|
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा कवरेज (जीएआईएस)
प्रविष्टि तिथि:
28 JUL 2026 3:55PM by PIB Delhi
भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का मत्स्यपालन विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 से अब तक ₹20,750 करोड़ के कुल निवेश के साथ सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मत्स्य क्षेत्र के विकास हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ समुद्री एवं अंतर्देशीय मछुआरों तथा संबद्ध मत्स्य कर्मियों को सामूहिक दुर्घटना बीमा कवरेज (जीएआईएस) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बीमा प्रीमियम की संपूर्ण राशि केंद्र एवं राज्य के बीच क्रमशः 60:40 के अनुपात में तथा हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में संपूर्ण प्रीमियम राशि का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले बीमा कवरेज में (i) मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में ₹5,00,000, (ii) आंशिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में ₹2,50,000 तथा (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने के व्यय हेतु ₹25,000 तक की सहायता शामिल है। वर्ष 2020-21 से मत्स्यजीवियों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) के अंतर्गत दायर दावों, स्वीकृत दावों, अस्वीकृत दावों, लंबित दावों तथा वितरित कुल मुआवजा राशि का वर्ष-वार एवं राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।
(ख) पिछले पाँच वर्षों (2021-22 से 2025-26) तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष (2026-27) के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के कार्यान्वयन के अंतर्गत प्रतिवर्ष औसतन 35.74 लाख सक्रिय मछुआरों का नामांकन सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) के अंतर्गत किया गया है। सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) के अंतर्गत नामांकित मछुआरों तथा कुल अनुमानित मछुआरा आबादी के सापेक्ष कवरेज प्रतिशत के औसत का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।
(ग): इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती नीली क्रांति योजना के अंतर्गत मछुआरों को अपेक्षाकृत कम लाभ राशि के साथ सीमित बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाता था। राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों तथा नीली क्रांति योजना के मूल्यांकन के आधार पर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) की कवरेज का दायरा और लाभ राशि दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे मछुआरों के लिए अधिक वित्तीय सुरक्षा एवं जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित किया जा सके। तदनुसार, पूर्ववर्ती नीली क्रांति योजना की तुलना में दुर्घटनाजन्य मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में बीमित राशि ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख, आंशिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख तथा अस्पताल में भर्ती होने हेतु सहायता राशि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है।
*****
अनुबंध-I
मछुआरों के लिए जीएआईएस संबंधी विवरण
वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) के अंतर्गत दायर दावों, स्वीकृत दावों, अस्वीकृत दावों, लंबित दावों तथा कुल वितरित मुआवजा राशि का वर्ष-वार एवं राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण
|
वित्त वर्ष -2021-2022
|
|
कवरेज अवधि (26.07.2021 से 25.07.2022)
|
|
क्रम संख्या
|
नाम
|
दायर दावे
|
स्वीकृत दावे
|
अस्वीकृत दावे
|
लंबित दावे
|
कुल वितरित मुआवज़ा (रु. में)
|
|
|
राज्य
|
|
|
|
शून्य
|
|
|
1
|
|
2
|
2
|
|
5,23,746
|
