वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय
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डीजीएफटी ने ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म पर मूल प्रमाण पत्र के लिए ओपन एपीआई सुविधा शुरू की


निर्यातकर्ता अब अपने ईआरपी या लेखा सॉफ्टवेयर से मूल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं

एपीआई सुविधा वरीयता प्राप्त और गैर-वरीयता प्राप्त मूल प्रमाण पत्र प्रदान करती है

प्रविष्टि तिथि: 07 SEP 2026 4:28PM by PIB Delhi

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से मूल प्रमाण पत्र (सीओओ) जारी करने और सत्यापन के लिए एक ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) सुविधा शुरू की है। यह सुविधा अब पात्र निर्यातकों और उनके सिस्टम के लिए उपलब्ध है।

ओपन एपीआई सुविधा निर्यातकों को अपने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी), अकाउंटिंग या अन्य व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर को डीजीएफटी के सीओओ सिस्टम के साथ सीधे एकीकृत करने में सक्षम बनाती है। वर्तमान में, निर्यातकों को सीओओ से संबंधित विवरण डीजीएफटी प्लेटफॉर्म पर अलग से दर्ज करने की आवश्यकता होती है, भले ही वही जानकारी उनके व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर में पहले से उपलब्ध हो। यह सुविधा निर्यातक के सिस्टम से डीजीएफटी प्लेटफॉर्म पर आवेदन डेटा के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण को सक्षम बनाती है, जिससे बार-बार डेटा दर्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, गलतियां कम होती हैं और आवेदन प्रक्रिया में तेजी आती है।

यह सुविधा वरीयता प्राप्त और गैर-वरीयता प्राप्त दोनों प्रकार के मूल प्रमाण पत्रों का समर्थन करती है। वरीयता प्राप्त मूल प्रमाण पत्र मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए), क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) और वरीयता प्राप्त व्यापार समझौतों (पीटीए) के तहत जारी किए जाते हैं, जिससे निर्यातकों को आयातक देश में लागू शुल्क रियायतों का दावा करने में मदद मिलती है। गैर-वरीयता प्राप्त मूल प्रमाण पत्र सीमा शुल्क निकासी, अनुपालन, व्यापार उपचार और अन्य व्यापारिक उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन इनमें शुल्क लाभ प्रदान नहीं किए जाते हैं।

इस सुविधा के तहत, निर्यातक सीओओ पोर्टल के एपीआई प्रबंधन अनुभाग के माध्यम से एपीआई क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकते हैं और उन आईपी पतों को पंजीकृत कर सकते हैं जिनसे उनके सिस्टम कनेक्ट होंगे। तीन एपीआई उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें सुरक्षित लॉगिन के लिए प्रमाणीकरण टोकन एपीआई, आवेदन जमा करने और प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सीओओ फ़ाइल एपीआई और जारी किए गए प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए प्रमाणपत्र सत्यापन एपीआई शामिल हैं।

प्रत्येक आवेदन के लिए एक लेनदेन बहीखाता रखा जाता है, जिसमें आवेदन की स्थिति का विवरण होता है, जैसे कि मसौदा, प्रक्रियाधीन, स्वीकृत, प्रमाण पत्र जारी और अस्वीकृत। बहीखाते में पावती आईडी, फाइल संख्या, फाइल तिथि और प्रमाण पत्र संख्या भी दर्ज होती है, जिससे निर्यातकों को अपने आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रैक करने में सुविधा होती है।

ओपन एपीआई सुविधा सूचना के सुरक्षित और विश्वसनीय आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षा उपायों को शामिल करती है। डेटा की शुद्धता, प्रेषक की प्रामाणिकता और अस्वीकृति से बचाव सुनिश्चित करने के लिए सभी अनुरोध और प्रतिक्रियाओं पर एसएचए-256 आरएसए डिजिटल हस्ताक्षर और 2048-बिट एक्स.509 प्रमाणपत्रों का उपयोग करके डिजिटल हस्ताक्षर किए जाते हैं। पासवर्ड को डायनामिक सॉल्ट के साथ पीबीकेडीएफ2 हैशिंग का उपयोग करके सुरक्षित किया जाता है, जबकि इसकी पहुंच केवल निर्यातक द्वारा व्हाइटलिस्ट किए गए आईपी पतों तक ही सीमित है। प्रत्येक एक्सेस टोकन 60 मिनट के लिए वैध रहता है।

यह ढांचा भारत-जापान सीईपीए, भारत-कोरिया सीईपीए, एसएएफटीए, एसएपीटीए, आसियान-भारत एफटीए, भारत-सिंगापुर सीईसीए, भारत-मलेशिया सीईसीए, भारत-चिली पीटीए, भारत-मर्कोसुर पीटीए, भारत-यूएई सीईपीए, भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए, भारत-ओमान सीईपीए, भारत-ईएफटीए टीईपीए, भारत-यूके सीईटीए, सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली और गैर-वरीयता योजना सहित प्रमुख व्यापार समझौतों और प्रमाणन योजनाओं को शामिल करता है। यह प्रणाली निर्यातक द्वारा चयनित समझौते या प्रमाणन योजना के आधार पर संबंधित क्षेत्रों, मूल मानदंडों और सत्यापन नियमों को स्वचालित रूप से लागू करती है।

पंजीकरण, प्रमाणीकरण और तकनीकी एकीकरण प्रक्रिया ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है: https://www.trade.gov.in/pages/certificate-of-origin

व्यापार सूचना के साथ एक चरण-दर-चरण सहायता पुस्तिका भी संलग्न की गई है।

निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों, नामित मूल प्रमाण पत्र जारी करने वाली एजेंसियों और व्यापारिक निकायों को ई-सीओओ मॉड्यूल से संबंधित प्रश्नों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए टोल-फ्री नंबरों या ईमेल के माध्यम से डीजीएफटी हेल्पडेस्क से संपर्क करने की अनुमति है।

अधिक जानकारी विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी व्यापार सूचना संख्या 25/2026-27 दिनांक 07 सितंबर 2026 में उपलब्ध है।

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पीके/केसी/जेके/एसवी


(रिलीज़ आईडी: 2307561) आगंतुक पटल : 96
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