श्रम और रोजगार मंत्रालय
मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय ने आरवीएनएल कार्यालय में विशेष न्यायालय शिविर का आयोजन किया; दस वेतन दावों का मौके पर ही भुगतान किया गया
प्रविष्टि तिथि:
23 JUN 2026 9:10PM by PIB Delhi
श्रमिकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण और श्रम कानूनों के अनुपालन को मजबूत करने के एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के अधीन क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), चंडीगढ़ क्षेत्र ने 23 जून 2026 को चंडीगढ़ में रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के कार्यालय परिसर में एक विशेष न्यायालय शिविर का आयोजन किया।
वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत आरवीएनएल और उसके ठेकेदारों के खिलाफ दायर लंबे समय से लंबित वेतन संबंधी विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष न्यायालय शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर के दौरान, 14 में से 10 मामलों का समाधान किया गया। श्रमिक हितैषी दृष्टि अपनाते हुए, निपटारे की गई राशि 2,26,739 रुपए संबंधित शिकायतकर्ताओं को मौके पर ही वितरित कर दी गई, जिससे प्रभावित कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय राहत मिली।
कार्यवाही के दौरान, प्रबंधन के प्रतिनिधि, अर्थात् आरवीएनएल चंडीगढ़ के महाप्रबंधक और उप प्रबंधक, और उनके ठेकेदारों को श्रम कानूनों के तहत उनके वैधानिक दायित्वों के बारे में जागरूक किया गया, जिसमें विशेष रूप से समय पर वेतन भुगतान और कानूनी अनुपालन आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया गया। इस संवाद के दौरान श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और सुदृढ़ अनुपालन तंत्र बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
आरवीएनएल चंडीगढ़ के प्रबंधन और ठेकेदारों ने आश्वासन दिया कि उचित सुधारात्मक उपाय लागू किए जाएंगे।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय की यह पहल श्रमिकों के लिए सुलभ, समयबद्ध और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही स्वैच्छिक अनुपालन और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देती है। इस प्रकार के स्थानीय न्यायालय शिविर मुकदमे की देरी को कम करते हैं, कर्मचारियों के लिए सुगम हैं और नियोक्ताओं एवं ठेकेदारों में उत्तरदायित्व बढ़ाते हैं।
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पीके/केसी/पीएस
(रिलीज़ आईडी: 2277312)
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