जनजातीय कार्य मंत्रालय
अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
प्रविष्टि तिथि:
02 APR 2026 3:57PM by PIB Delhi
केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा में सूचित किया कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश सहित देश में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए 'पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 'पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' एक 'ओपन एंडेड' (असीमित/मांग आधारित) केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू किया जाता है। केंद्र सरकार के हिस्से की धनराशि संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत मांग/प्रस्ताव और योजना के तहत आवश्यक अन्य दस्तावेजों या अनुपालन के आधार पर जारी की जाती है।
अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थियों का वित्तीय वर्ष-वार विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:-
|
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक)
|
|
|
वित्तीय वर्ष 2020-21
|
वित्तीय वर्ष 2021-22
|
वित्तीय वर्ष 2022-23
|
वित्तीय वर्ष 2023-24
|
वित्तीय वर्ष 2024-25
|
|
लाभार्थियों की संख्या
|
17,03,365
|
21,34,443
|
25,84,011
|
22,10,426
|
19,09,173
|
वित्तीय वर्ष (एफवाय) और शैक्षणिक वर्ष (एवाय) के चक्रों के बीच अंतर के कारण, लाभार्थियों की संख्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भिन्न हो सकती है। साथ ही, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लाभार्थियों में पिछले शैक्षणिक वर्ष के लाभार्थी भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर, पिछले वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या में कोई स्थिरता नहीं आई है।
मंत्रालय अपने आधिकारिक पोर्टल पर प्रकाशन, समाचार पत्रों में विज्ञापन, और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के माध्यम से छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है।
अनुलग्नक-I
लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6259, दिनांक 02.04.2026 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक, जिसे श्रीमती डेलकर कलाबेन मोहनभाई द्वारा 'एसटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति' के संबंध में पूछा गया है।
|
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य-वार जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि
|
|
(वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25)
|
|
(₹ करोड़ में)
|
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
वित्तीय वर्ष 2020-21
|
वित्तीय वर्ष 2021-22
|
वित्तीय वर्ष 2022-23
|
वित्तीय वर्ष 2023-24
|
वित्तीय वर्ष 2024-25
|
|
जारी की गई धनराशि
|
उपयोग की गई राशि
|
जारी की गई धनराशि
|
उपयोग की गई राशि
|
जारी की गई धनराशि
|
उपयोग की गई राशि
|
जारी की गई धनराशि
|
उपयोग की गई राशि
|
जारी की गई धनराशि
|
उपयोग की गई राशि
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
0.13
|
0.13
|
0.1
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.1
|
0.1
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
60.39
|
60.39
|
89.91
|
89.91
|
133.57
|
133.57
|
114.71
|
114.71
|
120
|
120
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
57.13
|
57.13
|
123.61
|
123.61
|
96.16
|
96.16
|
80
|
80
|
100
|
100
|
|
4
|
असम
|
54.14
|
54.14
|
10.93
|
10.93
|
68.45
|
68.45
|
35
|
35
|
79.71
|
79.71
|
|
5
|
बिहार
|
7.08
|
7.08
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.43
