सहकारिता मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

ओडिशा में सहकारी समितियां

प्रविष्टि तिथि: 11 AUG 2026 5:36PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार, दिनांक 15.07.2026 तक ओडिशा में कुल 8,667 सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें से 8,063 सहकारी समितियाँ कार्यशील हैं।

सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), देशभर में, जिसमें ओडिशा भी शामिल है, महिला एवं जनजातीय सहकारी समितियों सहित सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। NCDC महिलाओं की सहकारी समितियों को अपनी विभिन्न योजनाओं, जैसे ‘स्वयं शक्ति सहकार योजना’, ‘नंदिनी सहकार’ तथा ‘युवा सहकार’ के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ओडिशा में पिछले पाँच वर्षों के दौरान NCDC द्वारा गतिविधि-वार वितरित वित्तीय सहायता का विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

सरकार ने वर्ष 2022 में PACS के कम्प्यूटरीकरण हेतु केंद्र प्रायोजित परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य सभी कार्यशील PACS को एक समान ERP (Enterprise Resource Planning) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना है। प्रारंभ में इस परियोजना के अंतर्गत 63,000 PACS को ₹2,516 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। तत्पश्चात, परियोजना का विस्तार कर 79,630 PACS को शामिल किया गया है तथा इसका संशोधित वित्तीय परिव्यय ₹2,925.39 करोड़ है। परियोजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्यवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, पिछले पाँच वर्षों के दौरान सहकारी क्षेत्र के विकास हेतु NCDC द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण परिशिष्ट-3 में संलग्न है।

सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 06.07.2021 को अपनी स्थापना के बाद से “सहकार से समृद्धि” के   दृष्टिकोण के तहत ओडिशा सहित पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए  कई पहलें की हैं। प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • सहकारी बैंकों द्वारा स्वर्ण ऋण पर मौद्रिक सीमा को समाप्त करना।
  • बकाया ऋणों के एकमुश्त निपटान (OTS) की अनुमति प्रदान करना।
  • ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा बढ़ाकर ₹75 लाख करना।
  • घर-घर बैंकिंग सेवाओं के लिए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) को बढ़ावा देना।
  • CGTMSE योजना के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को सदस्य ऋणदाता संस्थान (Member Lending Institutions) के रूप में अधिसूचित करना।
  • डेयरी सहकारी समितियों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) की सीमा ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ करना।
  • ग्रामीण सहकारी बैंकों को तकनीकी सेवाएँ प्रदान करने के लिए सहकार सारथी की स्थापना करना।
  • ग्रामीण सहकारी बैंकों को RBI की एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) के अंतर्गत शामिल करना।
  • पात्र राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को स्वचालित मार्ग के माध्यम से नई शाखाएँ खोलने की अनुमति देना।
  • सहकारी बैंकों के लिए वित्तीय एवं व्यावसायिक प्राधिकरण संबंधी मानदंडों में छूट प्रदान करना।
  • ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा बीमा वितरण हेतु कॉर्पोरेट एजेंट बनने के लिए ₹50 करोड़ की नेट संपत्ति (Net Worth) की अनिवार्यता को समाप्त करना।

*****

परिशिष्ट-1

एनसीडीसी द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान ओडिशा में वितरित वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रुपये में)

 

क्रम. सं.

गतिविधि

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

2026-27
(30.06.2026 तक)

1

विपणन

      0.63

 

 

      0.40

          -  

            1.10

2

सेवा सहकारी समिति

      3.02

 

 

      0.20

      0.15

 

3

डेयरी एवं पशुधन

 

 

      0.30

      0.39

      0.12

 

4

किसान उत्पादक संगठन (FPO)

      0.27

      1.14

      2.04

      1.95

      2.22

            0.43

5

मत्स्य पालन

      0.15

      0.07

      0.04

 

 

 

6

मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPO)

 

      0.40

      0.87

      2.47

      3.55

 

7

कंप्यूटरीकरणण

कंप्यूटरीकरण

 

 

 

 

      0.61

 

8

भंडारण

 

 

 

      0.48

      0.38

 

 

कुल

4.07

1.61

3.25

5.89

7.03

1.53

 

 

परिशिष्ट-2

पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत वर्षवार जारी की गई राशि (केंद्रीय अंश)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

2026-27

कुल

  1.  

महाराष्ट्र

87.95

33.65

-

9.14

20.00

150.73

  1.  

गुजरात

-

58.30

22.19

10.37

4.00

94.86

  1.  

राजस्थान

23.78

43.30

11.00

6.76

8.00

92.83

  1.  

मध्य प्रदेश

33.23

25.42

-

4.43

6.00

69.08

  1.  

उत्तर प्रदेश

11.28

42.30

-

4.47

10.00

68.06

  1.  

कर्नाटक

40.25

15.39

-

12.19

-

67.83

  1.  

तमिलनाडु

33.20

12.48

-

6.05

4.00

55.73

  1.  

बिहार

32.95

-

14.66

4.15

2.14

53.90

  1.  

पश्चिम बंगाल

30.54

-

-

15.25

5.00

50.79

  1.  

आंध्र प्रदेश

14.93

3.74

14.54

5.35

0.13

38.69

  1.  

हिमाचल प्रदेश

9.56

7.32

3.09

12.88

4.19

37.05

  1.  

पंजाब

25.52

-

-

7.42

1.00

33.94

  1.  

