जनजातीय कार्य मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

जाली अनुसूचित जनजाति (एसटी) जाति प्रमाण-पत्रों के मामले

प्रविष्टि तिथि: 13 AUG 2026 2:17PM by PIB Delhi

जनजातीय कार्य मंत्रालय, संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के लिए नोडल मंत्रालय है। हालांकि, अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने और सत्यापन करने/सामाजिक स्थिति की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की है। इस संबंध में प्राप्त सभी शिकायतें/परिवेदन/अभ्यावेदन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को अग्रेषित किए जाते हैं।

मंत्रालय उचित सत्यापन के साथ अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में समय-समय पर परामर्शी जारी करता रहा है और यह सुनिश्चित करता रहा है कि पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को बिना किसी अनुचित देरी और कठिनाइयों के प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँ। हाल ही में, इस संबंध में दो ऐसी परामर्शियाँ दिनांक 10.03.2026 और 13.05.2026 को जारी की गई थीं, जिन्हें अनुलग्नक के अनुसार देखा जा सकता है।

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एसकेएस/एसके


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