कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
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पीएमकेवीवाई के तहत नए युग के कौशल

प्रविष्टि तिथि: 10 AUG 2026 5:28PM by PIB Delhi

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या, जिसमें तमिलनाडु राज्य भी शामिल है, अनुबंध में दी गई है।

पीएमकेवीवाई 4.0 एक मांग आधारित योजना है और इसमें राज्य-वार निधि आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, वित्त-वर्ष 2022-23 से शुरू होने वाले विगत तीन वर्षों में और वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 में, योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹2,392.37 करोड़ जारी किए गए हैं।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के माध्यम से प्रशिक्षण को मानकीकृत किया गया है, जिससे पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो गए हैं। इस योजना के अंतर्गत, प्रशिक्षण को नई पीढ़ी और भविष्योन्मुखी जॉब रोल्स  जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), सेमीकंडक्टर, ड्रोन प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, 3डी प्रिंटिंग आदि की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है, जो बदलती आवश्यकताओं और बाजार की मांग के अनुरूप है। उभरती प्रौद्योगिकी की मांगों को पूरा करने के लिए, 600 से अधिक नई पीढ़ी और भविष्य के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। 30.06.2026 तक, पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत देश भर में लगभग 5.44 लाख उम्मीदवारों को नई पीढ़ी और भविष्योन्मुखी जॉब रोल्स के लिए प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त किया गया है।

पीएमकेवीवाई एक मांग आधारित योजना है जो महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य हाशिए पर स्थित समुदायों सहित समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ है। इस योजना में विशेष परियोजनाओं का प्रावधान है जिनका उद्देश्य अल्पप्रतिनिधित्व वाले सामाजिक समूहों - एससी/एसटी/महिलाएं/दिव्यांगजनों और भौगोलिक क्षेत्रों जैसे आकांक्षी जिलों, जनजातीय जिलों आदि को शामिल करना सुनिश्चित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, जनजातीय समुदायों और अन्य हाशिए पर स्थित समूहों को कौशल विकास कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने और अंततः लाभकारी रोजगार और स्व-रोजगार तक सुलभता सुनिश्चित करने के लिए समावेशिता में सुधार हेतु, सामान्य मानदंडों के अनुसार आवास और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। गैर-आवासीय प्रशिक्षण के लिए, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए परिवहन व्यय वहन किया जाता है। इसके अलावा, दिव्यांगजन उम्मीदवारों को सहायक उपकरणों और सहायता के लिए ₹5,000 की राशि प्रदान की जाती है। सभी उम्मीदवारों को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा के लिए एक वर्ष का दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाता है।

अनुबंध

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत नए युग के कौशल” के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तरार्ध प्रश्न संख्या 3489 भाग () में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

वित्तीय-वर्ष 21-22

वित्तीय-वर्ष 22-23

वित्तीय-वर्ष 23-24

वित्तीय-वर्ष 24-25

वित्तीय-वर्ष 25-26

वित्तीय-वर्ष 26-27

1

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

613

310

648

909

30

337

2

आंध्र प्रदेश

13,199

5,798

32,449

35,471

3,094

6,930

3

अरुणाचल प्रदेश

8,884

667

4,152

10,054

125

74

4

असम

24,517

8,721

38,190

75,182

5,902

8,106

5

बिहार

47,643

12,213

23,613

99,982

4,451

2,812

6

चंडीगढ़

893

491

319

628

148

195

7

छत्तीसगढ

9,495

4,356

8,385

16,452

490

325

8

दिल्ली

19,965

2,262

10,686

12,277

2,769

493

9

गोवा

604

176

183

236

12

-

10

गुजरात

35,001

6,503

19,975

39,762

949

1,189

11

हरियाणा

18,191

8,963

27,411

75,942

8,308

1,509

12

हिमाचल प्रदेश

8,724

3,539

5,348

19,341

3,582

537

13

जम्मू और कश्मीर

21,339

7,352

28,895

85,557

4,689

3,306

14

झारखंड

34,233

5,302

8,796

30,034

1,785

460

15

कर्नाटक

23,153

8,410

13,025

69,486

7,339

2,279

16

केरल

12,968

5,673

8,832

10,449

1,118

192

17

लद्दाख

731

246

445

312

-

-

18

लक्षद्वीप

120

-

-

120

-

-

19

मध्य प्रदेश

46,659

21,345

34,884

2,59,871

16,686

14,322

20

महाराष्ट्र

39,864

14,913

35,284

75,368

8,180

1,780

21

मणिपुर

6,424

1,146

2,879

20,798

1,067

412

22

मेघालय

3,406

1,245

2,502

7,938

1,168

1,244

23

मिजोरम

4,742

1,162

3,533

6,871

1,384

395

24

नागालैंड

4,184

1,803

3,830

7,299

662

1,578

25

ओडिशा

12,645

12,116

21,457

26,231

2,189

815

26

पुदुचेरी

1,622

689

1,556

3,096

646

708

27

पंजाब

18,539

7,568

11,836

1,06,699

10,259

13,208

28

राजस्थान

38,511

9,232

23,564

2,80,156

10,856

736

29

सिक्किम

1,322

381

2,802

2,874

-

50

30

तमिलनाडु

29,057

8,029

34,533

85,689

10,786

3,640

31

तेलंगाना

13,107

8,040

15,390

22,188

6,344

2,660

32

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

252

31

301

1,407

75

54

33

त्रिपुरा

4,490

1,608

5,081

14,363

1,906

2,711

34

उत्तर प्रदेश

69,015

25,568

71,771

4,63,503

28,823

10,834

35

उत्तराखंड

10,522

2,942

11,669

35,364

3,650

562

36

पश्चिम बंगाल

31,406

12,370

25,768

36,410

3,916

1,301

कुल

6,16,040

2,11,170

5,39,992

20,38,319

1,53,388

85,754

 

यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री जयन्‍त चौधरी द्वारा आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।

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पीके/केसी/डीवी/डीए


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