महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
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सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, इसके लिए कई पहल

प्रविष्टि तिथि: 12 AUG 2026 4:04PM by PIB Delhi

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इसके लिए कई पहल किए गए हैं। बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए सरकार ने बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 लागू किया है। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना गया है। अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया है ताकि बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों को मृत्युदंड सहित अत्यंत कठोर सजा देकर ऐसे अपराध रोके जा सकें।

बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 और बाल यौन अपराध संरक्षण नियम, 2020 बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बाल-हितैषी कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। बाल कल्याण समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, जांच और मुकदमे की पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान है। सहायक व्यक्ति जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त बाल अधिकार या संरक्षण क्षेत्र में कार्यरत कोई व्यक्ति या संगठन हो सकता है, या जिला बाल संरक्षण इकाई -डीसीपीयू द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो सकता है। सहायक व्यक्ति सहायता सेवाएं सुगम बनाने, बच्चे और परिवार को मामले की प्रगति से सूचित करने, संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय रखने, बच्चे के उचित हितों की रक्षा और संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 39 के तहत सहायक व्यक्तियों के संबंध में आदर्श दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, उन्हें पैनल में शामिल करने के लिए चयन समिति के गठन का प्रावधान, उनकी योग्यताएं, भूमिकाएं और दायित्व निर्धारित हैं। साथ ही इसमें सहायक व्यक्तियों के चयन और तैनाती की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सहायक व्यक्ति का प्राथमिक उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया के दौरान बाल पीड़ितों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना और उनकी देखभाल, सुरक्षा और उचित सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

हितधारकों में निगरानी और समन्वय सुगम बनाने के लिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए पॉक्सो निगरानी पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल पॉक्सो मामलों में सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी भी एकत्र करता है।

पॉक्सो अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन, में निर्धारित ढांचे के अनुसार सहायक व्यक्तियों की पहचान, मान्यता, पैनल में शामिल करना और तैनाती संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों की जिम्मेदारी है। इस बारे में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नियमित रूप से परामर्श जारी करता है, समीक्षा बैठकें आयोजित करता है, क्षमता निर्माण संबंधी पहल करता है और पॉक्सो अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

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पीके/केसी/एकेवी/केएस


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