पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
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देश भर में नए जलमार्ग गलियारों का विकास

प्रविष्टि तिथि: 11 AUG 2026 3:50PM by PIB Delhi

अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत देश भर में 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) घोषित किया गया है। वर्तमान में, 32 एनडब्ल्यू माल और यात्री परिवहन के लिए कार्यरत हैं। इसके अलावा वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण और अध्ययनों के आधार पर, अगले पांच वर्षों में मुख्य रूप से क्रूज पर्यटन और यात्री नौका संचालन के लिए 19 अतिरिक्त नए एनडब्ल्यू की पहचान की गई है। इन एनडब्ल्यू का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

सरकार का ध्यान देश में नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा करने से पहले, घोषित और व्यवहार्य राष्ट्रीय जलमार्गों को माल और यात्री परिवहन के लिए विकसित करने पर रहा है।

अनुलग्नक

राष्ट्रीय जलमार्ग

राज्य

वित्त वर्ष 2026-27

 

एनडब्ल्यू-49 (झेलम नदी), एनडब्ल्यू-26 (चेनाब नदी) और एनडब्ल्यू-84 (रावी नदी)

जम्मू-कश्मीर

एनडब्ल्यू-51 (कबिनी नदी) और एनडब्ल्यू-90 (शरावती नदी)

कर्नाटक

एनडब्ल्यू-88 (साल नदी)

 

गोवा

वित्त वर्ष 2027-28

 

एनडब्ल्यू-52 (काली नदी) और एनडब्ल्यू-41 (घटप्रभा नदी)

कर्नाटक

एनडब्ल्यू -22 (बिरुपा-बडी-गेंगुटी-ब्राह्मणी प्रणाली) और एनडब्ल्यू -96 (सुवर्णरेखा नदी)

 

ओडिशा

वित्त वर्ष 2028-29

 

एनडब्ल्यू-25 (चपोरा नदी)

गोवा

एनडब्ल्यू -13 (एवीएम नहर) और एनडब्ल्यू -59 (कोट्टायमवैकोम नहर)

केरल

वित्त वर्ष 2029-30

 

एनडब्ल्यू -89 (सावित्री नदी और बैंकोट क्रीक), एनडब्ल्यू -28 (दाभोल क्रीक-वशिष्ठी नदी)

महाराष्ट्र

एनडब्ल्यू-20 (भवानी नदी)

तमिलनाडु

वित्त वर्ष 2030-31

 

एनडब्ल्यू-98 (सतलुज नदी)

हिमाचल प्रदेश और पंजाब

एनडब्ल्यू-76 (पंचगंगावली नदी)

कर्नाटक

एनडब्ल्यू -37 (गंडक नदी)

 

उत्तर प्रदेश

 

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/जेके/एसवी   


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