वस्त्र मंत्रालय
हथकरघा उत्पादक कंपनियां
प्रविष्टि तिथि:
11 AUG 2026 1:30PM by PIB Delhi
केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत, उन्नत करघें और सहायक उपकरण, वर्कशेड के निर्माण, लाइटिंग यूनिट्स, उत्पाद और डिजाइन विकास आदि विभिन्न इंटरवेंशन्स के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में एनएचडीपी के तहत उपलब्ध कराए गए उन्नत करघों और सहायक उपकरणों, निर्मित वर्कशेड, लाइटिंग यूनिट्स का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-क में दिया गया है।
सरकार हथकरघा बुनकरों को पेशेवर रूप में स्थापित करने और सदस्य-स्वामित्व वाले उद्यमों में संगठित करने के लिए एक प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में हथकरघा उत्पादक कंपनियों (एचपीसी) के गठन और उनके सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देती है। एनएचडीपी के तहत वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान 237 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया।
रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) का ही एक घटक है जिसका उद्देश्य देश भर में हथकरघा क्षेत्र को बैंकों/वित्तीय संस्थानों से समय पर और पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल की अपनी ऋण आवश्यकताओं को आसान और किफायती तरीके से पूरा कर सकें। व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर/बुनकर उद्यमी को ऋण राशि का 20% (अधिकतम 25,000 हजार रूपये तक) मार्जिन मनी के तौर पर सहायता प्रदान की जाती है। वहीं, हथकरघा संगठनों को ऋण राशि का 20% (अधिकतम 20.00 लाख रूपये तक, अर्थात प्रत्येक 100 बुनकर/कामगार के लिए 2.00 लाख रूपये) मार्जिन मनी के तौर पर सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, केवल हथकरघा संगठन ही 3 वर्ष की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं, बशर्ते भारत सरकार द्वारा ब्याज पर दी जाने वाली सब्सिडी (इंटरेस्ट सबवेंशन) की सीमा 7% तक हो। हथकरघा संगठनों को दिए जाने वाले लोन पर 3 वर्ष की अवधि के लिए क्रेडिट गारंटी शुल्क भी प्रदान की जाती है।
भागीदार बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता अर्थात मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी शुल्क का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से एक सेंट्रलाइज़्ड ऑनलाइन दावा भुगतान सिस्टम "हैंडलूम वीवर मुद्रा पोर्टल" विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से मार्जिन मनी सीधे लाभार्थियों के ऋण खाते में और ब्याज सब्सिडी सीधे संबंधित बैंकों को ट्रांसफर की जाती है।
इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए, पात्र हथकरघा बुनकर/कामगार को भरे हुए आवेदन-पत्र और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ संबंधित बैंक में अप्रोच करना होगा। लाभार्थी को लोन देने से पहले, आवेदक की पात्रता के बारे में संतुष्ट होने संबंधी ज़िम्मेदारी स्वयं बैंक की होगी। वर्ष 2021-22 से 2026-27 (30.06.2026 तक) के दौरान एनएचडीपी के तहत रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना के तहत मंज़ूर किए गए ऋणों की संख्या और राशि का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-ख' में दिया गया है।
अनुलग्नक-क
|
वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पूरे देश में एचएसएस मदों (करघा और सहायक उपकरण), लाइटिंग यूनिट और वर्कशेड के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभ प्राप्त करने वाले बुनकर
|
|
क्र.सं.
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
अपग्रेड किए गए करघों और सहायक उपकरणों की सं.
|
व्यक्तिगत वर्कशेड की सं.
|
लाइटिंग यूनिट की सं.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
4850
|
964
|
780
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
849
|
239
|
652
|
|
3
|
असम
|
1441
|
694
|
0
|
|
4
|
बिहार
|
310
|
175
|
42
|
|
5
|
छत्तीसगढ़
|
2473
|
59
|
45
|
|
6
|
गुजरात
|
533
|
0
|
15
|
|
7
|
हरियाणा
|
66
|
20
|
0
|
|
8
|
हिमाचल प्रदेश
|
423
|
267
|
105
|
|
9
|
जम्मू और कश्मीर
|
54
|
32
|
145
|
|
10
|
झारखंड
|
533
|
141
|
610
|
|
11
|
कर्नाटक
|
4040
|
103
|
524
|
|
12
|
केरल
|
3945
|
530
|
697
|
|
13
|
मध्य प्रदेश
|
145
|
60
|
0
|
|
14
|
महाराष्ट्र
|
407
|
79
|
219
|
|
15
|
मणिपुर
|
8796
|
168
|
150
|
|
16
|
मेघालय
|
20
|
60
|
0
|
|
17
|
मिजोरम
|
30
|
170
|
0
|
|
18
|
नागालैंड
|
254
|
24
|
1
|
|
19
|
ओडिशा
|
1251
|
40
|
160
|
|
20
|
पंजाब
|
0
|
15
|
1
|
|
21
|
राजस्थान
|
163
|
56
|
81
|
|
22
|
तमिलनाडु
|
6577
|
618
|
428
|
|
23
|
तेलंगाना
|
1561
|
98
|
38
|
|
24
|
त्रिपुरा
|
210
|
27
|
0
|
|
25
|
उत्तर प्रदेश
|
258
|
128
|
206
|
|
26
|
उत्तराखंड
|
36
|
44
|
0
|
|
27
|
पश्चिम बंगाल
|
26
|
108
|
0
|
|
|
कुल
|
39251
|
4919
|
4899
|
अनुलग्नक-ख
|
वर्ष 2021-22 से 2026-27 (30.06.2026 तक) के दौरान एनएचडीपी के एक घटक 'रियायती क्रेडिट/बुनकर मुद्रा योजना' के तहत मंज़ूर किए गए ऋणों की संख्या और राशि का राज्य-वार ब्यौरा
|
|
क्र.सं.
