जनजातीय कार्य मंत्रालय
लिंबू और तामांग अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के अंतर्गत प्रावधान
प्रविष्टि तिथि:
13 AUG 2026 2:19PM by PIB Delhi
गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि यह विषय सिक्किम विधान सभा में लिम्बू और तामांग अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है, जो वर्तमान में एसएलपी (सिविल) संख्या 26490/2023, सिक्किम गोरखा जागरण संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
यह मामला न्यायाधीन है और इसलिए लोक सभा में कार्य-संचालन और कार्यविधि (प्रक्रिया) नियमों (नियमावली) के नियम 41(2)(xviii) के अंतर्गत कवर किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी प्रश्न के माध्यम से अधिनिर्णय के अधीन ऐसे मामलों के संबंध में सूचना नहीं मांगी जानी चाहिए, जो भारत के किसी भाग के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले किसी न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन हो।
जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एसकेएस/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2299192)
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