अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित

प्रविष्टि तिथि: 10 AUG 2026 2:07PM by PIB Delhi

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पश्चिम बंगाल राज्य सहित पूरे देश में भौगोलिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना, छह (6) केंद्र द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिखों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है:

1. प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) नामक एक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इसमें पांच पूर्ववर्ती आजीविका योजनाओं, जैसे सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को मिलाकर अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना में चार घटक शामिल हैं, अर्थात् (i) कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, (ii) महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता, (iii) शिक्षा और (iv) अवसंरचना विकास। आवश्यकतानुसार, इस योजना को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के साथ समन्वित किया गया है।

2. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)

केंद्र प्रायोजित योजना पीएमजेवीके का उद्देश्य देश भर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित परियोजनाएं, पेयजल और स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य सामुदायिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है।

3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की रियायती ऋण योजनाएं

जहां तक एनएमडीएफसी का प्रश्न है तो यह पूरे देश में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों, जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, जिनमें पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल हैं, के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है।

क्रेडिट लाइन-1 (सीएल-1) के तहत, 3 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति एनएमडीएफसी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। क्रेडिट लाइन-2 (सीएल-2) के तहत, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

एनएमडीएफसी अपनी रियायती ऋण योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामित राज्य चैनलिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से कार्यान्वित करता है। पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (डब्ल्यूबीएमडीएफसी) नामित राज्य चैनलिंग एजेंसी है और अनुशंसित दिशानिर्देशों के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों सहित पात्र अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए एनएमडीएफसी योजनाओं को कार्यान्वित करता है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

***

पीके/केसी/एसकेजे/एचबी


(रिलीज़ आईडी: 2297103) आगंतुक पटल : 128
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Punjabi , Tamil