वित्त मंत्रालय
सरकार ने केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के कर्मचारियों हेतु एनपीएस निवेश के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराए
एनपीएस के अंतर्गत आने वाले पात्र सीएबी कर्मचारियों के लिए अब एग्रेसिव और संतुलित जीवन चक्र निधि उपलब्ध हैं
प्रविष्टि तिथि:
07 JUL 2026 5:33PM by PIB Delhi
भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के कर्मचारियों हेतु एनपीएस के अंतर्गत दो अतिरिक्त निवेश विकल्प उपलब्ध कराए।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अपने ज्ञापन के माध्यम से वित्तीय सेवाएं विभाग की 13 नवंबर 2025 की अधिसूचना की प्रयोज्यता को एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया है।
सरकार ने पहले केंद्रीय स्वायत्त निकाय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड (एलसी-75) और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड (बीएलसी) नामक अतिरिक्त निवेश विकल्पों को पेश किया था। अब इन निवेश विकल्पों को केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) में कार्यरत एनपीएस ग्राहकों तक भी बढ़ा दिया गया है। इस विस्तार के साथ, केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के पात्र कर्मचारियों के पास अब एनपीएस के तहत निम्नलिखित अतिरिक्त निवेश विकल्पों का विकल्प होगा:
- एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड (एलसी-75) का नाम अब एलसी-75-हाई रखा गया है: यह एक निवेश विकल्प है, जिसमें इक्विटी में निवेश 75% तक है, और इसे उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो लंबी अवधि में अधिक वृद्धि की क्षमता की तलाश में हैं।
- बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड (बीएलसी) का नाम अब एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड रखा गया है: यह एक निवेश विकल्प है जिसमें इक्विटी में निवेश 50% तक सीमित है, और 45 वर्ष की आयु से शुरू होकर इक्विटी आवंटन में धीरे-धीरे कमी आती है, जो विकास और स्थिरता के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है।
इन निवेश विकल्पों के विस्तार का उद्देश्य केंद्रीय स्वायत्त निकायों में एनपीएस ग्राहकों को अधिक लचीलापन प्रदान करना है, जिससे वे अपने पेंशन निवेश को अपनी व्यक्तिगत जोखिम लेने की क्षमता, वित्तीय लक्ष्यों और सेवानिवृत्ति नियोजन आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल सकें। ये विकल्प ग्राहकों की पसंद को और बढ़ाते हैं और केंद्रीय स्वायत्त निकायों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की आकर्षण क्षमता को बेहतर करते हैं।
प्रशासनिक मंत्रालय और विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सीएबी को उपर्युक्त निवेश विकल्पों की उपलब्धता के बारे में सूचित कर सकते हैं और उन्हें पात्र एनपीएस ग्राहकों के बीच यह जानकारी प्रसारित करने की सलाह दे सकते हैं, जिससे वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
उपर्युक्त निवेश विकल्प केंद्रीय अभिलेखपालन एजेंसी (सीआरए) प्रणाली में उपलब्ध कराए जाएंगे।
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पीके/केसी/एमएम/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2282196)
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