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ट्राई (टीआरएआई) ने उपयोगिता,  कूरियर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा सेवा एवं लेनदेन संबंधी कॉल के लिए 1601-सीरीज़ के चरणबद्ध कार्यान्वयन को शुरू किया

प्रविष्टि तिथि: 10 AUG 2026 4:28PM by PIB Delhi

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने आज बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र तथा सरकारी संस्थाओं – जो पहले जारी की गई 1600-सीरीज़ के नंबरों का उपयोग कर रही है – के अलावा अन्य क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल के लिए 1601-सीरीज के नंबरों के उपयोग पर निर्देश जारी किया है। बीएफएसआई क्षेत्र और सरकार की संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले संचार की संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अन्य क्षेत्रों की सेवा और लेनदेन कॉल को महत्वपूर्ण वित्तीय वॉयस कॉल के साथ मिक्स होने से रोकने के लिए ये अलग  सीरीज़ जारी की गई है।

बीएफएसआई क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल के लिए 1600 सीरीज़ के नंबरों को व्यापक रूप से अपनाए जाने के बाद, जिसने इस विश्वसनीय नंबरिंग फ्रेमवर्क को अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित करने का मूल्यवान अनुभव प्रदान किया हैट्राई ने अब बीएफएसआई और सरकार के अलावा अन्य क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा ऐसी ही कॉल के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा आवंटित 1601 सीरीज़ का चरणबद्ध कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर चरण-1 के तहत उपयोगिता कूरियर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों की संस्थाओं को कवर करते हुए इस सीरीज को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपीएस) द्वारा उचित सत्यापन के बाद 1601-सीरीज़ के नंबर सीधे पात्र संस्थाओं को आवंटित किए जाएंगे, न कि मध्यस्थों या एग्रीगेटर्स को। इसलिए, इसके अपनाए जाने से उन जालसाजों द्वारा की जाने वाली प्रतिरूपण संबंधी धोखाधड़ी से निपटने में महत्वपूर्ण सहायता मिलने की उम्मीद है, जो सामान्य 10-अंकीय नंबर का उपयोग करके स्वयं को वैध व्यवसायों का प्रतिनिधि बताते हैं। इसके अलावा, अलग नंबरिंग और विशिष्ट पहचान से उपभोक्ता वैध सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल्स को आसानी से पहचान सकेंगे। इससे वॉयस-आधारित संचार में उपभोक्ताओं का विश्वास और मज़बूत होगा।

निर्देश के मुख्य प्रावधान

A. प्रथम चरण के क्षेत्र : 1601-सीरीज़ को प्रारंभ में निम्नलिखित क्षेत्रों की पात्र संस्थाओं को आवंटित किया जाएगा :

i. उपयोगिता सेवाएं विद्युत वितरण कंपनियां, जल उपयोगिता सेवाएं, शहर गैस वितरण कंपनियाँ, एलपीजी वितरण संस्थाएं और ऐसे अन्य उपयोगिता सेवा प्रदाता।

ii. लॉजिस्टिक्स और कूरियर सेवाएंकूरियर कंपनियां, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स कंपनियां, पार्सल वितरण सेवा प्रदाता, माल एवं लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता जो खेप/सामान की डिलीवरी से जुड़े  हैं।

B. समयबद्ध ऑनबोर्डिंग

 दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपीएस) को आदेश जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर चरण-1 के तहत कवर की गई पात्र संस्थाओं के माइग्रेशन और ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा गया है।

C. सत्यापन और अनन्य उपयोग

टीएसपीएस द्वारा 1601-सीरीज़ के नंबर आवंटित करने से पहले संस्थाओं की पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही, इन संस्थाओं से यह वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी कि वे इन नंबरों का उपयोग केवल सेवा एवं लेनदेन संबंधी वॉयस कॉल के लिए करेंगी। किसी भी संस्था द्वारा इन नंबरों का उपयोग प्रचारात्मक वॉयस कॉल के लिए नहीं किया जाएगा।

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पीके/केसी/आईएम/जीआरएस


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