शिक्षा मंत्रालय
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भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना

प्रविष्टि तिथि: 03 AUG 2026 8:11PM by PIB Delhi

कई विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों (एफएचईआई) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम 2023 के अंतर्गत भारत में अपने शाखा परिसर स्थापित करने में रुचि व्यक्त की है।

यूजीसी ने ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के 15 उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत में बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई और चेन्नई सहित विभिन्न स्‍थलों  पर अपने परिसर स्थापित करने के लिए 16 आशय पत्र (एलओआई) जारी किए हैं। भारत में शाखा परिसर खोलने का प्रस्ताव रखने वाले इन उच्च शिक्षा संस्थानों ने वैश्विक शैक्षणिक और औद्योगिक मांगों को पूरा करने के लिए व्यवसाय, अर्थशास्त्र, लेखांकन, वित्त, सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी, डेटा साइंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, गेम डिजाइन, उद्यमिता, नवाचार, जैव चिकित्सा विज्ञान आदि उभरते क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाने का संकेत दिया है।

यूजीसी ने भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों (एफएचईआई) के परिसरों की स्थापना के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए एकल-खिड़की मंजूरी तंत्र स्थापित किया है और एक उच्च-स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया है। समिति आवेदनों की जांच करती है और आयोग को सिफारिशें भेजती है। इन सिफारिशों के आधार पर, यूजीसी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करता है और आशय पत्र जारी करता है। केवल विश्व स्तर पर शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में शामिल एफएचईआई ही पात्र हैं और आवेदकों को मान्यता प्राप्त निकायों से नवीनतम प्रत्यायन या गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

यूजीसी का नियामक प्रारूप यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि भारत में दी जाने वाली शिक्षा का स्तर विदेशों में मूल परिसर में दी जाने वाली शिक्षा के समान हो, साथ ही भारत में लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित हो। यूजीसी विनियमों के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी समकक्ष शिक्षा के समकक्ष मानी जाएंगी और किसी अन्य प्राधिकरण से समकक्षता की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अलावा, सरकार ने 16 दिसंबर 2025 को 'उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सुविधा समिति' का गठन किया है। समिति को यूजीसी द्वारा सूचना का अधिकार दिए जाने के बाद भारत में अपने परिसरों की स्थापना में उच्च शिक्षा संस्थानों की सहायता करने का दायित्व सौंपा गया है। समिति भारत में नियामक तंत्रों के संबंध में शैक्षणिक/वित्तीय/शासन आदि से संबंधित पहलुओं की निगरानी भी करती है।

शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने आज लोकसभा में लिखित उत्‍तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एसएस/वाईबी


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