
|
3
|
-
|
4
|
-
|
2
|
-
|
|
14.
|
राजस्थान
|
25
|
15
|
31
|
15
|
40
|
15
|
|
15.
|
तमिलनाडु
|
16
|
2
|
14
|
2
|
11
|
2
|
|
16.
|
तेलंगाना
|
1
|
2
|
0
|
2
|
-
|
2
|
|
17.
|
उत्तर प्रदेश
|
17
|
22
|
19
|
22
|
23
|
22
|
|
18.
|
उत्तराखंड
|
3
|
1
|
5
|
1
|
4
|
1
|
|
19.
|
पश्चिम बंगाल
|
-
|
5
|
-
|
5
|
-
|
5
|
|
20.
|
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
|
-
|
5
|
-
|
5
|
-
|
5
|
|
21.
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
22.
|
पुडुचेरी
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.
|
असम
|
-
|
6
|
-
|
6
|
-
|
6
|
|
24.
|
मणिपुर
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
25.
|
मेघालय
|
-
|
2
|
-
|
2
|
-
|
2
|
|
|
कुल
|
144
|
137
|
145
|
133
|
158
|
130
|
यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।
****
पीके/केसी/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2248095)
आगंतुक पटल : 57
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