निर्वाचन आयोग
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तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की 05 (पांच) विधानसभा सीटों और असम की 01 (एक) संसदीय सीट के उपचुनावों का कार्यक्रम

प्रविष्टि तिथि: 07 SEP 2026 5:53PM by PIB Delhi

भारत निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित विधानसभा/संसदीय क्षेत्रों में रिक्त सीटों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:

क्र.सं.

राज्य का नाम

विधानसभा क्षेत्र/संसदीय क्षेत्र संख्या और नाम

रिक्ति का कारण

 

1.

 

35-मदुरंतकम (अजा)

श्रीमती मरगथम कुमारवेल का त्यागपत्र

 

तमिलनाडु

विधानसभा क्षेत्र

 

 

2.

101-धरापुरम (अजा)

श्रीमती पी. सत्यभामा का इस्तीफा

 

 

विधानसभा क्षेत्र

 

 

3.

पुदुचेरी

09-थट्टनचावडी विधानसभा क्षेत्र

तिरु एन. रंगासामी का इस्तीफा

 

4.

 

70-रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र

श्री हुमायूं कबीर का इस्तीफा

 

पश्चिम बंगाल

 

5.

210-नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र

श्री सुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा

 

 

 

 

6.

असम

09-नागांव संसदीय क्षेत्र

श्री प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा

 

उपचुनाव का कार्यक्रम अनुलग्नक-I में संलग्न है।

1. मतदाता सूची

आयोग का दृढ़ विश्वास है कि शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूचियां स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों की नींव हैं। इसलिए, इसकी गुणवत्ता, सुदृढ़ता और विश्वसनीयता में सुधार पर गहन और निरंतर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 14 में संशोधन के बाद, निर्वाचन कानून (संशोधन) अधिनियम-2021 द्वारा एक वर्ष में मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए चार अर्हता तिथियों का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, आयोग ने राज्यों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त संशोधन/विशेष गहन संशोधन किया।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम

विधानसभा क्षेत्र/संसदीय क्षेत्र संख्या और नाम

विधानसभा क्षेत्र/संसदीय क्षेत्र के ई-रोल के अंतिम प्रकाशन की तिथि

तमिलनाडु

35-मदुरंतकम (अजा) विधानसभा क्षेत्र

23.02.2026

101-धरपुरम (अजा) विधानसभा क्षेत्र

23.02.2026

 

पुडुचेरी

09-थट्टनचावडी विधानसभा क्षेत्र

14.02.2026

पश्चिम बंगाल

70-रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र

28.02.2026

210-नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र

28.02.2026

असम

9-नागांव संसदीय क्षेत्र

10.02.2026

 

हालांकि, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक प्राप्त आवेदनों के संबंध में, निकटवर्ती पात्रता तिथि तक मतदाता सूचियों को लगातार अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) और वीवीपीएटी

आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपीएटी उपलब्ध करा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो।

3. मतदाताओं की पहचान

मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) होगा। हालांकि, मतदान केंद्र पर नीचे उल्लिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज दिखाया जा सकता है:

    1. आधार कार्ड;
    2. एमजीनरेगा जॉब कार्ड;
    3. बैंक/डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक;
    4. श्रम मंत्रालय/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड;
    5. ड्राइविंग लाइसेंस;
    6. पैन कार्ड;
    7. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड;
    8. भारतीय पासपोर्ट;
    9. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज;
    10. केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र;
    11. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र; और
    12. विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

4. आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू होगी जिनमें विधानसभा क्षेत्र का पूरा या कोई भाग शामिल है, बशर्ते आयोग के निर्देशों में दिए गए प्रावधानों का पालन किया जाए।

पत्रांक 437/6/1एनएसटी/ईसीआई/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2024/ (उपचुनाव) दिनांक 2 जनवरी, 2024 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)।

5. आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार अवधि के दौरान तीन बार समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करना अनिवार्य है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने वाली राजनीतिक पार्टी को भी अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर और साथ ही समाचारपत्रों और टेलीविजन चैनलों में तीन बार प्रकाशित करना अनिवार्य है।

आयोग ने अपने पत्रांक 3/4/2019/एसडीआर/वॉल्यूम IV दिनांक 16 सितंबर, 2020 के माध्यम से निर्देश दिया है कि निर्दिष्ट अवधि को निम्नलिखित तरीके से तीन ब्लॉकों में निर्धारित किया जाएगा, ताकि मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके:

(ए) नाम वापसी के पहले 4 दिनों के भीतर।

(बी) अगले 5 से 8 दिनों के बीच।

(सी) चुनाव प्रचार के नौवें दिन से लेकर अंतिम दिन तक (मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक)

(उदाहरण: यदि नाम वापसी की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान महीने की 24 तारीख को है, तो घोषणा का पहला प्रकाशन महीने की 11वीं और 14वीं तारीख के बीच किया जाएगा और दूसरा और तीसरा प्रकाशन क्रमशः महीने की 15वीं और 18वीं तारीख तथा 19वीं और 22वीं तारीख के बीच किया जाएगा।)

यह आवश्यकता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सी) संख्या 784, 2015 और रिट याचिका (सिविल) संख्या 536, 2011 के फैसले के अनुसरण में है।

राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के विवरण और कारणों को समाचारपत्रों और अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करना होगा और अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। यह विवरण पत्रांक 3/4/2021/एसडीआर/वोल्यूम III दिनांक 11.01.2022 आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यह जानकारी ईसीआईएनईटी पर 'अपने उम्मीदवारों को जानें' शीर्षक के तहत भी उपलब्ध होगी।

6. कोई बकाया नहीं होने का प्रमाणपत्र

निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई भी इच्छुक उम्मीदवार, जो चुनाव अधिसूचना की तिथि से पूर्व पिछले 10 वर्षों में किसी भी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास में रहा हो, किराया, बिजली शुल्क, जल शुल्क और टेलीफोन शुल्क से संबंधित एजेंसियों/प्राधिकरणों/विभागों से "अदालत प्रमाण पत्र" प्राप्त करने के लिए संपर्क करता है, तो उसे इसकी सुविधा प्रदान की जाए। ये निर्देश आयोग के पत्रांक 3/ईआर/2023/एसडीआर/वोल्यूम IV दिनांक 03.05.2024 में निहित हैं और आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अनुलग्नक-I

मतदान कार्यक्रम

अनुसूची

राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि

09.09.2026 (बुधवार)

नामांकन करने की अंतिम तिथि

16.09.2026 (बुधवार)

नामांकनों की जांच की तिथि

17.09.2026 (गुरुवार)

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि

19.09.2026 (शनिवार)

मतदान की तिथि

06.10.2026 (मंगलवार)

मतगणना की तिथि

09.10.2026 (शुक्रवार)

जिस तिथि से पहले चुनाव पूर्ण हो जाना चाहिए

11.10.2026 (रविवार)

 

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पीके/केसी/एसकेएस/एसके


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