|
2
|
|
2
|
-
|
2
|
-
|
|
3
|
|
1
|
1
|
|
5,00,000
|
|
4
|
|
4
|
3
|
1
|
15,00,000
|
|
5
|
|
1
|
1
|
|
5,00,000
|
|
6
|
|
20
|
16
|
4
|
75,25,000
|
|
7
|
|
145
|
120
|
25
|
5,85,75,000
|
|
8
|
|
223
|
191
|
32
|
9,50,25,000
|
|
|
योग
|
398
|
334
|
64
|
16,41,48,746
|
|
केंद्र शासित प्रदेश
|
|
|
|
|
|
9
|
अंदमान एवं निकोबार
|
1
|
1
|
|
5,00,000
|
|
10
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
2
|
1
|
1
|
5,00,000
|
|
11
|
पुदुचेरी
|
15
|
9
|
6
|
40,25,000
|
|
|
योग
|
18
|
11
|
7
|
50,25,000
|
|
|
कुल योग
|
416
|
345
|
71
|
16,91,73,746
|
|
वित्त वर्ष -2022-2023
|
|
कवरेज अवधि (26.07.2022 से 25.07.2023)
|
|
क्रम संख्या
|
नाम
|
दायर दावे
|
स्वीकृत दावे
|
अस्वीकृत दावे
|
लंबित दावे
|
कुल वितरित मुआवज़ा (रु. में)
|
|
|
राज्य
|
|
|
|
शून्य
|
|
|
1
|
|
2
|
1
|
1
|
5,00,000
|
|
2
|
|
2
|
1
|
1
|
5,00,000
|
|
3
|
|
8
|
4
|
4
|
17,50,000
|
|
4
|
|
15
|
5
|
10
|
25,00,000
|
|
5
|
|
1
|
-
|
1
|
-
|
|
6
|
|
1
|
1
|
|
5,00,000
|
|
7
|
|
2
|
2
|
|
10,00,000
|
|
8
|
|
9
|
2
|
7
|
10,00,000
|
|
9
|
|
3
|
-
|
3
|
-
|
|
10
|
|
4
|
2
|
2
|
10,00,000
|
|
11
|
|
31
|
21
|
10
|
96,00,000
|
|
12
|
|
3
|
2
|
1
|
10,00,000
|
|
13
|
|
198
|
136
|
62
|
6,48,23,650
|
|
14
|
|
321
|
242
|
79
|
11,98,14,005
|
|
15
|
|
1
|
-
|
1
|
-
|
|
16
|
|
3
|
1
|
2
|
21,385
|
|
|
योग
|
604
|
420
|
184
|
20,40,09,040
|
|
केंद्र शासित प्रदेश
|
|
|
|
|
|
17
|
अंदमान एवं निकोबार
|
6
|
2
|
4
|
10,00,000
|
|
18
|
लक्षद्वीप
|
1
|
-
|
1
|
-
|
|
19
|
पुदुचेरी
|
11
|
4
|
7
|
15,25,000
|
|
|
योग
|
18
|
6
|
12
|
25,25,000
|
|
|
कुल योग
|
622
|
426
|
196
|
20,65,34,040
|
|
वित्त वर्ष -2023-2024
|
|
कवरेज अवधि (26.07.2023 से 25.07.2024)
|
|
क्रम संख्या
|
नाम
|
दायर दावे
|
स्वीकृत दावे
|
अस्वीकृत दावे
|
लंबित दावे
|
कुल वितरित मुआवज़ा (रु. में)
|
|
|
राज्य
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
1
|
-
|
|
1
|
-
|
|
2
|
|
2
|
-
|
1
|
1
|
-
|
|
3
|
|
11
|
8
|
|
3
|
40,00,000
|
|
4
|
|
15
|
-
|
3
|
12
|
-
|
|
5
|
|
3
|
-
|
1
|
2
|
-
|
|
6
|
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5,00,000
|
|
7
|
|
13
|
5
|
3
|
5
|
25,00,000
|
|
8
|
|
7
|
-
|
4
|
3
|
-
|
|
9
|
|
9
|
1
|
2
|
6
|
5,00,000
|
|
10
|
|
30
|
22
|
1
|
7
|
1,10,00,000
|
|
11
|
|
196
|
136
|
31
|
29
|
6,39,50,000
|
|
12
|
|
218
|
176
|
20
|
22
|
8,70,50,000
|
|
13
|
|
1
|
-
|
1
|
|
-
|
|
14
|
|
7
|
2
|
2
|
3
|
10,00,000
|
|
|
योग
|
517
|
351
|
70
|
96
|
17,05,00,000
|
|
केंद्र शासित प्रदेश
|
|
|
|
|
|
|
15
|
अंदमान एवं निकोबार
|
4
|
-
|
1
|
3
|
-
|
|
16
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
2
|
1
|
|
1
|
5,00,000
|
|
17
|
पुदुचेरी
|
19
|
6
|
7
|
6
|
30,00,000
|
|
|
योग
|
25
|
7
|
8
|
10
|
35,00,000
|
|
|
कुल योग
|
542
|
358
|
78
|
106
|
17,40,00,000
|
|
क्रम संख्या
|
नाम
|
दायर दावे
|
स्वीकृत दावे
|
अस्वीकृत दावे
|
लंबित दावे
|
कुल वितरित मुआवज़ा (रु. में)
|
|
|
राज्य
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
1
|
|
1
|
5,00,000
|
|
2
|
|
6
|
1
|
3
|
2
|
5,00,000
|
|
3
|
|
20
|
1
|
3
|
16
|
5,00,000
|
|
4
|
|
1
|
-
|
|
1
|
-
|
|
5
|
|
11
|
1
|
2
|
8
|
5,00,000
|
|
6
|
|
3
|
-
|
|
3
|
-
|
|
7
|
|
4
|
1
|
|
3
|
5,00,000
|
|
8
|
|
16
|
6
|
2
|
8
|
30,00,000
|
|
9
|
|
5
|
-
|
2
|
3
|
-
|
|
10
|
|
28
|
13
|
4
|
11
|
65,00,000
|
|
11
|
|
1
|
1
|
|
0
|
5,00,000
|
|
12
|
|
41
|
19
|
7
|
15
|
95,00,000
|
|
13
|
|
211
|
134
|
48
|
29
|
