निर्वाचन आयोग
सामान्य निर्वाचन और उप-निर्वाचन 2026
मतदान दिवस पर कवरेज के लिए मीडिया व्यक्तियों को प्राधिकरण पत्र जारी करना
प्रविष्टि तिथि:
18 APR 2026 6:07PM by PIB Delhi
1. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पुनः दोहराता है कि मतदान केंद्रों में चुनाव प्रक्रिया के कवरेज के लिए मीडिया व्यक्तियों का प्रवेश प्रेसिडिंग अधिकारी द्वारा आचरण के नियम, 1961 के नियम 32 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा।
2. उसी के अनुसार, प्रत्येक सामान्य, उप या द्विवार्षिक निर्वाचन की घोषणा के बाद, निर्दिष्ट प्रायोजक प्राधिकारियों को मीडिया व्यक्तियों से अनुरोध प्राप्त करने और प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए आगे भेजने के निर्देश जारी किए जाते हैं। ये प्रायोजक प्राधिकारी प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) राज्य सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय (डीआईपीआर) के माध्यम से शामिल हैं।
3.पीआईबी से मान्यता प्राप्त मीडिया व्यक्तियों के संबंध में, प्राधिकरण पत्र पीआईबी को प्रदान किए जाते हैं, जो अपने स्तर पर जांच करता है और फिर ऐसे पत्र जारी करता है। पीआईबी उसके बाद अनुमोदित मीडिया व्यक्तियों की सूची ईसीआई को प्रस्तुत करता है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
4.राज्य डीआईपीआर के माध्यम से आवेदन करने वाले मीडिया व्यक्तियों के लिए, अनुरोध पहले राज्य डीआईपीआर द्वारा जांचे जाते हैं, जो अपनी सिफारिशें संबंधित सीईओ को अग्रेषित करता है। सीईओ/डीआईपीआर प्रमाणित करता है कि सूची का उचित जांच की गई है, कि आवेदक वास्तविक मीडिया प्रतिनिधि हैं, और वे ईसीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।
5.अनुशंसित मीडिया व्यक्तियों की समेकित सूची तब सीईओ द्वारा आयोग को अनुमोदन के लिए अग्रेषित की जाती है। प्राधिकरण पत्र केवल सीईओ/जिला निर्वाचन अधिकारी या अधिकृत अधिकारी द्वारा उचित प्रमाणीकरण के बाद जारी किया जाता है। आयोग ने अनिवार्य किया है कि इस प्रक्रिया में कोई फैक्सिमाइल और/या रबर स्टैंप का उपयोग नहीं किया जाएगा ताकि प्रामाणिकता और अखंडता बनी रहे।
6.प्राधिकरण पत्रों का कोई दुरुपयोग सख्ती से निषिद्ध है। मतदान कक्ष के अंदर फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी सख्ती से निषिद्ध है ताकि मत का गोपनीयता का उल्लंघन न हो।
7.आयोग दोहराता है कि यह संरचित और बहु-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है कि केवल उचित सत्यापित और प्राधिकृत मीडिया कर्मी मतदान केंद्रों और गणना केंद्रों तक पहुंच प्राप्त करें, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की अखंडता, सुरक्षा और व्यवस्थित संचालन बना रहे।
8.यह दोहराया जाता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस कवरेज के लिए प्राधिकृत मीडिया व्यक्ति आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में शामिल किए गए हैं और उन्हें डाक मतदान केंद्र (पीवीसी) पर डाक मतपत्र सुविधा का लाभ प्राप्त है।
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पीके/केसी/एमएम/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2253382)
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