|
राज्य का नाम
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
2025-26
|
2026-27
|
|
स्वीकृत ऋणों की सं.
|
स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपये में)
|
स्वीकृत ऋणों की सं.
|
स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपये में
|
स्वीकृत ऋणों की सं.
|
स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपये में
|
स्वीकृत ऋणों की सं.
|
स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपये में
|
स्वीकृत ऋणों की सं.
|
स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपये में
|
स्वीकृत ऋणों की सं.
|
स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपये में
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
3409
|
2067.12
|
1318
|
907.40
|
1712
|
1566.80
|
2528
|
2489.03
|
1645
|
1702.39
|
102
|
123.15
|
|
2
|
बिहार
|
0
|
0.00
|
75
|
46.75
|
35
|
35.90
|
0
|
0.00
|
9
|
9.50
|
0
|
0.00
|
|
3
|
गोवा
|
0
|
0.00
|
1
|
0.45
|
0
|
0.00
|
1
|
1.90
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
4
|
हिमाचल प्रदेश
|
0
|
0.00
|
1
|
1.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
5
|
जम्मू और कश्मीर
|
781
|
704.91
|
947
|
983.90
|
627
|
794.59
|
365
|
521.58
|
281
|
437.10
|
63
|
93.94
|
|
6
|
कर्नाटक
|
14
|
7.90
|
65
|
54.23
|
105
|
52.50
|
199
|
106.91
|
78
|
38.55
|
0
|
0.00
|
|
7
|
केरल
|
165
|
86.00
|
335
|
180.80
|
197
|
121.50
|
185
|
100.50
|
333
|
220.82
|
168
|
130.75
|
|
8
|
मध्य प्रदेश
|
44
|
95.40
|
88
|
233.50
|
0
|
0.00
|
102
|
158.00
|
44
|
21.90
|
4
|
2.00
|
|
9
|
महाराष्ट्र
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
3
|
8.04
|
0
|
0.00
|
|
10
|
ओडिशा
|
20
|
13.20
|
5
|
4.00
|
1
|
0.50
|
31
|
26.50
|
2
|
2.00
|
0
|
0.00
|
|
11
|
पुदुचेरी
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
1
|
1.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
12
|
पंजाब
|
0
|
0.00
|
2
|
0.50
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
13
|
राजस्थान
|
4
|
2.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
14
|
तमिलनाडु
|
4742
|
2345.61
|
4051
|
2084.81
|
4575
|
2566.74
|
5203
|
3100.38
|
3509
|
2086.96
|
503
|
295.50
|
|
15
|
तेलंगाना
|
243
|
291.90
|
752
|
508.84
|
472
|
584.71
|
160
|
152.41
|
1
|
1.00
|
47
|
46.54
|
|
16
|
उत्तर प्रदेश
|
72
|
57.92
|
81
|
77.81
|
86
|
102.62
|
70
|
96.15
|
8
|
9.58
|
0
|
|
|
17
|
पश्चिम बंगाल
|
10
|
4.75
|
18
|
8.50
|
12
|
4.75
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
18
|
असम
|
22
|
12.75
|
29
|
15.60
|
29
|
11.20
|
324
|
208.80
|
428
|
137.20
|
80
|
56.50
|
|
19
|
मणिपुर
|
0
|
0.00
|
21
|
10.50
|
62
|
31.00
|
42
|
21.00
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
|
|
कुल योग
|
9526
|
5689.46
|
7789
|
5118.59
|
7913
|
5872.81
|
9211
|
6984.16
|
6341
|
4675.04
|
967
|
748.38
|
****
पीके/केसी/एसएस/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2297546)
आगंतुक पटल : 114