6,48,26,551
|
|
14
|
|
310
|
246
|
26
|
38
|
12,30,00,000
|
|
15
|
उत्तर प्रदेश
|
5
|
1
|
|
4
|
5,00,000
|
|
|
योग
|
664
|
425
|
97
|
142
|
21,03,26,551
|
|
केंद्र शासित प्रदेश
|
|
|
|
0
|
|
|
16
|
अंदमान एवं निकोबार
|
5
|
-
|
|
5
|
-
|
|
17
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
3
|
-
|
2
|
1
|
-
|
|
18
|
लक्षद्वीप
|
1
|
1
|
|
0
|
18,224
|
|
19
|
पुदुचेरी
|
21
|
8
|
3
|
10
|
35,25,000
|
|
|
योग
|
30
|
9
|
5
|
16
|
35,43,224
|
|
|
कुल योग
|
694
|
434
|
102
|
158
|
21,38,69,775
|
|
जीएआईएस- पांचवां वर्ष
|
|
जीएआईएस-अनुबंध V-कवरेज अवधि (01.06.2025 से 31.05.2026)
|
|
क्रम संख्या
|
नाम
|
दायर दावे
|
स्वीकृत दावे
|
अस्वीकृत दावे
|
लंबित दावे
|
कुल वितरित मुआवज़ा (रु. में)
|
|
|
राज्य
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
2
|
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5,00,000
|
|
3
|
|
8
|
|
|
8
|
|
|
4
|
|
1
|
1
|
|
0
|
5,00,000
|
|
5
|
|
10
|
3
|
4
|
3
|
15,00,000
|
|
6
|
|
5
|
2
|
2
|
1
|
5,75,000
|
|
7
|
|
4
|
|
|
4
|
|
|
8
|
|
21
|
13
|
6
|
2
|
65,00,000
|
|
9
|
|
3
|
1
|
|
2
|
5,00,000
|
|
10
|
|
20
|
10
|
1
|
9
|
50,00,000
|
|
11
|
|
44
|
32
|
|
12
|
1,40,89,059
|
|
12
|
|
224
|
96
|
28
|
100
|
4,39,87,926
|
|
13
|
|
224
|
150
|
13
|
61
|
7,42,02,500
|
|
14
|
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5,00,000
|
|
|
योग
|
569
|
310
|
56
|
203
|
14,78,54,485
|
|
केंद्र शासित प्रदेश
|
|
|
|
0
|
|
|
15
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
3
|
3
|
|
0
|
15,00,000
|
|
16
|
लक्षद्वीप
|
1
|
1
|
|
0
|
5,00,000
|
|
17
|
पुदुचेरी
|
9
|
2
|
3
|
4
|
10,00,000
|
|
|
योग
|
13
|
6
|
3
|
4
|
30,00,000
|
|
|
कुल योग
|
582
|
316
|
59
|
207
|
15,08,54,485
|
*****
अनुबंध-II
मछुआरों के लिए जीएआईएस संबंधी विवरण
पिछले पाँच वर्षों (2021-22 से 2025-26) तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष (2026-27) के दौरान सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) के अंतर्गत नामांकित मछुआरों की औसत संख्या का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
जीएआईएस के अंतर्गत नामांकित मछुआरों की औसत संख्या
|
कुल अनुमानित मछुआरा जनसंख्या के कवरेज का प्रतिशत
|
|
|
राज्य
|
|
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
2,84,888
|
19.03
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1,001
|
4.17
|
|
3
|
|
1,80,605
|
7.16
|
|
4
|
|
1,50,000
|
2.49
|
|
5
|
|
2,20,206
|
99.93
|
|
6
|
|
2,673
|
25.35
|
|
7
|
|
1,01,039
|
18.08
|
|
8
|
|
1,582
|
1.34
|
|
9
|
|
10,752
|
91.07
|
|
10
|
|
1,68,599
|
100.00
|
|
11
|
|
73,745
|
7.57
|
|
12
|
|
1,04,328
|
4.67
|
|
13
|
|
1,37,587
|
9.06
|
|
14
|
|
1,539
|
3.23
|
|
15
|
|
4,302
|
68.41
|
|
16
|
|
717
|
4.33
|
|
17
|
|
10,12,464
|
66.72
|
|
18
|
|
3,178
|
41.87
|
|
19
|
|
4,737
|
8.27
|
|
20
|
|
618
|
100.00
|
|
21
|
|
5,66,006
|
44.09
|
|
22
|
|
3,08,972
|
35.83
|
|
23
|
|
30,287
|
100.00
|
|
24
|
|
1,07,714
|
2.76
|
|
25
|
|
3,883
|
46.49
|
|
26
|
|
8,499
|
0.26
|
|
|
योग
|
34,89,919
|
13.02
|
|
केंद्र शासित प्रदेश
|
|
|
|
1
|
|
12,894
|
49.71
|
|
2
|
|
393
|
11.75
|
|
3
|
|
7,720
|
19.29
|
|
4
|
|
25,655
|
100.00
|
|
5
|
|
2,111
|
32.39
|
|
6
|
|
470
|
100.00
|
|
7
|
|
35,188
|
32.80
|
|
|
योग
|
84,429
|
42.11
|
|
|
कुल योग
|
35,74,348
|
13.23
|
यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी।
***
पीके/केसी/पीके/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2290758)
|