|
4.43
|
|
6
|
छत्तीसगढ
|
87.9
|
87.9
|
0
|
0
|
93.3
|
93.3
|
71.25
|
71.25
|
70
|
70
|
|
7
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|
34.82
|
34.82
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.04
|
4.04
|
4.9
|
4.9
|
|
8
|
गोवा
|
4.58
|
4.58
|
0
|
0
|
11.87
|
11.87
|
5.27
|
5.27
|
5
|
5
|
|
9
|
गुजरात
|
229.78
|
229.78
|
461.7
|
461.7
|
244.26
|
244.26
|
350
|
350
|
231.22
|
231.22
|
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
|
11
|
जम्मू और कश्मीर
|
8.05
|
8.05
|
0
|
0
|
6.84
|
6.84
|
7.46
|
7.46
|
9.95
|
9.95
|
|
12
|
झारखंड
|
0
|
0
|
126.55
|
126.55
|
0
|
0
|
53.11
|
53.11
|
200
|
200
|
|
13
|
कर्नाटक
|
0
|
0
|
170.81
|
170.81
|
0
|
0
|
225.56
|
225.56
|
125
|
125
|
|
14
|
केरल
|
32.85
|
32.85
|
25.16
|
25.16
|
0
|
0
|
46.89
|
46.89
|
29
|
29
|
|
15
|
लद्दाख
|
7.38
|
7.38
|
22.14
|
22.14
|
18.91
|
18.91
|
5.96
|
5.96
|
35
|
35
|
|
16
|
मध्य प्रदेश
|
123.44
|
123.44
|
245.29
|
245.29
|
270.49
|
270.49
|
350
|
350
|
250
|
250
|
|
17
|
महाराष्ट्र
|
181.5
|
181.5
|
192.15
|
192.15
|
90.27
|
90.27
|
570.36
|
570.36
|
117.81
|
117.81
|
|
18
|
मणिपुर
|
21.84
|
21.84
|
42.92
|
42.92
|
41.38
|
41.38
|
30
|
30
|
25
|
25
|
|
19
|
मेघालय
|
0
|
0
|
26.36
|
26.36
|
146.2
|
146.2
|
85
|
85
|
145.08
|
145.08
|
|
20
|
मिजोरम
|
34.47
|
34.47
|
38.75
|
38.75
|
25.9
|
25.9
|
25
|
25
|
24
|
24
|
|
21
|
नगालैंड
|
32.26
|
32.26
|
44.36
|
44.36
|
36.08
|
36.08
|
35
|
35
|
62
|
62
|
|
22
|
ओडिशा
|
190.96
|
190.96
|
218.43
|
218.43
|
171.33
|
171.33
|
135.64
|
135.64
|
294
|
294
|
|
23
|
पुडुचेरी
|
0.2
|
0.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
राजस्थान
|
255.57
|
255.57
|
137.45
|
137.45
|
188.1
|
188.1
|
220
|
220
|
350
|
350
|
|
25
|
सिक्किम
|
5.54
|
5.54
|
10.36
|
10.36
|
9.25
|
9.25
|
|
|
6
|
6
|
|
26
|
तमिलनाडु
|
33.29
|
33.29
|
48.49
|
48.49
|
28.54
|
28.54
|
20
|
20
|
25
|
25
|
|
27
|
तेलंगाना
|
272.98
|
272.98
|
75.04
|
75.04
|
238.51
|
238.51
|
112.5
|
112.5
|
152.5
|
152.5
|
|
28
|
त्रिपुरा
|
48.05
|
48.05
|
71.89
|
71.89
|
45.22
|
45.22
|
40
|
40
|
74.94
|
74.94
|
|
29
|
उत्तर प्रदेश
|
22.19
|
22.19
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
10
|
15
|
15
|
|
30
|
उत्तराखंड
|
0
|
0
|
35.68
|
35.68
|
0
|
0
|
1.88
|
1.88
|
2.7
|
2.7
|
|
31
|
पश्चिम बंगाल
|
22.56
|
22.56
|
38.72
|
38.72
|
0
|
0
|
34.06
|
34.06
|
35
|
35
|
| |
कुल
|
1829.08
|
1829.08
|
2256.8
|
2256.8
|
1964.63
|
1964.63
|
2668.69
|
2668.69
|
2598.34
|
2598.34
|
नोट: अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। केंद्र सरकार धनराशि तभी जारी करती है जब राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आवश्यक मांग प्रस्ताव, व्यय विवरण (एसओई) और अन्य अनिवार्य दस्तावेज जमा कर देते हैं और मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। यदि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पास पुरानी बिना खर्च की गई राशि उपलब्ध है या वे आवश्यक अनुपालन शर्तों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो विशिष्ट वर्षों में धनराशि जारी नहीं की जा सकती है।
**************
पीके/केसी/डीवी/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2248607)
आगंतुक पटल : 43
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
English