छत्तीसगढ़

14.86

-

10.21

5.66

2.20

32.93

  1.  

झारखंड

10.99

-

15.10

2.02

-

28.11

  1.  

ओडिशा

-

-

-

18.07

7.00

25.07

  1.  

असम

6.41

2.45

6.39

1.76

1.00

18.02

  1.  

जम्मू एवं कश्मीर

5.25

1.52

1.85

0.28

2.20

11.10

  1.  

त्रिपुरा

2.95

1.13

3.03

1.10

1.84

10.05

  1.  

हरियाणा

4.85

2.44

-

1.50

-

8.79

  1.  

उत्तराखंड

-

3.69

-

2.00

-

5.69

  1.  

नागालैंड

0.36

2.46

1.60

0.33

0.66

5.40

  1.  

मणिपुर

2.55

-

-

0.59

0.98

4.12

  1.  

सिक्किम

1.18

0.90

0.79

0.00

0.56

3.42

  1.  

मेघालय

1.23

-

-

1.11

1.00

3.34

  1.  

मिजोरम

0.27

-

0.44

1.53

0.29

2.53

  1.  

गोवा

0.32

0.13

0.44

-

0.50

1.38

  1.  

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

-

0.69

-

-

0.50

1.19

  1.  

पुडुचेरी

0.44

0.17

-

0.06

0.24

0.91

  1.  

अरुणाचल प्रदेश

0.15

0.12

0.09

-

1.00

1.36

  1.  

लद्दाख

-

0.12

-

0.04

-

0.16

  1.  

दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव

-

-

0.12

-

-

0.12

  1.  

उप-कुल

395.00

257.71

105.54

134.52

84.43

977.19

  1.  

नाबार्ड

100.00

40.92

25.00

-

-

165.92

 

कुल

495.00

298.63

130.54

134.52

84.43

1,143.11

 

परिशिष्ट-3

एनसीडीसी द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्यवार वितरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

2026-27*

1

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

-

-

1.69

0.56

-

-

2

आंध्र प्रदेश

2,831.59

9,734.70

13,280.13

16,338.27

23,134.05

2,705.08

3

अरुणाचल प्रदेश

0.25

0.38

-

0.15

0.46

1.25

4

असम

3.57

17.48

0.89

2.34

3.91

11.13

5

बिहार

2,857.90

4,053.75

815.83

7.31

2,788.71

4.87

6

चंडीगढ़

0.03

0.03

-

-

-

-

7

छत्तीसगढ़

12,400.87

8,502.23

18,991.35

28,082.18

28,103.33

300.81

8

दमन एवं दीव

-

-

0.11

0.03

0.03

-

9

गोवा

-

-

-

0.83

0.06

0.81

10

गुजरात

37.40

370.80

586.99

517.45

789.58

165.60

11

हरियाणा

12,827.75

6,655.24

9,887.36

12,383.27

13,395.55

6,000.39

12

हिमाचल प्रदेश

14.74

12.91

1.85

6.57

4.08

0.83

13

जम्मू एवं कश्मीर

0.13

0.57

0.71

1.47

3.27

1.53

14

झारखंड

1.79

4.63

2.54

31.21

4.23

0.60

15

कर्नाटक

164.49

112.54

261.35

444.78

216.98

96.97

16

केरल

371.85

704.74

275.89

1,021.30

1,099.83

101.97

17

लद्दाख

     

0.43

0.45

0.30

18

लक्षद्वीप

     

0.06

0.82

0.02

19

मध्य प्रदेश

477.10

284.40

322.86

325.97

1,358.85

1.15

20

महाराष्ट्र

688.07

751.16

2,101.42

7,764.51

5,100.80

317.11

21

मणिपुर

0.04

30.38

6.60

0.51

0.84

0.42

22

मेघालय

0.04

0.14

0.22

0.14

1.60

0.30

23

मिजोरम

1.06

4.23

3.24

1.97

1.37

-

24

नागालैंड

0.17

1.20

0.67

0.57

0.88

0.11

25

ओडिशा

4.06

1.61

3.24

5.89

7.03

1.53

26

पंजाब

0.13

0.42

1,650.44

5,702.35

14,732.54

3,800.47

27

पुडुचेरी

-

0.06

-

0.86

0.04

-

28

राजस्थान

7.79

4.91

66.09

84.65

543.17

78.09

29

सिक्किम

-

0.14

0.22

0.09

1.51

0.06

30

तमिलनाडु

50.75

30.49

4.28

24.18

324.80

0.36

31

तेलंगाना

1,092.20

9,304.97

12,174.11

20,989.33

34,533.70

8,160.12

32

त्रिपुरा

3.00

12.35

1.55

1.46

2.20

0.14

33

उत्तराखंड

252.33

350.24

13.04

209.13

1,111.41

701.60

34

उत्तर प्रदेश

80.36

10.50

149.13

5.74

42.22

13.18

35

पश्चिम बंगाल

44.16

63.36

4.96

7.06

11.01

2.26

36

दिल्ली +एनएफ

7.46

10.82

9.71

1,220.22

276.67

15,644.13

 

कुल

34,221.08

41,031.40

60,618.47

95,182.84

1,27,595.98

38,113.19

*30.06.2026 तक

 

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

 

*****

AK/AP


(रिलीज़ आईडी: 2297733) आगंतुक पटल : 68
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu