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एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2026


खनिज कराधान में निश्चितता और एकरूपता

प्रविष्टि तिथि: 13 AUG 2026 3:54PM by PIB Delhi

खनिज विनियम: एक नज़र

खनिज मजबूत भू-राजनीतिक महत्व के साथ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। वे बुनियादी ढांचे, डिजिटल प्रणालियों, विनिर्माण, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में मदद करते हैं। सभी क्षेत्रों में संतुलित और सतत खनिज विकास जनहित और दीर्घकालिक समृद्धि को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है।

भारत में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार खनन संचालित होता है। व्यापक जनहित के लिए, संघ अधिनियम की धारा 2 के तहत खान विनियमन और खनिज विकास को नियंत्रित करता है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 देश भर में खनिज क्षेत्र के लिए एक समान और संतुलित राजकोषीय ढांचा बनाने के लिए इस अधिनियम में बदलाव का प्रावधान है। यह राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों के बिना खनिज अधिकारों और खनिज भूमि पर कोई नया कर लगाने से रोकता है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है।

संशोधन की आवश्यकता क्यों है

एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2026 में खनन क्षेत्र में कराधान और लेवी के मौजूदा ढांचे से उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित चुनौतियों का समाधान निहित है:

· खनन क्षेत्र पर भारी कर का बोझ।

· खनन कार्य शुरू होने के बाद भी करों, उपकर और अन्य शुल्कों की अप्रत्याशित शुरूआत।

· खनिजों के उत्पादन या प्रेषण पर कई कर, उपकर और अन्य शुल्क।

· राज्यों के बीच करों और अन्य शुल्कों की गैर-समान दरें।

· पूर्वव्यापी प्रभाव से कर, उपकर या लेवी लगाना।

इन चुनौतियों ने खनन के साथ-साथ जनहित के लिए भी कई समस्याएं पैदा की हैं:

· अत्यधिक राजकोषीय बोझ ने खनन को व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य बना दिया, खनिज निष्कर्षण को हतोत्साहित किया और खदानें बंद कर दिए जाने के भी कुछ मामले हैं।

· अतिरिक्त और अप्रत्याशित लागतों ने छोटे और मध्यम स्तर के खनन ऑपरेटरों को असमान रूप से प्रभावित किया।

· उच्च और असमान शुल्कों ने उद्योगों को स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं से बचने के लिए प्रेरित किया। इससे कमजोर बाजार, उच्च परिवहन लागत और अधिक प्रदूषण पैदा हुआ।

· पर्याप्त स्थानीय खनिज संसाधनों के बावजूद, महंगी घरेलू आपूर्ति ने उच्च खनिज आयात का संकट भी पैदा किया।

· कई और असंगत करों के कारण व्यापक कर प्रभाव और उच्च अनुपालन लागत हुई, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो गया।

· निष्कर्षण चरण में अत्यधिक कर का बोझ अंततः वस्तुओं और सेवाओं की लागत को बढ़ाता है। इससे आम नागरिक के जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है।

· करों को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने से कानूनी अनिश्चितता पैदा हुई और निवेशकों का विश्वास कम हो गया।

खनिज निष्कर्षण पर किसी भी राजकोषीय भार को देश भर में एक समान और संतुलित ढांचे का होना चाहिए। लेवी को कभी भी खनन के आर्थिक मूल्य या लाभप्रदता से अधिक नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के न्यासी के रूप में राज्य को राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। इसे संसाधन-संचालित विस्तार के असमान, स्थानीय क्षेत्रों के बजाय पूरे भारत में सामंजस्यपूर्ण खनिज विकास सुनिश्चित करना चाहिए।

 

इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान

इस विधेयक में एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संकेन्द्रित संशोधन किए गए हैं। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. खनिज युक्त भूमि पर केंद्र का नियंत्रण: केंद्र अब खनिज सामग्री वाली भूमि को भी विनियमित करेगा। ऐसी भूमि की पहचान एमएमडीआर अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। यह खानों के विनियमन और खनिजों के विकास पर केंद्र के नियंत्रण की घोषणा करने वाले मौजूदा प्रावधान के अतिरिक्त है।

2. नई धारा 9 डी - राज्य लेवी पर सीमा: खनिज अधिकारों या खनिज-युक्त भूमि पर राज्य सरकार द्वारा कोई कर, उपकर या अन्य लेवी, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, नहीं लगाया जाएगा। इसमें खनिज मात्रा, खनिज मूल्य, रॉयल्टी या किसी अन्य आधार पर लेवी शामिल हैं। इस तरह के शुल्क केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों या प्रतिबंधों के अनुसार लगाए जा सकते हैं।

3. पिछले शुल्कों के संदर्भ में नियम: संशोधन लागू होने से पहले राज्य द्वारा भुगतान या एकत्र नहीं किए गए किसी भी लेवी को अमान्य माना जाएगा। हालांकि, इस तरह के बदलाव से पहले पूर्व में जमा की गई या वसूल की गई राशि वापस नहीं की जाएगी।

4. धारा 13 के तहत नियम बनाने की शक्ति: एमएमडीआर अधिनियम की धारा 13 में संशोधन किया गया है ताकि केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया जा सके। ये नियम राज्य सरकारों द्वारा इस तरह के शुल्कों को लागू करने के लिए शर्तों या प्रतिबंधों को निर्धारित करेंगे।

विधेयक का प्रभाव

इस विधेयक में खनिज क्षेत्र की राजकोषीय व्यवस्था में निश्चितता, स्थिरता और पूर्वानुमेयता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इससे राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

संशोधन से पहले

संशोधन के बाद

खनिज युक्त भूमि केंद्र की नियामक पहुंच से बाहर थी।

खनिज-युक्त भूमि को केंद्र के विनियमन के तहत लाया गया है।

हर राज्य में खनन पर अलग-अलग कर लगाया जाता था।

नई धारा 9 डी के तहत केंद्र द्वारा निर्देशित कर ढांचा लागू होगा।

खनन कार्य शुरू होने के बाद भी नए शुल्क लगाए जा सकते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को छोड़कर राज्य नए शुल्क नहीं लगा सकते हैं।

पूर्वव्यापी कर की मांग किसी भी समय उठाई जा सकती है।

सभी लंबित पूर्वव्यापी बकाया अब अमान्य घोषित कर दिए गए हैं।

सबसे ज्यादा बोझ छोटे और मझोले खनिकों पर पड़ता था।

प्रत्येक खनिक अब एक निष्पक्ष और समान ढांचे से लाभान्वित होगा।

 

आगे का रास्ता

यह विधेयक भारत के खनिज शासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक स्थिर और समान राजकोषीय व्यवस्था सुनिश्चित करके, इसका उद्देश्य खनिज अन्वेषण, महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा और सतत संसाधन विकास को मजबूत करना है। ये प्रयास विकसित भारत की दिशा में देश के सफर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।

संदर्भ:

भारतीय संसद:

https://sansad.in/ls/legislation/bills

 

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री का कार्यालय:

https://x.com/KishanReddyOfc/status/2086816534840905747/photo/1

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पीआईबी अनुसंधान

पीके/केसी/एके/एनजे


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