वित्त मंत्रालय
सरकार ने जी-सेक बाजार को और अधिक व्यापक बनाने और इक्विटी सेगमेंट में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की
प्रविष्टि तिथि:
05 JUN 2026 10:41AM by PIB Delhi
भारत को एक प्रमुख वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने और पूंजी बाजार को मजबूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के तहत, वित्त मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। इन उपायों का उद्देश्य भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों (पीआरओआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना और लंबे समय तक स्थिर विदेशी पूंजी प्रवाह को आकर्षित करना है।
पूंजी बाजारों में व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए हाल ही में की गई पहलों को आगे बढ़ाते हुए, सरकार ने इक्विटी और जी-सेक में विदेशी निवेश को अधिक सुलभ, कुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए और सुधार किए हैं।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) नियम, 2019 के अंतर्गत भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के निवेश में उदारीकरण
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों (पीआरओआई) को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की शेयर प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी जो अब तक केवल एनआरआई अथवा ओसीआई के लिए उपलब्ध थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इस योजना के तहत किसी भी कंपनी में एक व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए निवेश सीमा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी जाएगी और सभी व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए कुल निवेश सीमा वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत कर दी जाएगी।
इसी प्रावधान को लागू करने के लिए, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है।
यह अधिसूचना एनआरआई/ओसीआई निवेशकों के लिए पहले से मौजूद ऑनबोर्डिंग प्रणालियों का लाभ उठाकर विदेशी पोर्टफोलियो पूंजी के अधिक सक्रिय जुटाव को सुगम बनाएगी। सरलीकृत ऑनबोर्डिंग और कम अनुपालन आवश्यकताओं से व्यापार सुगमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही अपेक्षाकृत स्थिर विदेशी व्यक्तिगत निवेशकों का एक व्यापक आधार भी आकर्षित होगा। इससे भारतीय शेयर बाजारों में अधिक और स्थिर विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा
सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश निवेशकों (एफपीआई) की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसमें 15, 30 और 40 वर्षों की अवधि के सरकारी प्रतिभूतियों के नए निर्गमों के साथ-साथ एफएआर-पात्र प्रतिभूतियों की अवधि के संप्रभु हरित बांड (एसजीआरबी) को भी शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सामान्य मार्ग के अंतर्गत एफपीआई निवेशों के संबंध में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर लागू तीन प्रतिबंधों, अर्थात् अल्पकालिक निवेश सीमा, एकाग्रता सीमा और प्रतिभूति-वार सीमा को हटाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के 6 प्रतिशत और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) के 2 प्रतिशत की समग्र मात्रात्मक निवेश सीमा को बरकरार रखा गया है। निवेश सीमाओं की उप-श्रेणियां, अर्थात् 'सामान्य' और 'दीर्घकालिक', क्रमशः सरकारी प्रतिभूतियों और एसजीएस में निवेश के लिए एक ही सीमा में विलय कर दी जाएंगी।
इन उपायों से एक सुचारू उपज वक्र के विकास में मदद मिलेगी और पेंशन फंड, बीमा कंपनियां और संप्रभु धन कोष जैसे दीर्घकालिक निवेशकों सहित दीर्घकालिक, विदेशी पूंजी का स्थिर व्यवस्थित प्रवाह आकर्षित होगा। इससे देश में विदेशी मुद्रा प्रवाह को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
जी-सेक पर ब्याज और पूंजीगत लाभ को कर छूट प्राप्त है
वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने में प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था के महत्व को समझते हुए, सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी निवेश संस्थानों (एफपीआई) द्वारा किए गए निवेशों पर लागू कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत, ऐसे निवेशों को ब्याज या पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट दी जाएगी। इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान व्यवस्था कई तुलनीय देशों के अनुरूप हो जाएगी।
यह छूट 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इसका अर्थ है कि जी-सेक में निवेश से जुड़े मामलों में एफपीआई को 01 अप्रैल 2026 या उसके बाद प्राप्त होने वाले किसी भी तरह के ब्याज या पूंजीगत लाभ पर यह छूट लागू होगी।
इसी प्रकार, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) को भी जी-सेक में किए गए निवेश से प्राप्त किसी भी ब्याज या पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट प्रदान की जाती है।
इससे टिकाऊ और निरंतर विदेशी पूंजी का प्रवाह सुनिश्चित होगा, जो दीर्घकालिक निवेशकों जैसे पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और संप्रभु धन कोष (एसडब्ल्यूएफ) के रूप में स्थिर और व्यवस्थित तरीके से आएगा।
इन सुधारों का उद्देश्य परिचालन संबंधी जटिलताओं को कम करना, बाजार तक पहुंच को सरल बनाना और अग्रणी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के समान अधिक सुगम निवेश अनुभव प्रदान करना है। इन प्रयासों का उद्देश्य भारतीय इक्विटी बाजार और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशकों का दायरा बढ़ाना है, साथ ही दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक में निवेश करने के इच्छुक वैश्विक निवेशकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
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(रिलीज़ आईडी: 2269248)
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